Telangana Assembly Speaker Gaddam Prasad Kumar ने Bharat Rashtra Samithi (BRS) के दस में से सात विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन विधायकों पर BRS द्वारा 2023 के Assembly elections के बाद सत्ताधारी Congress पार्टी के प्रति निष्ठा बदलने का आरोप लगाया गया था। Speaker का यह निर्णय Supreme Court द्वारा नवंबर 2025 में उन्हें अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए अवमानना (contempt) नोटिस जारी करने के बाद आया है। BRS ने इस कदम की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि यह Tenth Schedule और राजनीतिक दलबदल को रोकने के लिए बनाए गए संवैधानिक सिद्धांतों का मजाक उड़ाता है।
- भारतीय संविधान की Tenth Schedule (Anti-Defection Law) Speaker को दलबदल के लिए सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति देती है।
- Supreme Court ने पहले भी इस बात पर जोर दिया है कि Speakers को उचित समय सीमा के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेना चाहिए।
- अयोग्यता तब हो सकती है जब कोई सदस्य स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करता है।
Supreme Court ने Justice Yashwant Varma की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उन्हें हटाने के लिए जांच समिति गठित करने के Lok Sabha Speaker के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीशों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को हटाने की प्रक्रिया को पंगु नहीं करना चाहिए। Justice Varma ने तर्क दिया कि चूंकि दोनों सदनों में एक ही दिन हटाने के नोटिस जमा किए गए थे, इसलिए Judges (Inquiry) Act की Section 3(2) के तहत एक संयुक्त समिति की आवश्यकता थी। हालांकि, Bench ने फैसला सुनाया कि चूंकि Rajya Sabha Deputy Chairman ने नोटिस को खारिज कर दिया था जबकि Lok Sabha Speaker ने इसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए Speaker ने स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए अपनी कानूनी स्वायत्तता के भीतर काम किया।
- Supreme Court ने स्पष्ट किया कि एक सदन में हटाने के प्रस्ताव की अस्वीकृति दूसरे सदन को आगे बढ़ने के लिए अक्षम नहीं बनाती है।
- संयुक्त समितियों के संबंध में Judges (Inquiry) Act की Section 3(2) केवल तभी लागू होती है जब दोनों सदनों में नोटिस स्वीकार किए जाते हैं।
- न्यायपालिका को न्यायाधीशों की सुरक्षा और संवैधानिक हटाने के तंत्र के प्रभावी कामकाज के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
Kuki-Zo Council (KZC) ने मणिपुर में Kuki-Zo जनजातियों के लिए विधायिका के साथ एक अलग Union Territory की अपनी मांग दोहराई है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah को भेजे गए एक ज्ञापन में, परिषद ने आरोप लगाया कि चल रहे जातीय संघर्ष के दौरान राज्य सरकार उनके समुदाय के खिलाफ अत्याचारों में शामिल थी। KZC ने दोनों समुदायों को अलग करने वाले 'बफर जोन' (buffer zones) में मैतेई आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) के पुनर्वास के खिलाफ भी चेतावनी दी, इसे एक उत्तेजक प्रयास बताया जो हिंसा को फिर से भड़का सकता है। वे स्थायी शांति के लिए केंद्र द्वारा तत्काल संवैधानिक और राजनीतिक हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
- मणिपुर में जातीय संघर्ष के परिणामस्वरूप मई 2023 से अब तक 250 से अधिक मौतें हुई हैं और 40,000 लोग विस्थापित हुए हैं।
- बफर जोन भूमि की संकीर्ण पट्टियां हैं जो मैतेई-बहुल घाटियों को Kuki-Zo आबादी वाली पहाड़ियों से अलग करती हैं।
- KZC का दावा है कि Kuki-Zo लोग लगभग तीन वर्षों से इंफाल घाटी तक पहुंचने में असमर्थ हैं, जिससे कठिनाइयां हो रही हैं।
