16वें Presidential Reference में Supreme Court के फैसले ने राज्यपालों और विधानसभा अध्यक्षों जैसे संवैधानिक अधिकारियों के लिए निश्चित समयसीमा की कमी पर बहस छेड़ दी है। अदालत ने लिखित संवैधानिक भाषा के प्रति न्यायिक सम्मान दिखाया, दलबदल याचिकाओं पर निर्णय लेने या विधेयकों को वापस करने जैसे कर्तव्यों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करने से इनकार कर दिया। आलोचकों का तर्क है कि यह एक 'संवैधानिक विसंगति' पैदा करता है जहां निर्वाचित सदस्य दलबदल के परिणामों का सामना किए बिना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। लेख इस बात पर जोर देता है कि संवैधानिक नैतिकता, जैसा कि Dr. B.R. Ambedkar ने कल्पना की थी, संस्थानों से यह अपेक्षा करती है कि वे विधायी कार्यों को रोकने के लिए संविधान की चुप्पी का फायदा उठाने के बजाय उसकी भावना को बनाए रखने के लिए कार्य करें।
- यह निर्णय भारतीय संविधान में संवैधानिक कार्यों के लिए स्पष्ट समयसीमा की अनुपस्थिति को संबोधित करता है।
- Tenth Schedule (दलबदल विरोधी) के लिए समयसीमा की कमी सदस्यों को वर्षों तक अयोग्यता से बचने की अनुमति देती है।
- राज्यपालों द्वारा अनिश्चित काल तक विधेयकों को रोकना निर्वाचित राज्य विधानसभाओं द्वारा वैध रूप से बनाए गए कानूनों को प्रभावी रूप से रद्द कर सकता है।
Supreme Court ने Union government को लापता बच्चों पर छह साल का देशव्यापी डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। Justice B.V. Nagarathna की अध्यक्षता वाली पीठ ने लापता बच्चों की बढ़ती संख्या और राज्यों के साथ समन्वय करने के लिए Home Ministry में एक समर्पित नोडल अधिकारी की कमी पर चिंता व्यक्त की। अदालत ने दो सप्ताह के भीतर ऐसे अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिया और निर्देश दिया कि उनके विवरण Mission Vatsalya पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। Ministry of Women and Child Development द्वारा प्रशासित यह पोर्टल लापता बच्चों की ट्रैकिंग और उनके परिणामों को सुरक्षित करने के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में अभिप्रेत है।
- Supreme Court ने सूचना के प्रभावी प्रसार और Mission Vatsalya प्लेटफॉर्म के समन्वित उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।
- केंद्रीय एजेंसी होने के बावजूद लापता बच्चों के मामलों की निगरानी के लिए एक समर्पित अधिकारी नहीं होने के कारण Ministry of Home Affairs की आलोचना की गई।
- यह निर्देश NGO Guria Swayam Sevi Sansthan द्वारा लापता बच्चों के संबंध में दायर एक PIL की सुनवाई के दौरान आया।
Supreme Court ने स्पष्ट किया कि Citizenship (Amendment) Act (CAA), 2019, Afghanistan, Bangladesh और Pakistan के उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है, लेकिन ये अधिकार आधिकारिक सत्यापन (official verification) पर निर्भर हैं। एक NGO, Aatmadeep ने West Bengal में मतदाता सूची के 'Special Intensive Revision' (SIR) के बारे में चिंता जताई, जिससे नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने में देरी के कारण शरणार्थियों के राज्यविहीन (stateless) होने का खतरा है। Court ने जोर दिया कि हालांकि कानून मौजूद है, कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र का पालन किया जाना चाहिए। इसने इन आवेदकों की स्थिति और उनकी पावती रसीदों (acknowledgment receipts) की वैधता के संबंध में Centre और Election Commission से जवाब मांगा है।
- CAA 2019 तीन पड़ोसी देशों के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता अधिकार प्रदान करता है।
- Supreme Court ने कहा कि नागरिकता प्रदान करने से पहले अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दावे की जांच और सत्यापन किया जाना चाहिए।
- मतदाता सूची के चल रहे Special Intensive Revision (SIR) ने उन लोगों के बीच राज्यविहीनता का डर पैदा कर दिया है जिनके दावे लंबित हैं।
