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Legal & Judiciary करेंट अफेयर्स

Legal & Judiciary के नवीनतम करेंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान — UPSC, SSC, बैंकिंग व राज्य PCS के लिए, मुख्य बिंदुओं और परीक्षा तथ्यों के साथ।

Transgender Persons Amendment Bill 2026: अधिकारों, गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक झटका

Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026, आशंका पैदा कर रहा है क्योंकि यह NALSA निर्णय के स्व-पहचान वाले लिंग के सिद्धांत को उलट देता है। यह संशोधन लिंग पहचान को 'साबित' करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड मूल्यांकन और जिला मजिस्ट्रेट प्रमाणन का प्रस्ताव करता है, जो स्व-पहचान की जगह लेता है। यह प्रक्रिया, जिसमें लिंग पहचान के लिए चिकित्सा बायोमार्कर की कमी है, को मनमाना, आक्रामक और गरिमा, गोपनीयता और शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन माना जाता है। लेखक, एक मनोचिकित्सक, का तर्क है कि यह व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं की तलाश करने से रोकेगा, डर को फिर से पैदा करेगा, और एक सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल पैदा करेगा, खासकर समुदाय की सामाजिक अस्वीकृति और हिंसा के प्रति उच्च संवेदनशीलता को देखते हुए। यह किसी को ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान करने में मदद करने में "अनुचित प्रभाव" को भी अपराधी बनाता है, जिससे चिकित्सकों के लिए नैतिक जोखिम पैदा होते हैं।

  • Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026, लिंग की स्व-पहचान को मेडिकल बोर्ड मूल्यांकन और जिला मजिस्ट्रेट प्रमाणन से बदलने का प्रस्ताव करता है।
  • इस संशोधन को NALSA vs Union of India निर्णय (2014) का उलटफेर माना जाता है, जिसने स्व-पहचान वाले लिंग को एक मौलिक सिद्धांत के रूप में पुष्टि की थी।
  • आलोचकों का तर्क है कि प्रस्तावित प्रक्रिया मनमानी, आक्रामक है, गरिमा, गोपनीयता और शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन करती है, और इसमें वैज्ञानिक आधार की कमी है क्योंकि लिंग पहचान के लिए कोई चिकित्सा बायोमार्कर नहीं हैं।
7 अप् 2026 और पढ़ें

मध्य भारत में अवैध रेत खनन: आजीविका के मुद्दे और पर्यावरणीय प्रभाव

राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले National Chambal Gharial Sanctuary में अवैध रेत खनन पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर रहा है और घड़ियाल जैसी गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को खतरा पैदा कर रहा है। उत्तरी भारत के निर्माण में तेजी की मांग और चंबल के बीहड़ों में आजीविका के मुद्दों से प्रेरित होकर, रेत माफिया बेखौफ होकर काम करता है, अक्सर स्थानीय अधिकारियों को पछाड़ देता है और गश्त पर नज़र रखने के लिए ग्रामीणों का उपयोग करता है। राज्य सरकारों द्वारा खनन को वैध बनाने के प्रयासों को NGT और कोर्ट ने रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माफिया को "आधुनिक डकैत" कहा है और suo motu संज्ञान लिया है, राज्यों को National Security Act जैसे अधिनियमों की याद दिलाई है। लेख का तर्क है कि स्थायी परिवर्तन के लिए केवल बल के बजाय वैध आजीविका और विश्वसनीय प्रवर्तन को बहाल करने की आवश्यकता है।