Supreme Court की दो न्यायाधीशों की पीठ ने Prevention of Corruption Act, 1988 की Section 17A की संवैधानिकता पर खंडित फैसला (split verdict) सुनाया। यह धारा किसी लोक सेवक द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में लिए गए निर्णयों की जांच करने से पहले सरकारी मंजूरी को अनिवार्य बनाती है। Justice B.V. Nagarathna ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया, जबकि Justice K.V. Viswanathan ने इसे बरकरार रखा, यह तर्क देते हुए कि यह ईमानदार अधिकारियों को तुच्छ शिकायतों और 'नीतिगत पक्षाघात' (policy paralysis) से बचाता है। अब यह मामला लोक शुचिता और अधिकारी सुरक्षा के बीच संतुलन पर अंतिम निर्णय के लिए तीन न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भेजा जाएगा।
- Section 17A को आधिकारिक निर्णयों के लिए लोक सेवकों के दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के खिलाफ एक फिल्टर प्रदान करने के लिए पेश किया गया था।
- Justice Nagarathna ने तर्क दिया कि यह प्रावधान असंवैधानिक है क्योंकि यह लोक सेवकों के वर्गों के बीच एक मनमाना अंतर पैदा करता है।
- Justice Viswanathan ने सुझाव दिया कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लोकपाल (Lokpal) जैसी स्वतंत्र संस्थाओं को मंजूरी देने का काम संभालना चाहिए।
Kerala Assembly ने Malayalam Language Bill, 2025 पारित किया, जिसका उद्देश्य Malayalam को राज्य के सभी प्रशासनिक, न्यायिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आधिकारिक भाषा बनाना है। यह विधेयक स्कूलों में पहली भाषा के रूप में Malayalam और IT से लेकर न्यायपालिका तक के क्षेत्रों में इसके उपयोग का प्रस्ताव करता है। हालांकि, Karnataka सरकार इस विधेयक का विरोध कर रही है, उसका दावा है कि यह भाषाई अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से कासरगोड जैसे सीमावर्ती जिलों में तमिल और कन्नड़ भाषियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। Kerala का कहना है कि विधेयक में इन अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा शामिल है, जो अधिसूचित क्षेत्रों में उनकी मातृभाषा में पत्राचार की अनुमति देता है और कुछ छात्रों को परीक्षाओं से छूट देता है।
- यह विधेयक Class 10 तक के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में Malayalam को पहली भाषा के रूप में अनिवार्य बनाता है।
- यह भाषा के संवर्धन को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा Official Languages Act of 1963 को बदलने का प्रयास करता है।
- Karnataka का तर्क है कि यह विधेयक असंवैधानिक है और कन्नड़ भाषी भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
Supreme Court ने Electoral Registration Officers (EROs) द्वारा नागरिकता जांच के आधार पर व्यक्तियों को मतदाता सूची से हटाने के अधिकार के संबंध में Election Commission (EC) से सवाल किया। एक Special Intensive Revision (SIR) अभ्यास के दौरान, लगभग 6.5 करोड़ नाम हटा दिए गए थे। न्यायालय ने चिंता जताई कि क्या ERO का निष्कर्ष किसी व्यक्ति के भारत में रहने के अधिकार की केंद्र सरकार की जांच को प्रेरित कर सकता है। EC ने तर्क दिया कि नागरिकता चुनावी प्रक्रिया का आधार है और हटाए गए व्यक्तियों को अपील करने का अधिकार है, साथ ही यह भी कहा कि वैध मतदाता सूची बनाए रखने के लिए नागरिकता का सत्यापन आवश्यक है।
- Supreme Court इस बात की जांच कर रहा है कि क्या ERO केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय से पहले प्रभावी रूप से 'नागरिकता का रंग' छीन सकते हैं।
- Article 326 और Registration of Electors Rules, 1960 इन विलोपन के लिए EC के अधिकार के दावे के केंद्र में हैं।