G.N. Saibaba और Stan Swamy जैसे कैदियों के संघर्षों को उजागर करने वाली एक याचिका के बाद, Supreme Court of India ने जेलों को विकलांगता संबंधी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि Rights of Persons with Disabilities Act 2016 हिरासत केंद्रों पर भी लागू होता है। वर्तमान में, कई राज्यों के जेल मैनुअल पुराने हैं, जो यह मानकर चलते हैं कि सभी कैदी शारीरिक रूप से सक्षम हैं। कोर्ट ने इंटरसेक्शनल मुद्दों को भी संबोधित किया, जिसमें कहा गया कि जाति-आधारित अलगाव और दलित और आदिवासी कैदियों को छोटे काम सौंपना समस्याग्रस्त बना हुआ है। निर्णय में अपडेटेड मैनुअल, प्रवेश के समय विकलांगता स्क्रीनिंग और स्वतंत्र निरीक्षण का आह्वान किया गया है।
- Supreme Court ने फैसला सुनाया कि Rights of Persons with Disabilities Act 2016 सरकारों को विकलांग कैदियों की सहायता करने के लिए बाध्य करता है।
- जेल मैनुअल को विकलांगता संबंधी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के संबंध में स्पष्ट कर्तव्यों को शामिल करने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए।
- कोर्ट ने नोट किया कि जेलों में जाति-आधारित अलगाव असंवैधानिक है और वह suo motu कार्यवाही के माध्यम से भेदभाव की निगरानी करेगा।
यह लेख Election Commission of India (ECI) के मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) और नागरिकता पर Ministry of Home Affairs (MHA) के अधिकार के बीच संघर्ष की पड़ताल करता है। जहाँ ECI का तर्क है कि उसे नामांकन के लिए पात्रता सत्यापित करनी चाहिए, वहीं आलोचकों का सुझाव है कि केवल MHA के पास नागरिकता निर्धारित करने की कानूनी शक्ति है। यह चर्चा Citizenship Act of 1955, National Register of Citizens (NRC) और National Population Register (NPR) पर आधारित है। यह व्यक्तियों पर नागरिकता साबित करने के प्रशासनिक बोझ पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से असम में, जहाँ NRC प्रक्रिया ने कई लोगों को 'संदिग्ध नागरिकता' की स्थिति में छोड़ दिया है।
- ECI के Special Intensive Revision (SIR) को नागरिकता निर्धारण के क्षेत्र में संभावित अतिक्रमण के लिए कानूनी रूप से चुनौती दी जा रही है।
- Citizenship Act of 1955 के तहत, नागरिकता निर्धारित करने की शक्ति मुख्य रूप से केंद्रीय Ministry of Home Affairs के पास है।
- National Population Register (NPR) को आखिरी बार 2015 में 119 करोड़ निवासियों के विवरण के साथ अपडेट किया गया था।
यह लेख साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए नए स्मार्टफोन पर 'Sanchar Saathi' ऐप को प्रीलोड करने के सरकार के निर्देश का परीक्षण करता है। हालांकि इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को पहचान की चोरी से बचाना है, आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के आदेश गोपनीयता जोखिम पैदा करते हैं और राज्य की निगरानी क्षमताओं का विस्तार करते हैं। विरोध के बाद सरकार ने अंततः निर्देश वापस ले लिया। लेखक राज्य-अनिवार्य तकनीकी समाधानों से 'तीन स्तंभ' दृष्टिकोण की ओर बदलाव का समर्थन करता है: वित्तीय फर्मों पर दायित्व, कार्यात्मक रिपोर्टिंग तंत्र और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए निरंतर सार्वजनिक शिक्षा ताकि नागरिकों को परिष्कृत ऑनलाइन घोटालों के खिलाफ सशक्त बनाया जा सके।
- Sanchar Saathi जैसे ऐप्स का अनिवार्य प्रीलोडिंग गोपनीयता और राज्य की निगरानी के बारे में चिंता पैदा करता है।
- K.S. Puttaswamy फैसले से सुप्रीम कोर्ट का 'test of proportionality' एक प्रमुख कानूनी बेंचमार्क है।
