भारत का सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या WhatsApp जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता डेटा साझा कर सकते हैं और उसका व्यावसायिक शोषण कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निजी डेटा के अनधिकृत साझाकरण की तुलना 'चोरी करने के एक सभ्य तरीके' से की। अदालत Digital Personal Data Protection (DPDP) Act 2023 की जांच कर रही है, यह देखते हुए कि यह मुख्य रूप से गोपनीयता को संबोधित करता है लेकिन इसमें उपयोगकर्ता डेटा के 'किराया-साझाकरण' (rent-sharing) या मौद्रिक मूल्य के संबंध में पर्याप्त प्रावधानों की कमी हो सकती है। पीठ ने जोर दिया कि एक बार डेटा साझा हो जाने के बाद, उसका मूल्य बना रहता है, और उपयोगकर्ताओं को इसके व्यावसायिक उपयोग में अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट Competition Commission of India (CCI) द्वारा Meta पर लगाए गए ₹213.14 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
- अदालत ने रेखांकित किया कि DPDP Act 2023 गोपनीयता पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि डेटा के व्यावसायिक मूल्य पर।
- इस बारे में चिंता जताई गई कि क्या ग्रामीण या गरीब उपयोगकर्ता जटिल गोपनीयता सहमति भाषा को समझ सकते हैं।
एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के अधिकार को संविधान के Article 21 के तहत जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार के भीतर शामिल किया है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि बालिकाओं की स्वायत्तता के लिए कार्यात्मक शौचालय, मासिक धर्म उत्पादों और स्वच्छ निपटान तंत्र तक पहुंच की आवश्यकता है। पहुंच की कमी को 'menstrual poverty' करार देते हुए, बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में लिंग-पृथक शौचालय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस फैसले का उद्देश्य सरकारी और निजी स्कूलों में किशोर लड़कियों के बीच लैंगिक समानता की कमी और उच्च ड्रॉपआउट दर को संबोधित करना है।
- मासिक धर्म स्वच्छता को अब कानूनी रूप से Article 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है।
- न्यायालय ने अनिवार्य किया कि प्रत्येक स्कूल में कार्यात्मक, लिंग-पृथक शौचालय और पर्याप्त मासिक धर्म उत्पाद होने चाहिए।
- NFHS-5 डेटा से पता चलता है कि हालांकि स्वच्छ तरीकों का उपयोग बढ़कर 77.3% हो गया है, लेकिन पात्र महिलाओं के एक चौथाई हिस्से के पास अभी भी सहायता की कमी है।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को Pennaiyar River को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल-बंटवारे विवाद के निपटारे के लिए एक महीने के भीतर ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने Inter-State River Water Disputes Act of 1956 की Section 5 का हवाला दिया। तमिलनाडु ने 2018 में कर्नाटक द्वारा बांधों और डायवर्जन संरचनाओं के निर्माण को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि अंतर-राज्यीय नदी का पानी एक राष्ट्रीय संपत्ति है और कोई भी राज्य विशेष स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है। अदालत ने एक औपचारिक न्यायिक निकाय की आवश्यकता पर बल दिया।
- केंद्र को 30 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल के गठन के लिए अधिसूचना जारी करनी होगी।
- विवाद नई संरचनाओं के माध्यम से Pennaiyar river के पानी के कर्नाटक द्वारा एकतरफा उपयोग पर तमिलनाडु की आपत्ति पर केंद्रित है।
- अदालत का निर्देश Inter-State River Water Disputes Act, 1956 पर आधारित है।
सुप्रीम कोर्ट ने University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 पर रोक लगा दी है। इन विनियमों का उद्देश्य परिसरों में जातिगत भेदभाव को संबोधित करने के लिए 2012 के संस्करण को प्रतिस्थापित करना था। हालांकि, उन्हें 'अस्पष्ट' और संभावित रूप से 'पक्षपातपूर्ण' होने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने तर्क दिया कि 2026 के नियमों ने भेदभाव के विशिष्ट उदाहरणों को हटाकर और 'caste-based discrimination' को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में विफल रहकर 2012 के संरक्षणों को कमजोर कर दिया। अदालत अब रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जो आरोप लगाती हैं कि 2012 के नियमों को कभी भी ठीक से लागू नहीं किया गया।