- कई राज्यों में Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया के दूसरे चरण में लगभग 6.5 करोड़ नाम हटा दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने Prevention of Corruption Act, 1988 की Section 17A की संवैधानिकता पर खंडित फैसला (split verdict) सुनाया। यह प्रावधान आधिकारिक निर्णयों के लिए लोक सेवकों की जांच करने से पहले सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता बताता है। Justice B.V. Nagarathna ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया, इसे पारदर्शिता में बाधा माना। इसके विपरीत, Justice K.V. Viswanathan ने तर्क दिया कि ईमानदार अधिकारियों को तुच्छ शिकायतों और 'नीतिगत पक्षाघात' (policy paralysis) से बचाने के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि Lokpal जैसे स्वतंत्र प्राधिकरण को मंजूरी देने का कार्य संभालना चाहिए। मामले को अंतिम निर्णय के लिए बड़ी तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया गया है।
- Section 17A को नेकनीयत (bona fide) आधिकारिक निर्णयों के लिए लोक सेवकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए पेश किया गया था।
- Justice Nagarathna ने तर्क दिया कि यह प्रावधान कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- Justice Viswanathan ने इस बात पर जोर दिया कि Lokpal के पास प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आरोपों की जांच करने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय से पहले नागरिकता पूछताछ के आधार पर Electoral Registration Officers (EROs) व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटा सकते हैं। Justices Surya Kant और Joymalya Bagchi की पीठ ने सवाल किया कि क्या ERO का निष्कर्ष किसी व्यक्ति के भारत में रहने के अधिकार की जांच शुरू कर सकता है। Election Commission का तर्क है कि Article 326, Representation of the People Act, और Registration of Electors Rules 1960 उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी पूछताछ करने का अधिकार देते हैं कि केवल नागरिक ही सूची में हों। अदालत इन निष्कर्षों के कारण बिना उचित प्रक्रिया के निर्वासन (deportation) की संभावना को लेकर चिंतित है।
- EROs Special Intensive Revisions (SIR) के दौरान नागरिकता की जांच (inquisitorial enquiries) कर रहे हैं।
- सुप्रीम कोर्ट चिंतित है कि नागरिकता के संदेह के आधार पर मतदाता का नाम हटाने से सरकार के अंतिम निर्णय से पहले उनके अधिकार छिन सकते हैं।
- Election Commission का मानना है कि नागरिकता चुनावी प्रक्रिया का आधार है और गैर-नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं है।
लोकसभा में पेश किया गया Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025, खंडित निरीक्षण को एक समन्वित, पारदर्शी प्रणाली से बदलकर भारत की उच्च शिक्षा को बदलने का लक्ष्य रखता है। NEP 2020 के अनुरूप, यह विधेयक एक 'light but tight' ढांचे का प्रस्ताव करता है, जो उच्च मानकों को बनाए रखते हुए अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करता है। यह हितों के टकराव को कम करने के लिए विनियमन, प्रत्यायन (accreditation) और मानकों के लिए तीन अलग-अलग परिषदों के साथ एक शीर्ष निकाय बनाता है। UGC, AICTE और NCTE Acts को निरस्त करके, यह विधेयक नियामक संरचना को एकीकृत करने, अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी-सक्षम खुलासे के माध्यम से सार्वजनिक जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
- विधेयक का उद्देश्य University Grants Commission (UGC), AICTE और NCTE को एक एकल नियामक ढांचे से बदलना है।
- यह विनियमन, प्रत्यायन और मानकों के लिए अलग-अलग परिषदों के साथ एक शीर्ष निकाय के रूप में Viksit Bharat Shiksha Adhishthan की स्थापना करता है।
- 'light but tight' दृष्टिकोण संस्थानों पर प्रक्रियात्मक बोझ को कम करते हुए पारदर्शिता और मानकों पर ध्यान केंद्रित करता है।