- Interpol के अनुसार, 2023 में दुनिया भर में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से पीड़ितों को $1 trillion से अधिक का नुकसान हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विकलांग कैदियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले जेल अधिकारियों को Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016 के तहत दंडित किया जाएगा। जस्टिस Vikram Nath और जस्टिस Sandeep Mehta की एक पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने जेल नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया ताकि विकलांग कैदियों के लिए सहायक उपकरण, विशेष चिकित्सा देखभाल और विस्तारित पारिवारिक मुलाकात अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। यह आदेश कार्यकर्ता G.N. Saibaba और Stan Swamy की मृत्यु पर प्रकाश डालने वाली एक याचिका के बाद आया है, जिनका स्वास्थ्य जेल की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण खराब हो गया था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि विकलांग कैदी भी स्वतंत्र विकलांग व्यक्तियों के समान गरिमा और अधिकारों के हकदार हैं।
- जेल अधिकारी अब विकलांग कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए RPwD Act की Section 89 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी हैं।
- राज्यों और UTs को जेल मैनुअल में संशोधन करना होगा ताकि सहायक उपकरणों और विशेष चिकित्सा देखभाल के प्रावधानों को शामिल किया जा सके।
- अदालत ने विकलांग कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली 'दोहरी सजा' पर प्रकाश डाला: उनकी सजा और सुलभता की कमी।
Supreme Court ने Immigration and Foreigners (Exemption) Order 2025 को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में केंद्र से जवाब मांगा है। Asom Gana Parishad (AGP) का तर्क है कि यह आदेश अवैध प्रवासियों के लिए कट-ऑफ तारीख को 24 मार्च, 1971 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2024 करके असम समझौते (Assam Accord) का खंडन करता है। याचिका में दावा किया गया है कि यह Citizenship Act, 1955 की Section 6A का उल्लंघन करता है, जिसे विशेष रूप से असमिया लोगों की जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के समझौते के इरादे को बनाए रखने के लिए डाला गया था। न्यायालय की समीक्षा इन छूटों की संवैधानिकता पर केंद्रित होगी।
- असम समझौते ने असम में विदेशियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए 24 मार्च, 1971 को कट-ऑफ तारीख के रूप में स्थापित किया था।
- 2025 के आदेश पर कुछ अल्पसंख्यकों को 2024 के अंत तक रहने की अनुमति देकर अवैध अप्रवासन को 'अप्रत्यक्ष रूप से वैध' बनाने का आरोप है।
- Citizenship Act, 1955 की Section 6A असम समझौते की कानूनी रीढ़ है और इसे हाल ही में एक संविधान पीठ ने बरकरार रखा था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश Surya Kant ने तेजाब हमलावरों के लिए "शून्य सहानुभूति" का आह्वान किया है, जिसमें कहा गया है कि पूरी कानूनी प्रणाली को निर्ममता से जवाब देना चाहिए। Supreme Court तेजाब हमला उत्तरजीवियों को Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016 के तहत "निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों" के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह उत्तरजीवियों को आवश्यक चिकित्सा और कानूनी सहायता सुनिश्चित करेगा। CJI ने वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया में भारी देरी को दूर करने के लिए दैनिक आधार पर तेजाब हमले के मुकदमों का संचालन करने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव दिया, जहां मामले 16 वर्षों से अधिक समय तक लंबित रह सकते हैं।
- Supreme Court तेजाब हमला उत्तरजीवियों को विकलांगता लाभ और सुरक्षा प्रदान करने के लिए RPwD Act, 2016 के तहत वर्गीकृत करने पर विचार कर रहा है।
- CJI Surya Kant ने जोर दिया कि हमलावरों द्वारा दिखाई गई निर्ममता का जवाब न्यायिक प्रणाली की समान निर्ममता से दिया जाना चाहिए।
- प्रस्ताव में दैनिक आधार पर तेजाब हमले के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए समर्पित विशेष अदालतों की स्थापना शामिल है।