  • National Chambal Gharial Sanctuary में अवैध रेत खनन गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है।
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा "आधुनिक डकैत" कहे जाने वाले रेत माफिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच के अधिकार क्षेत्र के अंतर का फायदा उठाते हैं।
  • चंबल के बीहड़ों में आजीविका की चुनौतियां युवा पुरुषों को रेत खनन माफिया में शामिल होने के लिए प्रेरित करती हैं।
7 अप् 2026 और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के कोझिकोड-वायनाड सुरंग परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने केरल में कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली एक ट्विन-ट्यूब सुरंग कॉरिडोर परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट द्वारा "राष्ट्रीय महत्व" की मानी गई इस परियोजना का उद्देश्य भूमि-अभाव वाले राज्य में भीड़भाड़ को कम करना है। एक याचिकाकर्ता-NGO ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि यह परियोजना पारिस्थितिक रूप से नाजुक, भूस्खलन-प्रवण पश्चिमी घाट क्षेत्र में थी और इसके लिए केंद्रीय स्तर पर Category 'A' पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता थी। SC ने नोट किया कि Central Expert Appraisal Committee (CEAC) ने सुरक्षा और संरचनात्मक शर्तों के साथ परियोजना को मंजूरी दे दी थी, और यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो याचिकाकर्ता National Green Tribunal (NGT) से संपर्क कर सकते हैं।

  • सुप्रीम कोर्ट ने केरल में कोझिकोड-वायनाड सुरंग परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
  • यह परियोजना कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ने के लिए एक ट्विन-ट्यूब सुरंग कॉरिडोर है, जिसका उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को भूमि-अभाव वाले राज्य के लिए "राष्ट्रीय महत्व" का माना।
7 अप् 2026 और पढ़ें

दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने CEC को हटाने की मांग वाले नोटिस को खारिज किया

राज्यसभा के सभापति C.P. Radhakrishnan और लोकसभा अध्यक्ष Om Birla ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) Gyanesh Kumar को हटाने की मांग वाले 193 विपक्षी सांसदों द्वारा प्रस्तुत नोटिस को खारिज कर दिया। पीठासीन अधिकारियों ने अस्वीकृति के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया, हालांकि महासचिवों ने "उचित विचार" और "सावधानीपूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन" का हवाला दिया। सांसदों के 10-पृष्ठ के दस्तावेज़ में CEC पर कार्यपालिका के "अधीनस्थ" होने और "जानबूझकर सत्ता के दुरुपयोग" का आरोप लगाया गया था। पीठासीन अधिकारियों ने Judges (Inquiry) Act, 1968 की धारा 3 का हवाला दिया, जो उन्हें ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार देती है। विपक्षी नेताओं ने निश्चित कारणों की कमी पर निराशा व्यक्त की।

  • CEC Gyanesh Kumar को हटाने का नोटिस राज्यसभा और लोकसभा दोनों के 193 विपक्षी सांसदों द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
  • दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों, C.P. Radhakrishnan (राज्यसभा) और Om Birla (लोकसभा) ने बिना किसी विशेष कारण बताए नोटिस को खारिज कर दिया।
  • दोनों सदनों के महासचिवों ने बुलेटिन जारी कर कहा कि "उचित विचार" और "सावधानीपूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन" के बाद नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया।
7 अप् 2026 और पढ़ें

प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर पड़ताल: भारतीय संविधान में कार्यकाल सीमा का अभाव

यह लेख भारत में प्रधानमंत्री के लिए कार्यकाल सीमा (term limits) के अभाव की पड़ताल करता है, इसकी तुलना अन्य लोकतंत्रों में राष्ट्रपति के कार्यकाल सीमा और भारतीय राष्ट्रपति के लिए स्थापित परंपरा से करता है। यह प्रधानमंत्री Narendra Modi के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को मिलाकर विस्तारित कार्यकाल पर प्रकाश डालता है, और संवैधानिक निहितार्थों पर सवाल उठाता है। जबकि संविधान सभा ने अविश्वास प्रस्ताव जैसे तंत्रों के माध्यम से संसदीय जवाबदेही की परिकल्पना की थी, लेखक का तर्क है कि Tenth Schedule (दल-बदल विरोधी कानून) ने संरचनात्मक रूप से इस जवाबदेही को कमजोर कर दिया है। यह लेख Tenth Schedule से विश्वास प्रस्तावों को छूट देने या प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों दोनों के लिए कार्यकाल सीमा के लिए संवैधानिक संशोधन पेश करने जैसे सुधारों का सुझाव देता है।