- 2026 के UGC विनियमों की 'caste-based discrimination' की स्पष्ट परिभाषा के अभाव के लिए आलोचना की गई थी।
- प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि नए नियमों ने 'झूठी शिकायतों' से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया, जिससे दुरुपयोग हो सकता है।
- 2012 के विनियमों ने 25 विशिष्ट प्रकार के भेदभाव की पहचान की थी, जो 2026 के संस्करण में अनुपस्थित थे।
India के Supreme Court ने फैसला सुनाया है कि शैक्षणिक संस्थानों में Menstrual Health and Hygiene Management (MHM) तक पहुंच Article 21 के तहत जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इन सुविधाओं की कमी लड़कियों को कलंक और अपमान का शिकार बनाती है, जिससे उनकी शिक्षा में बाधा आती है। इसने States और Union Territories को सभी स्कूलों में मुफ्त Sanitary Napkins, कार्यात्मक Gender-segregated Toilets और उचित निपटान तंत्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। फैसले में उत्पीड़न और आक्रामक पूछताछ को रोकने के लिए पुरुष शिक्षकों और छात्रों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।
- Supreme Court ने Menstrual Hygiene को छात्रों की Privacy और Bodily Autonomy के अधिकार से जोड़ा।
- States को सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में मुफ्त Sanitary Napkins और 'MHM corners' प्रदान करने चाहिए।
- MHM मानकों का पालन न करने पर Right to Education (RTE) Act के तहत निजी स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है।
अभिनेता सलमान खान से जुड़े एक कानूनी मामले ने 'व्यक्तित्व अधिकारों' (personality rights) को चर्चा में ला दिया है, विशेष रूप से AI-संचालित प्लेटफार्मों के खिलाफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता के व्यक्तित्व के अनधिकृत उपयोग के लिए चीन स्थित एक AI वॉयस जनरेशन प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया। व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति की पहचान के आर्थिक मूल्य को मान्यता देते हैं, जो बौद्धिक संपदा से अलग है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के K.S. Puttaswamy फैसले ने Article 21 के तहत निजता को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, व्यक्तित्व अधिकार व्यवसाय करने के अधिकार के संबंध में Article 19(1)(g) के साथ भी जुड़ते हैं। यह मामला AI क्षेत्र और अनधिकृत वाणिज्यिक शोषण के संबंध में Digital Personal Data Protection Act, 2023 में कमियों को उजागर करता है।
- व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति की पहचान के अनधिकृत वाणिज्यिक शोषण से रक्षा करते हैं।
- K.S. Puttaswamy (2017) के फैसले ने पहचान की सुरक्षा को Article 21 के तहत निजता के अधिकार से जोड़ा।
- AI-संचालित प्लेटफॉर्म सार्वजनिक हस्तियों के 'व्यक्तित्व' की रक्षा के लिए नई चुनौतियां पेश करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 पर रोक लगा दी है। Chief Justice Surya Kant ने कहा कि ये नियम, जो विशेष रूप से SC, ST और OBC समुदायों के खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव पर केंद्रित हैं, 'प्रतिगामी' (regressive) हो सकते हैं और समाज को विभाजित कर सकते हैं। अदालत ने चिंता व्यक्त की कि ये नियम उच्च जाति या सामान्य श्रेणी के छात्रों की रक्षा करने में विफल हैं, विशेष रूप से रैगिंग के मामलों में जहाँ उनके पास उपचार की कमी हो सकती है। अगली जांच तक, 2012 के नियम लागू रहेंगे। पीठ ने शैक्षणिक संस्थानों में एकता बनाए रखने के लिए विशिष्ट जातियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सर्व-समावेशी भेदभाव नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया।
- SC ने UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 पर रोक लगा दी, उन्हें 'अत्यधिक व्यापक' (too sweeping) बताया।
- अदालत ने सवाल किया कि क्या जातिविहीन समाज बनाने के 75 वर्षों के बाद यह नीति प्रतिगामी है।
- SC/ST वरिष्ठों से जुड़े रैगिंग मामलों में सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए उपचार की कमी पर चिंता जताई गई।
सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या Enforcement Directorate (ED) हाई कोर्ट में रिट याचिकाएं दायर कर सकता है। यह मुद्दा केरल हाई कोर्ट के एक फैसले से उत्पन्न हुआ जिसने ऐसा करने के ED के अधिकार को बरकरार रखा था। केरल सरकार का तर्क है कि ED केवल केंद्र सरकार का एक विभाग है, न कि एक 'विधिक व्यक्ति' (juridical person) जिसके पास रिट याचिका बनाए रखने के लिए स्वतंत्र कानूनी अधिकार हों। इसके विपरीत, ED का कहना है कि उसके पास PMLA के तहत वैधानिक शक्तियां हैं। यह मामला केंद्रीय एजेंसियों और राज्य अधिकारियों के बीच शक्ति के संतुलन से संबंधित है, विशेष रूप से राज्य स्तर के अधिकारियों की जांच के संबंध में।
- मुख्य मुद्दा यह है कि क्या एक सरकारी विभाग के रूप में ED के पास Article 226 के तहत रिट याचिका दायर करने का 'locus standi' है।
- Article 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है, जबकि Article 226 हाई कोर्ट को व्यापक शक्तियां देता है।
- केरल सरकार का तर्क है कि राज्य सरकारों के मुकाबले ED के पास स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं हैं।
जैसे-जैसे मानवता स्थायी चंद्र आधारों और मंगल मिशनों की ओर बढ़ रही है, Patent Law की क्षेत्रीय प्रकृति को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में, पेटेंट अधिकार विशिष्ट क्षेत्राधिकारों (क्षेत्रीयता) के भीतर दिए जाते हैं। अंतरिक्ष में, 'पंजीकरण-द्वारा-क्षेत्राधिकार' दृष्टिकोण (Outer Space Treaty का Article VIII) उस राज्य के कानून को लागू करता है जहां अंतरिक्ष वस्तु पंजीकृत है। हालांकि, यह International Space Station (ISS) जैसे बहुराष्ट्रीय सहयोगों के लिए समस्याएं पैदा करता है। लेख 'गैर-विनियोग सिद्धांत' और अंतरिक्ष संसाधनों में 'वास्तविक बहिष्कार' को रोकने और अन्वेषण की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अंतरिक्ष-संबंधित IP नियमों की आवश्यकता पर चर्चा करता है।
- पेटेंट कानून पारंपरिक रूप से क्षेत्रीयता के सिद्धांत पर आधारित है, जो बाहरी अंतरिक्ष की सीमाहीन प्रकृति के साथ संघर्ष करता है।
- Outer Space Treaty (Article VIII) क्षेत्राधिकार को अंतरिक्ष वस्तु के पंजीकरण के राज्य से जोड़ता है।
- Paris Convention का Article 5 सीमाओं के पार पारगमन में पेटेंट उपकरणों के लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों को खारिज कर दिया कि जालसाजी के जोखिम के कारण मतदाता पहचान सत्यापन से Aadhaar को हटा दिया जाना चाहिए। अदालत ने उल्लेख किया कि पासपोर्ट भी, जो निजी एजेंसियों के माध्यम से जारी किए जाते हैं, जाली हो सकते हैं। जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि हालांकि Aadhaar 2016 के अधिनियम के तहत 'सुशासन' और सब्सिडी के लक्षित वितरण के लिए पहचान का एक दस्तावेज है, लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अदालत ने Representation of the People Act, 1950 की Section 23 का उल्लेख किया, जो नागरिकों को Special Intensive Revision (SIR) अभ्यास के दौरान मतदाता सूची में पहचान स्थापित करने के लिए Aadhaar नंबर प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।
- जालसाजी के जोखिम मतदाता सूची के Special Intensive Revision से Aadhaar को बाहर करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।
- Aadhaar को पहचान के दस्तावेज के रूप में स्थापित किया गया है, न कि नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में।
- Representation of the People Act, 1950 की Section 23 पहचान स्थापित करने के लिए Aadhaar के उपयोग की अनुमति देती है।
University Grants Commission (UGC) Regulations, 2026 की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि Regulation 3(c) भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह आरक्षण के लाभ और भेदभाव के खिलाफ संरक्षण को केवल Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) और Other Backward Classes (OBC) तक सीमित करता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह सामान्य या उच्च जातियों के सदस्यों को जाति-आधारित शत्रुता के खिलाफ कानूनी सुरक्षा से बाहर करता है, जिससे संविधान के Article 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। याचिका जाति-आधारित भेदभाव की अधिक समावेशी परिभाषा की मांग करती है।