Supreme Court ने "Digital Arrest" घोटालों की CBI जांच के आदेश दिए हैं, जहां जालसाज पैसे वसूलने के लिए अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। इस घोटाले के कारण ₹3,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाया गया है। न्यायालय ने RBI के सहयोग, धन के लेन-देन का पता लगाने के लिए AI/ML के उपयोग और IT Rules 2021 के तहत ऑनलाइन मध्यस्थों की आवश्यकता पर जोर दिया। लेख इन अपराधों की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जो अक्सर दक्षिण-पूर्व एशिया के "scam centres" से संचालित होते हैं जिनमें तस्करी किए गए श्रमिक शामिल होते हैं। यह इस उभरते खतरे से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और डिजिटल साक्षरता एवं पुलिस क्षमताओं में घरेलू सुधारों का आह्वान करता है।
- Supreme Court ने Digital Arrest घोटालों की गंभीरता और सीमा पार प्रकृति के कारण CBI जांच के लिए राज्य की सहमति की सामान्य आवश्यकता को दरकिनार कर दिया।
- वित्तीय "mule" खाते इन घोटालों के केंद्र में हैं, जिसके लिए RBI के हस्तक्षेप और धन का पता लगाने के लिए AI जैसी उन्नत तकनीक के उपयोग की आवश्यकता है।
- कई घोटाले दक्षिण-पूर्व एशियाई "scam centres" से उत्पन्न होते हैं जहां तस्करी किए गए व्यक्तियों को धोखाधड़ी संचालन चलाने के लिए साइबर-गुलामी (cyber-slavery) में धकेला जाता है।
भारत का Supreme Court उन 97 केंद्रीय और राज्य कानूनों को हटाने की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें अभी भी कुष्ठ रोग (leprosy) से प्रभावित लोगों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रावधान हैं। ये 'प्राचीन' कानून सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच, चुनाव लड़ने के अधिकार और रोजगार को प्रतिबंधित करते हैं। National Human Rights Commission (NHRC) ने अपमानजनक शब्दावली को बदलने और Aadhaar नामांकन के लिए आईरिस स्कैन (iris scans) का उपयोग करने की सिफारिश की है, क्योंकि कुष्ठ रोग से होने वाली तंत्रिका क्षति अक्सर उंगलियों के पोरों को प्रभावित करती है। चूंकि कुष्ठ रोग अब आधुनिक चिकित्सा से पूरी तरह से साध्य और गैर-संक्रामक है, इसलिए अदालत ने राज्यों को इन कलंकों को खत्म करने और मौलिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
- भारत में दुनिया के लगभग 57% कुष्ठ रोग के मामले दर्ज होते हैं, जो Mycobacterium leprae बैक्टीरिया के कारण होता है।
- Multi-Drug Therapy (MDT) के साथ कुष्ठ रोग के साध्य और गैर-संक्रामक होने के बावजूद भेदभावपूर्ण कानून बने हुए हैं।
- NHRC ने Aadhaar के लिए आईरिस स्कैन के उपयोग की वकालत की है क्योंकि कुष्ठ रोग अक्सर संवेदना की हानि और उंगलियों के पोरों को नुकसान पहुंचाता है।
Supreme Court के हालिया 2:1 बहुमत के फैसले ने post facto environmental clearances (ECs) पर अपने पिछले रुख की समीक्षा की है। इससे पहले, अदालत ने ऐसी पूर्वव्यापी मंजूरियों को अवैध घोषित किया था, इस बात पर जोर देते हुए कि पर्यावरणीय कानूनों को अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। नया निर्णय सुझाव देता है कि कुछ स्थितियों में, पूर्ण परियोजनाओं को रोकने जैसे 'जनहित' के मुद्दों से बचने के लिए पूर्वव्यापी ECs की अनुमति दी जा सकती है। आलोचकों का तर्क है कि यह 'precautionary principle' और 'polluter pays' सिद्धांत को कमजोर करता है, जिससे उद्योगों को प्रारंभिक नियमों को दरकिनार करने और बाद में जुर्माने के माध्यम से नियमितीकरण की मांग करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है, जो स्थापित पर्यावरणीय न्यायशास्त्र से पीछे हटने का संकेत है।
- यह निर्णय post facto environmental clearances की वैधता के संबंध में 2025 के CREDAI vs Vanashakti मामले की समीक्षा करता है।
- बहुमत का विचार है कि पूर्वव्यापी मंजूरियों पर पूर्ण प्रतिबंध से पूरी हो चुकी परियोजनाओं के लिए आर्थिक बर्बादी हो सकती है।