  • भारतीय संविधान प्रधानमंत्री पर कार्यकाल सीमा (term limits) नहीं लगाता है, जो कई अन्य लोकतंत्रों और भारतीय राष्ट्रपति के लिए स्थापित परंपरा के विपरीत है।
  • संविधान सभा ने कार्यकारी शक्ति की जाँच के लिए अविश्वास प्रस्ताव जैसे संसदीय जवाबदेही तंत्रों पर भरोसा किया था।
  • Tenth Schedule (दल-बदल विरोधी कानून) ने विधायकों को पार्टी निष्ठा से बांधकर संसदीय जवाबदेही को कमजोर कर दिया है।
6 अप् 2026 और पढ़ें

प्रस्तावित FCRA Amendment Bill, 2026 पर चिंताएँ उठाई गईं

केंद्र सरकार ने Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 प्रस्तावित किया, जो FCRA, 2010 में संशोधन करने के लिए है, जो NGOs को विदेशी धन को नियंत्रित करता है। प्रमुख परिवर्तनों में उन NGOs की संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए एक 'designated authority' नियुक्त करना शामिल है जिनका FCRA पंजीकरण निलंबित या रद्द कर दिया गया है, 'key functionary' की परिभाषा का विस्तार करना, और जाँच के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता। विपक्ष के हंगामे के बाद टाल दिया गया यह Bill, अल्पसंख्यक संस्थानों और नागरिक समाज में "executive overreach" और "अनुचित हस्तक्षेप" के बराबर होने के लिए इसका विरोध किया जाता है। आलोचकों को डर है कि यह सरकार को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, संभावित रूप से संपत्ति जब्ती और लाइसेंस से इनकार करने की ओर अग्रसर, जिससे NGOs की स्वायत्तता प्रभावित होगी।

  • Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 का उद्देश्य FCRA, 2010 में संशोधन करना है, जो NGOs के लिए विदेशी धन को नियंत्रित करता है।
  • प्रस्तावित परिवर्तनों में गैर-अनुपालक NGOs की संपत्ति प्रबंधन के लिए एक 'designated authority' और 'key functionary' की व्यापक परिभाषा शामिल है।
  • यह Bill FCRA-संबंधित शिकायतों की जाँच के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की भी मांग करता है।
5 अप् 2026 और पढ़ें

ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं ने Supreme Court में 2026 Transgender Persons Act को चुनौती दी

ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं ने केंद्र के नए Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए Supreme Court का रुख किया है। याचिकाकर्ताओं, जिनमें Laxminarayan Tripathi और Zainab Javid Patel शामिल हैं, का तर्क है कि यह Act स्व-निर्धारित लैंगिक पहचान की उपेक्षा करता है, इसे राज्य-परिभाषित वर्गीकरण से बदल रहा है। उनका तर्क है कि 2026 Act स्व-पहचान के वैधानिक अधिकार को रद्द करता है, जो Article 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, और कानूनी लैंगिक पहचान के लिए चिकित्सा प्रमाणन और सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड की सिफारिश की आवश्यकता द्वारा "medical gatekeeping" लागू करता है, जो 2014 के NALSA judgment का उल्लंघन करता है और व्यक्तिगत स्वायत्तता का अतिक्रमण करता है।

  • ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं ने Supreme Court में Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026 को चुनौती दी है।
  • याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह Act स्व-निर्धारित लैंगिक पहचान की उपेक्षा करता है, इसे राज्य-परिभाषित वर्गीकरणों से बदल रहा है।
  • उनका दावा है कि नया कानून स्व-पहचान के वैधानिक अधिकार को रद्द करता है, जिसे Article 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया था।
5 अप् 2026 और पढ़ें