- 2026 के UGC Regulations ने उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ 2012 के संस्करण का स्थान लिया।
- याचिकाकर्ता का तर्क है कि भेदभाव की वर्तमान परिभाषा 'पीड़ित होने का पदानुक्रम' (hierarchy of victimhood) बनाती है।
- याचिका का दावा है कि नियम यह मान लेते हैं कि जाति-आधारित भेदभाव केवल एक ही दिशा में काम करता है।
भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मतदाता सूची में स्थान बनाए रखना एक 'qualified right' है न कि पूर्ण अधिकार। बिहार में Special Intensive Revision (SIR) अभ्यास पर सुनवाई के दौरान, EC ने तर्क दिया कि मतदाताओं को संविधान के Article 326 में निर्धारित भारतीय नागरिकता और आयु आवश्यकताओं जैसी आवश्यक शर्तों को निरंतर पूरा करना चाहिए। SIR डुप्लिकेट और मृत मतदाताओं को हटाकर मतदाता सूची की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक सत्यापन अभ्यास है, न कि नागरिकता निर्धारित करने की प्रक्रिया।
- संविधान का Article 326 वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है लेकिन मतदाताओं के लिए 18 वर्ष की आयु और भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
- EC का मानना है कि मतदाता सूची में बने रहने के लिए इन शर्तों को पूरा करना एक निरंतर आवश्यकता है।
- Special Intensive Revision (SIR) का बचाव मतदाता मतदान और सूची की सटीकता में सुधार के लिए एक सत्यापन अभ्यास के रूप में किया गया है।
United Nations ने हाल ही में 'Convention against Cybercrime' को अपनाया है, जो दो दशकों में साइबर स्पेस के लिए पहला बहुपक्षीय आपराधिक न्याय उपकरण है। हालांकि 72 देशों ने इसका समर्थन किया, लेकिन भारत, अमेरिका, जापान और कनाडा जैसे प्रमुख देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत की अनिच्छा अपने नागरिकों के डेटा पर संस्थागत नियंत्रण की कमी और पहले के जलवायु-शैली के सम्मेलनों में हुए लाभों के क्षरण की चिंताओं से उपजी है। यह कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों और जमीनी वास्तविकताओं के बीच की खाई को उजागर करता है, आलोचकों को डर है कि इसकी व्यापक परिभाषाओं का उपयोग पत्रकारों या राजनीतिक विरोधियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता है।
- Cybercrime पर 2001 Budapest Convention को कई विकासशील देशों द्वारा गैर-समावेशी माना गया था, जिससे नई UN पहल हुई।
- भारत डेटा पर अधिक संप्रभुता चाहता है और इस बात से निराश था कि संस्थागत नियंत्रण के उसके प्रस्तावों को बरकरार नहीं रखा गया।
- अमेरिका और EU चिंतित हैं कि कन्वेंशन का व्यापक दायरा मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकता है और इसमें प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी है।
Supreme Court ने हाल ही में चल रही पुलिस जांच में High Court के हस्तक्षेप की सीमाओं को स्पष्ट किया है। 'Neeharika Infrastructure' मामले में, न्यायालय ने जोर दिया कि पुलिस के पास संज्ञेय अपराधों (cognizable offenses) की जांच करने का वैधानिक अधिकार है। High Courts को केवल असाधारण मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जहां कोई अपराध प्रकट नहीं होता है। अंतरिम आदेशों में अक्सर उपयोग किए जाने वाले वाक्यांश 'no coercive steps' की अस्पष्ट होने के लिए आलोचना की जाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जांच पर रोक लगाने या गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करते समय High Courts को विशिष्ट कारण बताने चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्यायिक निरीक्षण वैध जांच प्रक्रिया को विफल न करे या न्याय के गर्भपात का परिणाम न हो।
- पुलिस के पास CrPC के तहत संज्ञेय अपराधों की जांच करने का वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है।
- High Courts को FIR रद्द करने की शक्ति का प्रयोग संयम और सावधानी के साथ करना चाहिए।
- Supreme Court ने फैसला सुनाया कि 'no coercive steps' के आदेश विशिष्ट होने चाहिए और विवेक के तर्कसंगत प्रयोग द्वारा समर्थित होने चाहिए।