- Justice Ujjal Bhuyan की असहमतिपूर्ण राय चेतावनी देती है कि यह सिद्धांतों के बजाय सुविधा की ओर झुकाव है।
AI-जनित deepfakes के उदय ने गैर-सहमति वाली अंतरंग छवि (NCII) के दुरुपयोग को बढ़ा दिया है, जो विशेष रूप से महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लक्षित करता है। जबकि सरकार ने Standard Operating Procedures (SOPs) जारी किए हैं, जिनमें ऐसी सामग्री को 24 घंटों के भीतर हटाने की आवश्यकता है, लेख का तर्क है कि केवल कानूनी प्रावधान अपर्याप्त हैं। NCII पर NCRB के पास समकालीन डेटा की कमी है, और IT Act और DPDP Act जैसे मौजूदा कानून व्यवहार में अपारदर्शी बने हुए हैं। लेख गहरे सामाजिक कलंक और डिजिटल साक्षरता की कमी को दूर करने के लिए लिंग-तटस्थ सुधारों, बेहतर पुलिस प्रशिक्षण और मजबूत पीड़ित-केंद्रित कानूनी तंत्र का आह्वान करता है।
- NCII दुरुपयोग में अंतरंग छवियों का अनधिकृत वितरण शामिल है, जो अक्सर AI deepfake तकनीक द्वारा संवर्धित या निर्मित होते हैं।
- Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने NCII प्रसार को रोकने और डिजिटल गरिमा की रक्षा के लिए नवंबर 2025 में SOPs जारी किए।
- एक बड़ी बाधा National Crime Records Bureau (NCRB) डेटा में साइबर अपराधों के विस्तृत वर्गीकरण की कमी है।
Department of Telecommunications (DoT) ने साइबर अपराध और नकली हैंडसेट से निपटने के लिए स्मार्टफोन निर्माताओं को मार्च 2026 तक Sanchar Saathi App प्री-इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए हैं। जबकि सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व मंत्री Jyotiraditya Scindia कर रहे हैं, का दावा है कि यह ऐप उपभोक्ता संरक्षण के लिए है और इसे हटाया जा सकता है, आलोचकों का तर्क है कि यह 'overkill' है। यह निर्देश ऐप के लिए उच्च-स्तरीय सिस्टम एक्सेस को अनिवार्य करता है, जिससे राज्य की निगरानी (state surveillance) का डर पैदा हो गया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि K.S. Puttaswamy (2017) के फैसले के तहत, निजता में किसी भी राज्य के हस्तक्षेप को वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता (proportionality) के परीक्षणों को पूरा करना चाहिए, और सुझाव दिया कि वेब पोर्टल जैसे कम आक्रामक तरीके पहले से मौजूद हैं।
- DoT का निर्देश मार्च 2026 से बेचे जाने वाले सभी नए उपकरणों पर 'SIM binding' और Sanchar Saathi App की प्री-इंस्टॉलेशन को अनिवार्य करता है।
- इस ऐप का उद्देश्य डिवाइस की प्रामाणिकता को सत्यापित करना और 'digital arrests' और स्पूफ किए गए IMEI नंबरों जैसे अपराधों से निपटना है।
- आलोचकों का तर्क है कि ऐप का गहरा सिस्टम एकीकरण अनधिकृत निगरानी का कारण बन सकता है और Supreme Court द्वारा स्थापित आनुपातिकता (proportionality) के मानक का उल्लंघन करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्य में Generative Artificial Intelligence (GenAI) के अंधाधुंध उपयोग के खिलाफ चेतावनी देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि GenAI 'hallucinations' उत्पन्न कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप काल्पनिक निर्णय और शोध सामग्री बन सकती है। इसमें तर्क दिया गया है कि अपारदर्शी AI उपयोग संवैधानिक और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को जन्म दे सकता है, संभावित रूप से मौजूदा पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को दोहरा सकता है या बढ़ा सकता है। याचिकाकर्ता तब तक अदालतों और न्यायाधिकरणों में GenAI के विनियमित और पारदर्शी उपयोग के लिए सख्त दिशानिर्देश या नीति चाहता है जब तक कि हितधारक दायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक औपचारिक कानून नहीं बनाया जाता।
- GenAI 'hallucinations' अदालत की कार्यवाही में गैर-मौजूद मिसालों और नकली केस कानूनों के उद्धरण का कारण बन सकते हैं।
- याचिका न्यायपालिका से मानवाधिकारों की रक्षा के लिए केवल पूर्वाग्रह-मुक्त डेटा का उपयोग करने का आग्रह करती है, जिसमें पारदर्शी स्वामित्व हो।