FCRA संशोधनों की आलोचना अनुचित, अपारदर्शी और मनमानी के रूप में की गई

Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) में हाल के संशोधनों की, हालांकि अस्थायी रूप से रोक दी गई है, आलोचना की जाती है कि वे केंद्र को उन संगठनों की संपत्ति मनमाने ढंग से जब्त करने का अधिकार देते हैं जो अपना FCRA लाइसेंस खो देते हैं। मार्च 2026 में पेश किया गया प्रस्तावित विधेयक, न्यायिक निरीक्षण के बिना ऐसी संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए एक "designated authority" स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे प्राकृतिक न्याय के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह कदम चयनात्मक और अपारदर्शी है, विशेष रूप से ईसाई समूहों को प्रभावित करता है, और अन्य क्षेत्रों में विदेशी धन की मांग करने की राज्य की नीति के विपरीत है। FCRA को 1976 में इसके अधिनियमन और 2010 और 2020 में संशोधनों के बाद से उत्तरोत्तर कड़ा किया गया है।

  • प्रस्तावित FCRA संशोधन केंद्र को उन संगठनों की संपत्ति मनमाने ढंग से जब्त करने की अनुमति देते हैं जिनके FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं।
  • संशोधन न्यायिक निर्धारण के बिना जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए एक "designated authority" स्थापित करते हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
  • आलोचकों का तर्क है कि यह कदम चयनात्मक, अपारदर्शी है और ईसाई संगठनों जैसे कुछ समूहों को असंगत रूप से प्रभावित करता है।
4 अप् 2026 और पढ़ें

मद्रास HC ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल क्षमादान शक्तियों पर कैबिनेट की सलाह मानने को बाध्य हैं

मद्रास हाई कोर्ट की एक Full Bench ने फैसला सुनाया कि संविधान के Article 161 के तहत दोषियों की क्षमादान और समय से पहले रिहाई से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं। Justices A.D. Jagadish Chandira, G.K. Ilanthiraiyan और Sunder Mohan की Bench ने कहा कि राज्यपाल के पास अलग राय लेने का कोई विवेक नहीं है। इस निर्णय ने अन्य Division Benches के परस्पर विरोधी निर्णयों को सुलझाया, यह पुष्टि करते हुए कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की 1980 की Constitution Bench द्वारा Maru Ramu के मामले में तय किया गया था, जिसका पालन A.G. Perarivalan मामले में भी किया गया था।

  • मद्रास हाई कोर्ट की Full Bench ने पुष्टि की कि राज्यपाल को Article 161 के तहत क्षमादान शक्तियों के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए।
  • यह फैसला स्पष्ट करता है कि ऐसे मामलों में कैबिनेट की सलाह से विचलित होने की राज्यपाल के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है।
  • इस निर्णय ने हाई कोर्ट की अन्य Division Benches से परस्पर विरोधी व्याख्याओं को सुलझाया।
3 अप् 2026 और पढ़ें

ECI स्थानांतरण विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियों और सीमाओं को स्पष्ट किया

Election Commission of India (ECI) ने हाल ही में चुनाव वाले राज्यों, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, में वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण किया, जिससे विवाद और प्रशासनिक गतिरोध के दावे उत्पन्न हुए। ECI ने संविधान के Article 324 के तहत इन कार्रवाइयों को उचित ठहराया, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए अपनी पूर्ण शक्तियों का हवाला दिया गया। हालांकि, लेख में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने Mohinder Singh Gill जैसे मामलों में स्पष्ट किया था कि ECI की शक्तियां असीमित नहीं हैं और उन्हें मौजूदा कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। कोर्ट ने जोर दिया कि ECI, All India Service अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में संसदीय कानूनों को दरकिनार नहीं कर सकता है, और उसके कार्य सद्भावपूर्ण (bona fide) होने चाहिए तथा प्राकृतिक न्याय के अधीन होने चाहिए।

