Supreme Court ने Chambal Gharial Sanctuary में अवैध खनन को लेकर राज्यों को चेतावनी दी

Supreme Court ने National Chambal Gharial Sanctuary में व्यापक अवैध रेत खनन के संबंध में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को कड़ी चेतावनी जारी की। अदालत ने धमकी दी कि यदि राज्य एक महीने के भीतर "ठोस उपाय" लागू करने में विफल रहते हैं तो अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा, खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लुप्तप्राय घड़ियालों सहित महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासों और नदी पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को एक गंभीर परिणाम के रूप में उजागर किया गया। SC ने स्थिति की निगरानी के लिए खनन वाहनों पर उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले CCTV कैमरे और GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का भी आदेश दिया।

मुख्य बिंदु

  • Supreme Court ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को National Chambal Gharial Sanctuary में अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाने की चेतावनी दी।
  • अदालत ने धमकी दी कि यदि राज्य एक महीने के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा और पूर्ण प्रतिबंध व भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
  • अवैध खनन महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासों, विशेष रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के लिए, और नदी पारिस्थितिकी तंत्र का गंभीर क्षरण कर रहा है।
  • SC ने निगरानी के लिए खनन वाहनों पर उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले CCTV कैमरे और GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का आदेश दिया।
  • अदालत ने राज्यों के स्पष्टीकरणों की आलोचना की, जिसमें खनिकों के खिलाफ "उदासीनता, मौन मिलीभगत और यहां तक कि लाचारी की भावना" का हवाला दिया गया।

परीक्षा तथ्य

  • अभयारण्य: National Chambal Gharial Sanctuary।
  • शामिल राज्य: Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh।
  • उल्लिखित लुप्तप्राय प्रजाति: Gharials।
  • SC पीठ: Justices Vikram Nath और Sandeep Mehta।
  • पायलट परियोजना के लिए विशिष्ट जिले: Morena और Dholpur (GPS ट्रैकिंग के लिए)।

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