- AI एल्गोरिदम द्वारा पहले से मौजूद सामाजिक, कानूनी और रूढ़िवादी पूर्वाग्रहों को दोहराने और बढ़ाने का जोखिम है।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि भारत में महिलाएं 'सबसे बड़ा अल्पसंख्यक' हैं, जो कुल आबादी का 48.44% हैं, फिर भी संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। जस्टिस B.V. Nagarathna की अध्यक्षता वाली एक पीठ 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (106th Amendment Act) के कार्यान्वयन में देरी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह अधिनियम, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है, अगली जनगणना और उसके बाद के परिसीमन से जुड़ा है। कोर्ट ने जनगणना के लिए एक विशिष्ट समय-सीमा की कमी पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि एक संवैधानिक संशोधन को अनिश्चित काल तक रोका नहीं जा सकता।
- महिलाएं कुल आबादी का 48.44% हैं लेकिन संसद और राज्य विधानसभाओं में पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव है।
- 106th Amendment Act 33% आरक्षण प्रदान करता है, लेकिन इसका कार्यान्वयन अगली जनगणना और परिसीमन अभ्यास से जुड़ा है।
- संविधान का Article 15(3) राज्य को सकारात्मक कार्रवाई करने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान बनाने का आदेश देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकायों को सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के लिए आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश Article 51A(g) के तहत नागरिकों के जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखने के 'मौलिक कर्तव्य' पर जोर देता है। हालांकि, कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे और पशु अधिकारों तथा मानव सुरक्षा के बीच संतुलन के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की Section 3 का हवाला दिया, जो जानवरों के कल्याण को अनिवार्य बनाती है। Animal Welfare Board of India vs A. Nagaraja जैसे पिछले निर्णयों ने स्थापित किया था कि सभी जीवित प्राणियों में अंतर्निहित गरिमा होती है और उन्हें अनावश्यक पीड़ा से मुक्त, शांति से जीने का अधिकार है।
- संविधान का Article 51A(g) प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में जीवित प्राणियों के प्रति करुणा को अनिवार्य बनाता है।
- Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के अनुसार जानवरों के प्रभारी व्यक्तियों को उनका कल्याण सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- अदालत Article 21 के तहत जीवन और सुरक्षा के मानव अधिकार के साथ पशु करुणा को संतुलित करने का प्रयास करती है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने एक चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला जहां भारत की जेलों की 70% से अधिक आबादी विचाराधीन कैदियों (undertrials) की है जिन्हें दोषी नहीं पाया गया है। NALSAR की एक रिपोर्ट के विमोचन पर बोलते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि इन कैदियों में से केवल 7.91% ने उपलब्ध कानूनी सहायता का उपयोग किया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे मुफ्त कानूनी सहायता के अपने अधिकार से अनजान थे। Square Circle Clinic की रिपोर्ट से पता चला है कि कई विचाराधीन कैदी अपने कथित अपराधों के लिए अधिकतम सजा से अधिक समय जेल में बिताते हैं। इन व्यक्तियों का एक बड़ा बहुमत वंचित जाति समूहों और असंगठित क्षेत्र से संबंधित है, जो न्याय के लिए प्रणालीगत बाधाओं का सामना कर रहे हैं।
- भारतीय जेलों की 70% से अधिक आबादी में अपने कानूनी मामलों के निष्कर्ष की प्रतीक्षा कर रहे विचाराधीन कैदी शामिल हैं।
- संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण केवल 7.91% विचाराधीन कैदी मुफ्त कानूनी सहायता का उपयोग करते हैं।
- NALSAR अध्ययन में शामिल लगभग 67.6% विचाराधीन कैदी वंचित जाति समूहों से संबंधित थे।