  • ECI द्वारा चुनाव वाले राज्यों में वरिष्ठ राज्य अधिकारियों के हालिया स्थानांतरण ने विवाद और उसकी शक्तियों के बारे में सवाल खड़े किए।
  • ECI संविधान के Article 324 के तहत अपनी कार्रवाइयों को उचित ठहराता है, जो उसे चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने Mohinder Singh Gill मामले में स्पष्ट किया कि ECI की पूर्ण शक्तियां असीमित नहीं हैं और उन्हें मौजूदा कानूनों के भीतर काम करना चाहिए।
3 अप् 2026 और पढ़ें

राज्यसभा ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी

राज्यसभा ने गुरुवार को Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill पारित कर दिया, जिससे अमरावती को मूल Act में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया, जो 2 जून, 2024 से प्रभावी होगा। अधिकांश राजनीतिक दलों ने इस Bill का समर्थन किया, सिवाय YSR Congress Party के सांसदों के जिन्होंने तर्क दिया कि इसने किसानों की मांगों को नजरअंदाज किया। वरिष्ठ Congress सांसद रेणुका चौधरी ने इस प्रतिबद्धता को साकार करने में हुई 12 साल की देरी की आलोचना करते हुए इसे "राष्ट्रीय शर्म का बयान" बताया। Telugu Desam Party के नेता के. राममोहन नायडू ने इसे एक भावनात्मक क्षण बताया।

  • राज्यसभा ने अमरावती को राजधानी के रूप में नामित करने के लिए Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill पारित किया।
  • यह Bill अमरावती को मूल Act में राजधानी के रूप में शामिल करता है, जो 2 जून, 2024 से प्रभावी होगा।
  • अधिकांश राजनीतिक दलों ने इस Bill का समर्थन किया, जिसमें YSR Congress Party एकमात्र अपवाद थी।
3 अप् 2026 और पढ़ें

लोकसभा ने Jan Vishwas Amendment Bill 2026 पारित किया, छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने और Ease of Living बढ़ाने के लिए

लोकसभा ने ध्वनि मत से Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न कानूनों में छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक बनाना है, जिससे Ease of Doing Business और Ease of Living को बढ़ावा मिलेगा। यह 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में 784 प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, विशेष रूप से 717 प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाने और Ease of Living को सुविधाजनक बनाने के लिए 67 अन्य को संशोधित करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, विधेयक पुराने और अनावश्यक प्रावधानों को हटाकर 1,000 से अधिक अपराधों को युक्तिसंगत बनाता है, जिससे समग्र नियामक वातावरण में सुधार होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने कहा कि इससे लोगों और MSMEs को लाभ होगा।

  • लोकसभा ने ध्वनि मत से Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026 पारित किया।
  • विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक बनाना और Ease of Doing Business और Ease of Living को बढ़ावा देना है।
  • यह 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में 784 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
2 अप् 2026 और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट, Contempt of Court, और Free Speech तथा Judicial Accountability का महत्व

लेख सुप्रीम कोर्ट की एक कक्षा आठ की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका के चित्रण पर प्रतिक्रिया पर चर्चा करता है, जिसके कारण इसे हटा दिया गया और एक नई समिति का गठन हुआ। यह आपराधिक अवमानना (criminal contempt) की अवधारणा में गहराई से उतरता है, इस बात पर जोर देता है कि इसे व्यक्तिगत अहंकार के लिए नहीं बल्कि अदालत के अधिकार को शत्रुतापूर्ण आलोचना से बचाने के लिए लागू किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक विश्वास को हिलाता है। लेखक इस बात पर प्रकाश डालता है कि न्यायपालिका की वास्तविक शक्ति सार्वजनिक विश्वास से उत्पन्न होती है, जो कानून और न्याय को बनाए रखने के माध्यम से अर्जित होती है। जबकि लापरवाह या दुर्भावनापूर्ण आलोचना के खिलाफ एक रेखा खींचने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, यह लेख अकादमिक स्वतंत्रता और Free Speech की दृढ़ता से वकालत करता है, ऐतिहासिक न्यायिक घोषणाओं का हवाला देता है जो उचित आलोचना का स्वागत करते हैं क्योंकि यह सत्यापन और सुधार का एक साधन है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के संबंध में एक कक्षा आठ की पाठ्यपुस्तक की सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके कारण इसे वापस ले लिया गया और एक नई समिति का गठन हुआ।
  • आपराधिक अवमानना (Criminal contempt) को न्याय में बाधा डालने या अदालत को बदनाम करने के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि केवल एक न्यायाधीश के अहंकार को ठेस पहुँचाने के रूप में।
  • न्यायपालिका की सच्ची शक्ति सार्वजनिक विश्वास और भरोसे पर निर्भर करती है, जो कानून और न्याय को बनाए रखने में उसके कार्यों के माध्यम से प्राप्त होती है।
2 अप् 2026 और पढ़ें

