गंगा सबकी है: जाति-आधारित भेदभाव और सामाजिक न्याय पर SC

Supreme Court ने जाति-आधारित भेदभाव की अपनी कड़ी निंदा को दोहराया है, विशेष रूप से गंगा नदी जैसे सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच के संदर्भ में। अदालत की टिप्पणियां अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार की ऐतिहासिक और चल रही चुनौतियों को रेखांकित करती हैं, इस बात पर जोर देती हैं कि ऐसी प्रथाएं मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं। यह भेदभाव को खत्म करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के संवैधानिक जनादेश पर प्रकाश डालता है, समाज से पुरातन पूर्वाग्रहों से आगे बढ़ने का आग्रह करता है। यह फैसला समानता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करता है कि सभी नागरिकों को, जाति की परवाह किए बिना, सार्वजनिक स्थानों और संसाधनों तक समान पहुंच हो, जो Article 17 की भावना के अनुरूप है।

मुख्य बिंदु

  • Supreme Court जाति-आधारित भेदभाव की कड़ी निंदा करता है, विशेष रूप से गंगा जैसे सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच के संबंध में।
  • अदालत इस बात पर जोर देती है कि अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
  • यह फैसला भेदभाव को खत्म करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के संवैधानिक जनादेश को मजबूत करता है।
  • सभी नागरिकों को, जाति की परवाह किए बिना, सार्वजनिक स्थानों और संसाधनों तक समान पहुंच होनी चाहिए।

परीक्षा तथ्य

  • भारतीय संविधान का Article 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
  • Supreme Court की टिप्पणियां समानता के संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत करती हैं।
  • यह मामला सार्वजनिक स्थानों पर जातिगत भेदभाव के मुद्दों को उजागर करता है।

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