सुप्रीम कोर्ट ने Transfer of Property Act (1882), Registration Act (1908) और Stamp Act (1899) सहित सदियों पुराने संपत्ति कानूनों के व्यापक पुनर्गठन का आह्वान किया है। जस्टिस P.S. Narasimha ने उल्लेख किया कि भारत में 66% दीवानी मुकदमे संपत्ति विवादों से संबंधित हैं, और उन्होंने खरीदारी की प्रक्रिया को 'दर्दनाक' (traumatic) बताया। अदालत ने Law Commission of India को इन कानूनों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने पर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने केंद्र से पारदर्शिता, अपरिवर्तनीयता और स्वामित्व इतिहास एवं भार (encumbrances) की ट्रैकिंग में आसानी सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति पंजीकरण के लिए blockchain technology अपनाने का आग्रह किया।
- भारत में सभी दीवानी मुकदमों में संपत्ति विवाद लगभग 66% हैं, जो कानूनी सुधार की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
- अदालत ने फर्जी दस्तावेजों, भूमि अतिक्रमण और 'बिचौलियों' को वर्तमान संपत्ति लेनदेन में प्रमुख बाधाओं के रूप में पहचाना।
- भूमि शीर्षकों (titles) और स्वामित्व इतिहास के लिए एक वितरित, टाइम-स्टैम्प्ड लेजर बनाने के लिए Blockchain technology की सिफारिश की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों सहित सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। इन जानवरों को निर्दिष्ट आश्रयों (shelters) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। स्थानांतरण से पहले, Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023 के अनुसार कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाना चाहिए। अदालत ने कुत्ते के काटने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि और राजमार्गों पर आवारा जानवरों से जुड़ी लगातार दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। इसने स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया कि जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए परिसरों को बाड़ (fencing) और फाटकों से सुरक्षित किया जाए, जिसकी अनुपालन रिपोर्ट आठ सप्ताह के भीतर देनी होगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और अस्पतालों जैसे संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को 'तत्काल' (forthwith) हटाने का आदेश दिया।
- स्थानांतरित कुत्तों को Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023 के अनुसार नसबंदी और टीकाकरण से गुजरना होगा।
- अदालत ने जोर दिया कि निर्देश की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए किसी विशिष्ट स्थान से हटाए गए कुत्तों को उसी इलाके में वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
Supreme Court ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तार व्यक्तियों को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में और ऐसी भाषा में प्रदान किए जाने चाहिए जिसे वे समझते हों। यह जनादेश संविधान के Article 22 में निहित है, जिसके लिए गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी हिरासत के कारणों के बारे में सूचित करना आवश्यक है। अदालत ने निर्दिष्ट किया कि ये आधार उचित समय के भीतर और व्यक्ति को Magistrate के सामने पेश किए जाने से कम से कम दो घंटे पहले दिए जाने चाहिए। इस आवश्यकता का पालन करने में विफलता गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड को अवैध बना देती है, जिससे व्यक्ति की तत्काल रिहाई आवश्यक हो जाती है।
- संविधान का Article 22 यह अनिवार्य करता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताए बिना हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
- आरोपी द्वारा न समझी जाने वाली भाषा में आधार प्रदान करना संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।
- Magistrate के समक्ष पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले लिखित रूप में आधार प्रदान किए जाने चाहिए।