भारत में सहमति की आयु (age of consent) के संबंध में कानूनी और सामाजिक बहस बढ़ रही है, जो वर्तमान में POCSO Act (2012) के तहत 18 वर्ष निर्धारित है। आलोचकों का तर्क है कि कठोर आयु सीमा किशोरों के बीच आपसी सहमति वाले संबंधों को अपराध की श्रेणी में डालती है, जिसे अक्सर परिवारों द्वारा युवा जोड़ों को दंडित करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि Law Commission (2023) ने आयु को 16 तक कम करने के खिलाफ सलाह दी थी, इसने 16-18 वर्ष की आयु के नाबालिगों से जुड़े मामलों में सजा के लिए 'निर्देशित न्यायिक विवेक' (guided judicial discretion) की सिफारिश की। हाल के High Court और Supreme Court के फैसलों ने किशोर स्वायत्तता की रक्षा के लिए शोषणकारी दुर्व्यवहार और 'युवा प्रेम' के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
- POCSO Act सख्त दायित्व (strict liability) लागू करता है, जिससे 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग की सहमति कानूनी रूप से अप्रासंगिक हो जाती है।
- Criminal Law (Amendment) Act, 2013 ने POCSO के साथ संरेखित करने के लिए सहमति की आयु 16 से बढ़ाकर 18 कर दी थी।
- Law Commission की 283वीं रिपोर्ट (2023) ने आयु कम करने का विरोध किया लेकिन सजा में न्यायिक विवेक का सुझाव दिया।
2028 की जनगणना के बाद अपेक्षित आगामी परिसीमन (delimitation) अभ्यास भारत के संघीय संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। दक्षिणी राज्य, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और स्वास्थ्य सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है, उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों की तुलना में अपनी Lok Sabha सीट हिस्सेदारी में कमी की आशंका जता रहे हैं। 84th Constitutional Amendment (2001) ने 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया था। प्रस्तावित समाधानों में Lok Sabha सीटों की कुल संख्या को लगभग 866 तक बढ़ाना या 'Digressive Proportionality' सिद्धांत को अपनाना शामिल है, जो European Parliament के समान है, ताकि जनसांख्यिकीय प्रगति के लिए राज्यों को दंडित किए बिना उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
- कड़ाई से जनसंख्या पर आधारित परिसीमन दक्षिणी राज्यों की सापेक्ष राजनीतिक और राजकोषीय शक्ति को कम कर सकता है।
- 84th Constitutional Amendment Act (2001) ने 2026 के बाद पहली जनगणना तक Lok Sabha सीटों पर रोक बढ़ा दी थी।
- Finance Commission वर्तमान में कर राजस्व पुनर्वितरण के लिए जनसंख्या के आकार को 15% भार के रूप में उपयोग करता है।
हालिया डेटा 2025 में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है जहां fast-track special courts ने पंजीकृत मामलों की तुलना में अधिक बाल यौन अपराध मामलों का निपटारा किया, जिससे 109% निपटान दर (disposal rate) प्राप्त हुई। हालांकि, निपटान में इस वृद्धि से उच्च दोषसिद्धि दर (conviction rates) नहीं मिली है; इसके बजाय, दोषसिद्धि 2019 में 35% से गिरकर 2023 में 29% हो गई। विश्लेषण बताता है कि तेजी से मामले की प्रक्रिया कमजोर जांच और अधूरी फोरेंसिक रिपोर्ट का कारण बन सकती है। लेख इस बात पर जोर देता है कि POCSO मामलों में बच्चों को केवल त्वरित सुनवाई के बजाय प्रशिक्षित पेशेवरों और संवेदनशील कानूनी प्रक्रियाओं सहित व्यापक सहायता प्रणालियों की आवश्यकता होती है।
- Fast-track special courts ने 2025 में रिकॉर्ड 109% निपटान दर हासिल की, जिसमें 87,754 मामलों का निपटारा किया गया।
- तेजी से निपटान के बावजूद, राष्ट्रीय औसत दोषसिद्धि दर 2023 तक गिरकर 29% हो गई।
