CDSCO ने Jan Vishwas Act के तहत मामूली दवा उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए

Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) ने मामूली दवा उल्लंघनों के समाधान (compounding) के उद्देश्य से कानूनी बदलावों को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act के बाद आया है, जो व्यापार करने में आसानी (ease of doing business) में सुधार के लिए "अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और तर्कसंगत बनाने" का प्रयास करता है। आपराधिक अभियोजन के बजाय, फर्में अब जुर्माना भरकर Drugs and Cosmetics Act, 1940 के तहत कुछ तकनीकी गैर-अनुपालनों का निपटान कर सकती हैं। हालांकि, विशेषज्ञ इन दिशानिर्देशों के "पे एंड पास" योजना बनने के प्रति आगाह करते हैं, और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए समाधान आदेशों की पारदर्शिता और सार्वजनिक प्रकटीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

मुख्य बिंदु

  • दिशानिर्देश 1940 Act की विशिष्ट धाराओं के उल्लंघन में दवाओं के भंडारण या बिक्री जैसे अपराधों के समाधान (compounding) की अनुमति देते हैं।
  • समाधान (Compounding) जुर्माना भरने पर उस विशिष्ट मामले के लिए अभियोजन से मुक्ति प्रदान करता है।
  • आलोचकों का तर्क है कि बार-बार अपराध करने वालों पर सार्वजनिक रिपोर्टिंग की कमी उपभोक्ता सुरक्षा को कमजोर कर सकती है।
  • यह कदम दवा उद्योग पर अनुपालन बोझ को कम करने के व्यापक सरकारी प्रयास का हिस्सा है।

परीक्षा तथ्य

  • Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act।
  • Drugs and Cosmetics Act, 1940।
  • 1940 Act की Section 32B अपराधों के समाधान (compounding) से संबंधित है।

पढ़ें। याद रखें। याद करें।

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