Electronics and Information Technology (MeitY) मंत्रालय ने मणिपुर के चुराचांदपुर में एक 29 वर्षीय व्यक्ति की हत्या को दर्शाने वाले एक वायरल वीडियो के लिए ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किया है। यह आदेश Union Home Ministry के अनुरोध पर Information Technology Act, 2000 की Section 69A के तहत जारी किया गया था। मणिपुर प्रशासन ने High Court के समक्ष तर्क दिया कि वीडियो के प्रसार से संवेदनशील क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था (public order) बिगड़ने की संभावना है। YouTube, Meta और Google जैसे सोशल मीडिया मध्यस्थों को सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने ब्लॉकिंग ऑर्डर की प्रगति के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
- IT Act, 2000 की Section 69A के तहत सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी को रोकने के लिए ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किया गया था।
- Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009 को लागू किया गया।
- Manipur High Court आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है और 18 फरवरी के लिए सुनवाई निर्धारित की है।
विपक्षी शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा राज्य विधानसभा सत्रों से बहिर्गमन (walkout) के हालिया उदाहरणों ने संवैधानिक औचित्य पर बहस छेड़ दी है। Article 176(1) अनिवार्य करता है कि राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में विधानसभा को संबोधित करें। कानूनी विशेषज्ञों और Nabam Rebia case (2016) और Shamsher Singh case (1974) सहित अदालती फैसलों ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' (aid and advice) पर कार्य करना चाहिए। राज्यपाल का संबोधन सरकार की नीति का एक बयान होता है, और चुनिंदा रूप से पढ़ना या बहिर्गमन करना संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन हो सकता है।
- Article 176(1) राज्यपाल के लिए वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करना अनिवार्य बनाता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां सीमित हैं और संविधान में स्पष्ट रूप से बताई गई हैं।
- राज्यपाल का संबोधन राज्य कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है और सरकार की नीति को दर्शाता है।
यह लेख ASHA और Anganwadi कार्यकर्ताओं के अधिकारों की वकालत करता है, जो भारत की सामाजिक कल्याण योजनाओं के केंद्र में हैं लेकिन उनके पास स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं है। 45वें Labour Conference में नौकरी के नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन की सिफारिशों के बावजूद, क्रमिक सरकारें उन्हें लागू करने में विफल रही हैं। लेख का तर्क है कि केंद्र को कानूनी रूप से इन 'स्वयंसेवकों' (volunteers) को Code on Social Security के तहत वैधानिक कर्मचारियों (statutory employees) के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना चाहिए। इन कार्यकर्ताओं को उनकी उचित गरिमा प्रदान करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और बाल विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- ASHA और Anganwadi कार्यकर्ताओं को वर्तमान में 'स्वयंसेवक' या 'योजना कार्यकर्ता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे उन्हें श्रम कानून के संरक्षण से वंचित रखा गया है।
- 45वें Labour Conference ने इन श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी की सिफारिश की थी।
- State of Karnataka vs Ameerbi (1996) मामले ने शुरू में उन्हें सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी से बाहर कर दिया था।
Supreme Court की एक पीठ ने हाल ही में Prevention of Corruption Act (PCA), 1988 की Section 17A की संवैधानिक वैधता पर विभाजित फैसला सुनाया। Section 17A के तहत लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित कार्यों के लिए उसके खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। समर्थकों का तर्क है कि यह ईमानदार अधिकारियों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाता है, जबकि आलोचकों का दावा है कि यह भ्रष्टों के लिए एक अनावश्यक ढाल बनाता है और Article 14 (कानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन करता है। इस मामले को अंतिम निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया है कि क्या ऐसी सुरक्षा संवैधानिक है।