- POCSO Act (2012) को बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाएं और समयबद्ध सुनवाई प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शारजील इमाम को Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) के कड़े प्रावधानों का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने 'भूमिकाओं का पदानुक्रम' (hierarchy of roles) स्थापित किया, जिसमें 'वैचारिक प्रेरकों' (ideological drivers) को 'स्थानीय स्तर के सुविधाप्रदाताओं' से अलग किया गया। UAPA की Section 43D(5) के तहत, सामान्य आपराधिक कानून की तुलना में जमानत प्राप्त करना काफी कठिन है, क्योंकि अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोप प्रथम दृष्टया (prima facie) सच हैं। फैसले ने Section 15 के तहत 'आतंकवादी कृत्यों' की व्याख्या का विस्तार करते हुए इसमें सड़क नाकाबंदी (चक्का जाम) को भी शामिल किया, जिसका उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को बाधित करना या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करना है।
- UAPA की Section 43D(5) जमानत के लिए एक उच्च सीमा निर्धारित करती है, जो सामान्य आपराधिक कानून में पाए जाने वाले 'जमानत, जेल नहीं' के सामान्य सिद्धांत से अलग है।
- अदालत ने रणनीति तैयार करने वाले 'वैचारिक प्रेरकों' और विरोध प्रदर्शनों के लिए रसद सहायता प्रदान करने वाले 'व्युत्पन्न' (derivative) प्रतिभागियों के बीच अंतर किया।
- UAPA की Section 15 'आतंकवादी कृत्यों' को व्यापक रूप से परिभाषित करती है, जिसमें भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से किए गए कार्य शामिल हैं।
Telangana Drug Control Administration (DCA) ने बच्चों की एलर्जी के लक्षणों की दवा Almont-Kid Syrup के लिए 'उपयोग बंद करें' (stop-use) नोटिस जारी किया है, क्योंकि परीक्षण में जहरीले Ethylene Glycol (EG) के संदूषण (contamination) का पता चला है। Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) ने बिहार में Tridus Remedies द्वारा निर्मित एक विशिष्ट बैच (AL-24002) में इस विष की उपस्थिति की पुष्टि की है। Ethylene Glycol एक खतरनाक औद्योगिक विलायक (solvent) है जो सेवन करने पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं या मृत्यु का कारण बन सकता है। DCA ने सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और खुदरा विक्रेताओं को स्टॉक फ्रीज करने का निर्देश दिया है और जनता को आगे के स्वास्थ्य जोखिमों को रोकने के लिए उत्पाद का उपयोग तुरंत बंद करने की सलाह दी है।
- Almont-Kid Syrup को Ethylene Glycol से संदूषित पाया गया, जो एक जहरीला रसायन है जिसका उपयोग अक्सर एंटीफ्रीज जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है।
- संदूषण की पहचान Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO), East Zone, Kolkata द्वारा की गई थी।
- प्रभावित बैच (AL-24002) का निर्माण वैशाली, बिहार स्थित Tridus Remedies द्वारा जनवरी 2025 की निर्माण तिथि के साथ किया गया था।
Tamil Nadu सरकार ने 1 जनवरी, 2026 से Tamil Nadu Assured Pension Scheme (TAPS) लागू कर दी है। यह योजना उन राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी, 2003 को या उसके बाद सेवा में आए थे और पहले Contributory Pension Scheme (CPS) के अंतर्गत थे। TAPS के तहत, सेवानिवृत्त लोगों को उनके अंतिम मूल वेतन (basic pay) और महंगाई भत्ते (dearness allowance) के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाती है। कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार शेष फंडिंग को कवर करती है। इस योजना में पारिवारिक पेंशन (पेंशनभोगी की राशि का 60%) और सेवा अवधि के आधार पर ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी (gratuity) के प्रावधान भी शामिल हैं।
- TAPS पात्र सेवानिवृत्त लोगों के लिए अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50% सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है।
- यह 1 जनवरी, 2026 से सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, जबकि मौजूदा CPS कर्मचारियों के पास सेवानिवृत्ति के समय स्विच करने का विकल्प है।