Supreme Court, Surrogacy (Regulation) Act, 2021, विशेष रूप से Section 4(iii)(C)(II) की समीक्षा कर रहा है, जो सरोगेसी को उन जोड़ों तक सीमित करता है जिनका कोई जीवित बच्चा नहीं है। 'secondary infertility' का सामना कर रहे एक जोड़े ने इसे चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह उनके प्रजनन विकल्पों का उल्लंघन करता है। वर्तमान में, अपवाद केवल तभी दिए जाते हैं जब मौजूदा बच्चे को जानलेवा विकार हो या वह मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग हो। सरकार का तर्क है कि सरोगेसी एक मौलिक अधिकार नहीं है और इसमें दूसरी महिला के शरीर का उपयोग शामिल है। न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या ये प्रतिबंध नागरिकों की प्रजनन स्वायत्तता पर अनुचित सीमा के समान हैं।
- Surrogacy Act 2021 की Section 4(iii)(C)(II) सरोगेसी को केवल निःसंतान जोड़ों तक सीमित करती है।
- Secondary infertility से तात्पर्य पहले प्राकृतिक रूप से बच्चों को जन्म देने के बाद गर्भधारण करने में असमर्थता से है।
- न्यायालय ने हाल ही में जमे हुए भ्रूण (frozen embryos) वाले जोड़ों के लिए सरोगेसी के लिए आयु विशिष्टताओं में ढील दी है।
केंद्र सरकार ने Supreme Court में तर्क दिया कि 'right to vote' Representation of the People Act, 1951 की Section 62 के तहत एक वैधानिक अधिकार है, जबकि 'freedom of voting' Article 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह अंतर RPA की Section 53(2) को चुनौती देने वाली एक याचिका के दौरान उत्पन्न हुआ, जो उम्मीदवारों को बिना मतदान के निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने की अनुमति देती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह मतदाताओं को NOTA विकल्प का उपयोग करने से रोकता है, जिससे उनके असंतोष व्यक्त करने के अधिकार का उल्लंघन होता है। केंद्र का मानना है कि मतदान का अधिकार वैधानिक सीमाओं के अधीन है और यह एक पूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं है।
- केंद्र का तर्क है कि मतदान का अधिकार Representation of the People Act, 1951 की Section 62 द्वारा प्रदान किया गया एक वैधानिक अधिकार है।
- मतदान की स्वतंत्रता को संविधान के Article 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार की एक श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- RPA 1951 की Section 53(2) को निर्विरोध चुनावों में मतदाताओं के NOTA का उपयोग करने के अधिकार के संभावित उल्लंघन के लिए चुनौती दी जा रही है।
लेख भारत में 'Contempt of Court' की अवधारणा की व्याख्या करता है, जो संविधान के Articles 129 और 215 में निहित है, जो Supreme Court और High Courts को 'courts of record' के रूप में नामित करते हैं। Contempt of Courts Act, 1971, अवमानना को नागरिक (civil - जानबूझकर अवज्ञा) और आपराधिक (criminal - अदालत को कलंकित करना) में वर्गीकृत करता है। हालांकि किसी तय मामले की निष्पक्ष आलोचना अवमानना नहीं है, लेकिन न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाली या अदालत के अधिकार को कम करने वाली टिप्पणियां दंडनीय हैं। अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता और संवैधानिक नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए इन अदालतों में निहित है।
- Article 129 (Supreme Court) और Article 215 (High Courts) इन संस्थानों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देते हैं।
- नागरिक अवमानना (Civil contempt) में किसी भी निर्णय या डिक्री की जानबूझकर अवज्ञा शामिल है, जबकि आपराधिक अवमानना (Criminal contempt) में अदालत के अधिकार को कलंकित करना या कम करना शामिल है।
- Supreme Court या High Court में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए आमतौर पर Attorney General या Advocate General की सहमति आवश्यक होती है।