- अधिकारियों को गलत अभियोजन के डर के बिना साहसिक निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए 2018 में PCA में Section 17A को शामिल किया गया था।
- Santhanam Committee (1962) भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के मूल निर्माण में सहायक थी।
- Vineet Narain मामले (1998) ने पहले उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए इसी तरह की 'Single Directive' आवश्यकताओं को रद्द कर दिया था।
एक नया Private Member's Bill 'जघन्य' अपराधों के मामलों में बच्चों को वयस्कों के रूप में मानने की आयु सीमा को 16 से घटाकर 14 वर्ष करने का प्रस्ताव करता है। यह Juvenile Justice (JJ) Act में 2015 के संशोधन के बाद आया है, जिसने 16-18 वर्ष के बच्चों के लिए 'transfer system' पेश किया था। आलोचकों का तर्क है कि यह कदम एक 'पीछे हटने वाला कदम' है, क्योंकि यह विकासात्मक विज्ञान और संरचनात्मक कमजोरियों की अनदेखी करता है। National Crime Records Bureau (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि 14-16 वर्ष के किशोर गंभीर अपराधों के प्राथमिक चालक नहीं हैं, जो विधेयक के आधार का खंडन करता है और दंडात्मक के बजाय पुनर्वास न्याय के बारे में चिंताएं पैदा करता है।
- 2015 का JJ Act, JJ Board द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद 16-18 वर्ष के बच्चों पर जघन्य अपराधों के लिए वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।
- आयु घटाकर 14 वर्ष करने से छोटे बच्चे वयस्क जेलों और आपराधिक प्रक्रियाओं के संपर्क में आएंगे, जिससे संभावित रूप से दीर्घकालिक नुकसान होगा।
- NCRB के आंकड़े बताते हैं कि Children in Conflict with the Law (CiCL) 2023 में कुल पंजीकृत अपराधों का केवल 0.5% हैं।
Supreme Court या High Court के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, जिसे अक्सर 'impeachment' कहा जाता है, Article 124(4) और Judges (Inquiry) Act, 1968 द्वारा शासित होती है। एक न्यायाधीश को केवल 'सिद्ध कदाचार या अक्षमता' के आधार पर हटाया जा सकता है। हालांकि, एक महत्वपूर्ण खामी मौजूद है: Lok Sabha के Speaker या Rajya Sabha के Chairman के पास सांसदों की आवश्यक संख्या द्वारा हस्ताक्षरित होने पर भी हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने की वैधानिक शक्ति है। यह विवेकाधिकार संभावित रूप से संवैधानिक प्रक्रिया को विफल कर सकता है, खासकर यदि तत्कालीन सरकार प्रस्ताव का विरोध करती है।
- संविधान न्यायाधीशों के लिए 'removal' शब्द का उपयोग करता है; 'impeachment' तकनीकी रूप से Article 61 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है।
- हटाने का प्रस्ताव शुरू करने के लिए 100 Lok Sabha सदस्यों या 50 Rajya Sabha सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है।
- Judges (Inquiry) Act, 1968, प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की प्रक्रिया को रेखांकित करता है।
Supreme Court ने Aravalli Range की वैज्ञानिक परिभाषा प्रदान करने के लिए पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों सहित विशेषज्ञों की एक बहु-विषयक समिति का गठन किया है। यह कदम एक पिछली परिभाषा पर सार्वजनिक चिंता के बाद उठाया गया है जिसमें केवल 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई को 'Aravalli' माना गया था, जिससे हजारों पहाड़ियाँ अनियमित खनन से असुरक्षित रह जातीं। न्यायालय ने अपूरणीय पारिस्थितिक क्षति को रोकने के लिए अपने पिछले फैसले पर रोक लगा दी है। विशेषज्ञ पैनल इस संवेदनशील और प्राचीन पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अनुमेय गतिविधियों और विनियमित खनन के लिए एक रोडमैप भी तैयार करेगा।
- 100 मीटर की सीमा पर आधारित पिछली परिभाषा राजस्थान की 11,000 से अधिक पहाड़ियों को पर्यावरणीय सुरक्षा से बाहर कर देती।
- नई समिति पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनुमेय खनन को परिभाषित करने के लिए Supreme Court की देखरेख में काम करेगी।
- वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि पर्वत जटिल विवर्तनिक संरचनाएं (tectonic structures) हैं जिन्हें केवल साधारण ऊंचाई मेट्रिक्स द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है।