- कर्मचारी पेंशन फंड में अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, और सरकार अतिरिक्त फंड की आवश्यकताओं को वहन करती है।
Attorney-General R. Venkataramani ने कहा है कि Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023, Right to Information (RTI) Act, 2005 को 'कमजोर' नहीं करता है। जबकि नागरिक समाज समूहों का तर्क है कि RTI Act की Section 8(1)(j) में संशोधन व्यक्तिगत जानकारी के लिए पूर्ण छूट पैदा करते हैं, A-G ने RTI Act की Section 8(2) की ओर इशारा किया। यह धारा छूट प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण को अनिवार्य करती है यदि सार्वजनिक हित नुकसान से अधिक महत्वपूर्ण है। DPDP Act का उद्देश्य गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है, जैसा कि Supreme Court के Puttaswamy फैसले में अनिवार्य किया गया है, जिससे जवाबदेही बनी रहे।
- RTI Act की Section 8(1)(j) को DPDP Act द्वारा 'व्यक्तिगत जानकारी' को प्रकटीकरण से छूट देने के लिए संशोधित किया गया था।
- RTI Act की Section 8(2) एक 'सुपर-क्लॉज' बनी हुई है जो सार्वजनिक हित सर्वोपरि होने पर प्रकटीकरण की अनुमति देती है।
- DPDP Act को अगस्त 2023 में विभिन्न प्रावधानों के लिए 12-18 महीने की कार्यान्वयन समयसीमा के साथ अधिसूचित किया गया था।
Union Public Service Commission (UPSC) ने घोषणा की है कि उसकी परीक्षाओं में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों को केंद्रों पर फेस ऑथेंटिकेशन से गुजरना होगा। गुरुग्राम और गुजरात में एक सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता को मजबूत करना और धोखाधड़ी, नकल और प्रतिरूपण को रोकना है। AI-सक्षम तकनीक प्रति उम्मीदवार सत्यापन समय को औसतन 8-10 सेकंड तक कम कर देती है। यह कदम Puja Khedkar मामले के बाद उठाया गया है, जहां एक परिवीक्षाधीन (probationer) ने कथित तौर पर निर्धारित सीमा से अधिक प्रयास प्राप्त करने के लिए जाली पहचान और विकलांगता प्रमाण पत्रों का उपयोग किया था, जिससे सख्त सत्यापन प्रोटोकॉल की आवश्यकता महसूस हुई।
- नई प्रणाली पंजीकरण के दौरान जमा की गई तस्वीरों के साथ उम्मीदवारों का मिलान करने के लिए AI-सक्षम फेशियल रिकग्निशन (facial recognition) का उपयोग करती है।
- प्रवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए National e-Governance Division (NeGD) की सहायता से यह पहल विकसित की गई थी।
- सत्यापन का समय प्रति उम्मीदवार औसतन 8 से 10 सेकंड तक काफी कम हो गया है, जिससे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश Justice Yashwant Varma द्वारा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जांच समिति की "एकपक्षीय" स्थापना के खिलाफ दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रहा है। मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या हटाने के प्रस्ताव की सूचना को राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों द्वारा एक साथ स्वीकार किया जाना चाहिए यदि वह एक ही दिन दी गई हो। कोर्ट Judges (Inquiry) Act की Section 3(2) की जांच कर रहा है, जो संयुक्त कार्रवाई को अनिवार्य करती है। Solicitor-General ने तर्क दिया कि हटाने का अंतिम परीक्षण संसद के सदनों के पास है, जबकि याचिकाकर्ता प्रक्रियात्मक पूर्वाग्रह का दावा करता है।
- इस मामले में संविधान के Article 32 और Judges (Inquiry) Act की व्याख्या शामिल है।
- अधिनियम के तहत, यदि दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्ताव दिए जाते हैं, तो सभापति और अध्यक्ष को समिति बनाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना चाहिए।
- याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्यसभा सभापति द्वारा प्रस्ताव को खारिज करने और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार करने से कानूनी पूर्वाग्रह पैदा हुआ।
पिछले एक दशक में, भारत का सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक वैधता की समीक्षा करने से हटकर पर्यावरणीय मामलों में भविष्योन्मुखी नियामक निर्देश जारी करने की ओर बढ़ गया है। हालांकि इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना है, लेकिन इस "प्रबंधकीय भूमिका" ने कभी-कभी विनियमित संस्थाओं के लिए अनिश्चितता पैदा की है। प्रमुख उदाहरणों में संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर कम से कम एक किलोमीटर के Eco-sensitive Zones (ESZ) के लिए 2022 का आदेश शामिल है, जिसे बाद में व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण संशोधित किया गया था। नियामक प्रक्रिया को सही करने के बजाय नियामक के विकल्प के रूप में कार्य करने की कोर्ट की प्रवृत्ति ने कार्यपालिका के साथ एक "खींचतान" वाले संबंध को जन्म दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर नीतिगत बदलाव (U-turns) होते हैं।
- कोर्ट "continuing mandamus" की भूमिका में आ गया है, अरावली पहाड़ियों के खनन जैसे मामलों में क्रमिक निर्देश जारी कर रहा है।
- आदेशों के बार-बार संशोधन अन्य मंचों में सार्थक न्यायिक समीक्षा को बाधित कर सकते हैं।
- विशेषज्ञों का सुझाव है कि कोर्ट को स्वयं एक अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के बजाय राज्य को वापस विनियमन के लिए अनुशासित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
जैसे-जैसे 16वां वित्त आयोग (FC) अपना काम शुरू कर रहा है, केंद्रीय कर हस्तांतरण के लिए Gross State Domestic Product (GSDP) को प्राथमिक संकेतक के रूप में उपयोग करने पर बहस बढ़ रही है। वर्तमान में, हस्तांतरण जनसंख्या और आय की दूरी पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिसके बारे में कुछ उच्च-प्रदर्शन करने वाले राज्यों का तर्क है कि यह उनकी दक्षता को दंडित करता है। समर्थकों का सुझाव है कि GSDP राज्य स्तर पर केंद्रीय करों की वास्तविक प्राप्ति के लिए एक विश्वसनीय प्रतिनिधि है, खासकर जब से GST गंतव्य-आधारित है। डेटा GSDP और GST संग्रह के बीच उच्च सहसंबंध (0.91) दिखाता है, जो बताता है कि GSDP वर्तमान मेट्रिक्स की तुलना में राष्ट्रीय खजाने में राज्य के योगदान को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है।
- कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्रीय कर राजस्व में असमान रूप से योगदान करते हैं लेकिन हस्तांतरण में कम हिस्सा प्राप्त करते हैं।
- 15वें FC के हस्तांतरण फॉर्मूले ने वास्तविक कर संग्रह शेयरों के साथ कमजोर सहसंबंध (0.24) दिखाया।
- GSDP का उपयोग योगदान को पुरस्कृत करने और समानता सुनिश्चित करने के सिद्धांतों को संतुलित कर सकता है।
Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) ने मामूली दवा उल्लंघनों के समाधान (compounding) के उद्देश्य से कानूनी बदलावों को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act के बाद आया है, जो व्यापार करने में आसानी (ease of doing business) में सुधार के लिए "अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और तर्कसंगत बनाने" का प्रयास करता है। आपराधिक अभियोजन के बजाय, फर्में अब जुर्माना भरकर Drugs and Cosmetics Act, 1940 के तहत कुछ तकनीकी गैर-अनुपालनों का निपटान कर सकती हैं। हालांकि, विशेषज्ञ इन दिशानिर्देशों के "पे एंड पास" योजना बनने के प्रति आगाह करते हैं, और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए समाधान आदेशों की पारदर्शिता और सार्वजनिक प्रकटीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
- दिशानिर्देश 1940 Act की विशिष्ट धाराओं के उल्लंघन में दवाओं के भंडारण या बिक्री जैसे अपराधों के समाधान (compounding) की अनुमति देते हैं।
- समाधान (Compounding) जुर्माना भरने पर उस विशिष्ट मामले के लिए अभियोजन से मुक्ति प्रदान करता है।