Supreme Court ने स्पष्ट किया कि हालांकि Election Commission (EC) के पास Article 324 और Representation of the People Act, 1950 की Section 21(3) के तहत व्यापक विवेकाधिकार है, लेकिन इसकी शक्तियां 'अबाधित' नहीं हैं। मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) के दौरान, EC को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। न्यायालय ने जोर दिया कि मानक प्रक्रिया से किसी भी विचलन को Article 14 (कानून के समक्ष समानता) जैसी संवैधानिक गारंटियों का सम्मान करना चाहिए और मतदाताओं के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि पुनरीक्षण मतदाता पात्रता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- EC की विशेष पुनरीक्षण निर्देशित करने की शक्ति का प्रयोग मौजूदा वैधानिक नियमों और प्राकृतिक न्याय के ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए।
- 1950 Act की Section 21(3) अवशिष्ट शक्ति प्रदान करती है लेकिन EC को Rule 25 की प्रक्रियात्मक 'बेड़ियों' को दरकिनार करने की अनुमति नहीं देती है।
- मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान निर्धारित मानदंडों से किसी भी विचलन के पीछे निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और रिकॉर्ड किए गए कारण होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु और केरल की उन याचिकाओं की जांच कर रहा है जिनमें सवाल उठाया गया है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक 'juristic person' है जिसे Article 226 के तहत उच्च न्यायालयों में जाने का अधिकार है। राज्यों का तर्क है कि ED एक वैधानिक रचना (statutory creation) है, न कि 'व्यक्ति' या 'निकाय कॉर्पोरेट' (body corporate), और इस प्रकार इसमें प्राकृतिक व्यक्ति की तरह मुकदमा करने या मुकदमा झेलने की कानूनी स्थिति का अभाव है। यह कानूनी चुनौती ED द्वारा अपने अधिकारियों के खिलाफ राज्य के नेतृत्व वाली जांच को रोकने के प्रयासों के बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्रीय जांच एजेंसियों की कानूनी स्थिति और मुकदमेबाजी की शक्तियों को स्पष्ट करेगा।
- एक 'juristic person' एक कानूनी कल्पना (legal fiction) है जिसे एक निगम के समान अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं।
- केरल और तमिलनाडु का तर्क है कि ED, एक वैधानिक एजेंसी होने के नाते, उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती जो उसके शासी कानून द्वारा विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई हैं।
- यह मामला तब उत्पन्न हुआ जब ED ने केरल सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी जिसमें ED अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक जांच आयोग (Commission of Inquiry) का गठन किया गया था।
यह लेख Enforcement Directorate (ED) के कामकाज और हाई-प्रोफाइल मामलों में 'Media Trials' की भूमिका की आलोचना करता है। यह उन उदाहरणों पर प्रकाश डालता है जहां न्यायपालिका ने ED को अपने जनादेश से बाहर जाने और कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई है, जैसे विश्वसनीय जानकारी या 'Predicate Offence' के बिना तलाशी लेना। लेख का तर्क है कि Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत ED की व्यापक शक्तियां, जिसमें जमानत प्राप्त करने की कठिनाई भी शामिल है, का उपयोग तेजी से राजनीतिक डराने-धमकाने के उपकरण के रूप में किया जा रहा है। यह जांच अधिकारियों को मनमानी राज्य शक्ति के साधन बनने से रोकने के लिए तत्काल संवैधानिक सुरक्षा उपायों (Guardrails) का आह्वान करता है।
- PMLA के लिए एक 'Predicate Offence' (अनुसूचित अपराध) की आवश्यकता होती है जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाने से पहले अपराध की आय (Proceeds of Crime) उत्पन्न करता हो।
- PMLA की Section 50 ED को व्यक्तियों को समन करने और शपथ के तहत बयान दर्ज करने की अनुमति देती है, जिसे साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- PMLA के तहत 'Reverse burden of proof' (सबूत का उल्टा बोझ) आरोपी व्यक्तियों के लिए नियमित आपराधिक कानून की तुलना में जमानत सुरक्षित करना असाधारण रूप से कठिन बना देता है।