- आलोचकों का तर्क है कि बार-बार अपराध करने वालों पर सार्वजनिक रिपोर्टिंग की कमी उपभोक्ता सुरक्षा को कमजोर कर सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए ₹1.5 लाख तक का कवरेज प्रदान करने वाली एक देशव्यापी कैशलेस उपचार योजना शुरू करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari द्वारा घोषित इस पहल का उद्देश्य जीवित रहने की दर बढ़ाने के लिए "Golden Hour"—गंभीर दुर्घटना के बाद के पहले 60 मिनट—का उपयोग करना है। इसके अतिरिक्त, सरकार उन "राहवीरों" (Good Samaritans) के लिए ₹25,000 के नकद पुरस्कार की शुरुआत करेगी जो पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाते हैं। यह योजना Road Safety Fund द्वारा वित्तपोषित होगी और केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही नहीं, बल्कि सभी सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कवर करेगी।
- यह योजना प्रति पीड़ित ₹1.5 लाख की सीमा तक कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है।
- पीड़ितों को सार्वजनिक सहायता के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ₹25,000 का "राहवीर" पुरस्कार शुरू किया गया है।
- "Golden Hour" की अवधारणा इस नीति का केंद्र है, जो AIIMS के अध्ययनों पर आधारित है जो दिखाते हैं कि समय पर हस्तक्षेप से मृत्यु दर में 30% की कमी आ सकती है।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए Pesticides Management Bill, 2025 का मसौदा जारी किया है। इस कानून का उद्देश्य 57 साल पुराने Insecticides Act, 1968 और Insecticides Rules, 1971 को बदलना है। यह विधेयक नकली कीटनाशकों पर सख्त नियंत्रण पेश करता है और उल्लंघन के लिए दंड में काफी वृद्धि करता है। यह प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल तकनीक को शामिल करता है और कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन (accreditation) को अनिवार्य बनाता है। इस सुधार को किसान-केंद्रित बताया गया है, जो कृषि उत्पादकता और सुरक्षा की रक्षा के लिए गुणवत्ता आश्वासन और कीटनाशक उद्योग के प्रभावी विनियमन पर केंद्रित है।
- यह विधेयक 1968 के पुराने Insecticides Act को बदलकर कीटनाशक विनियमन को आधुनिक बनाने का प्रयास करता है।
- यह किसानों के हितों की रक्षा के लिए नकली या घटिया कीटनाशकों की बिक्री के लिए उच्च दंड का प्रस्ताव करता है।
- बाजार में पहुंचने वाले कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए अनिवार्य प्रत्यायन एक प्रमुख विशेषता है।
Viksit Bharat Young Leaders Dialogue (VBYLD) एक ऐसा मंच है जिसे 2047 की ओर देश के भविष्य को आकार देने में भारत के युवाओं को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जनवरी 2025 में शुरू की गई इस पहल में Viksit Bharat Challenge और National Youth Festival शामिल हैं। Viksit Bharat Quiz में 50 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जिसमें चयनित नेताओं ने सीधे प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल भागीदारी से आगे बढ़कर सक्रिय नेतृत्व की ओर बढ़ना है, युवा नागरिकों को राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान प्रस्तावित करने और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को सामूहिक प्रगति के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो राष्ट्रीय विकास में 'yuva shakti' की भूमिका पर जोर देता है।
- VBYLD राष्ट्रीय विकास और 'Viksit Bharat' 2047 विजन के लिए भारत की युवा शक्ति का उपयोग करने की एक रणनीतिक पहल है।
- संवाद का समापन Bharat Mandapam में होता है, जहाँ युवा नेता प्रधानमंत्री के साथ मुक्त चर्चा में शामिल होते हैं।
- स्वामी विवेकानंद की स्मृति में National Youth Day (12 जनवरी), इन वार्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में कार्य करता है।