Supreme Court ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार की पुष्टि की, निष्क्रिय इच्छामृत्यु प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया।

Supreme Court ने Harish Rana v. Union of India (2026) मामले में, Article 21 के तहत गरिमा के साथ मरने के अधिकार की पुष्टि की, पहली बार Clinically Assisted Nutrition and Hydration (CANH) की वापसी की अनुमति दी। यह Common Cause v. Union of India (2018) और Aruna Shanbaug v. Union of India (2011) जैसे पिछले निर्णयों पर आधारित है, जिन्होंने निष्क्रिय इच्छामृत्यु और अग्रिम चिकित्सा निर्देशों को मान्यता दी थी। अदालत ने कई मेडिकल बोर्डों और अनिवार्य तत्काल न्यायिक निरीक्षण की आवश्यकता को हटाकर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया, रोगी की स्वायत्तता पर जोर दिया। गरिमा और पीड़ा से राहत को बढ़ावा देते हुए, यह निर्णय संभावित दुरुपयोग, नैतिक संघर्षों और सामाजिक असमानता के बारे में चिंताएं बढ़ाता है, विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए जिन्हें वित्तीय या सामाजिक दबावों के कारण जबरदस्ती का सामना करना पड़ सकता है।

  • Supreme Court ने संविधान के Article 21 के तहत गरिमा के साथ मरने के अधिकार की पुष्टि की।
  • पहली बार, अदालत ने Harish Rana मामले में Clinically Assisted Nutrition and Hydration (CANH) की वापसी की अनुमति दी।
  • संशोधित दिशानिर्देशों ने कई मेडिकल बोर्डों और अनिवार्य न्यायिक निरीक्षण को हटाकर निष्क्रिय इच्छामृत्यु को सुव्यवस्थित किया, रोगी की स्वायत्तता पर जोर दिया।
31 मार 2026 और पढ़ें

केंद्र ने नए IT Rules प्रस्तावित किए, जिससे I&B Ministry को व्यक्तिगत सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को टेकडाउन नोटिस जारी करने की अनुमति मिलेगी।

केंद्र सरकार IT Rules, 2021 में संशोधन करने की योजना बना रही है, ताकि Ministry of Information and Broadcasting (I&B) को व्यक्तिगत सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को उनकी पोस्ट के लिए सीधे टेकडाउन नोटिस जारी करने का अधिकार मिल सके। वर्तमान में, ऐसे नोटिस केवल ऑनलाइन समाचार प्लेटफार्मों को जारी किए जा सकते हैं। Ministry of Electronics and Information Technology द्वारा "स्पष्टीकरणात्मक और प्रक्रियात्मक" के रूप में वर्णित इन प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मध्यस्थ-होस्टेड सामग्री की निगरानी को मजबूत करना है। हालांकि, Internet Freedom Foundation (IFF) इसकी आलोचना "असंवैधानिक सेंसरशिप के बड़े विस्तार" के रूप में करता है, यह तर्क देते हुए कि यह High Court के आदेशों को दरकिनार करता है और संवैधानिक रूप से संदिग्ध माने जाने वाले निरीक्षण तंत्रों का पुनर्निर्माण करता है। ये परिवर्तन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के "safe harbour" संरक्षण को भी प्रभावित करते हैं यदि वे टेकडाउन नोटिस का पालन करने में विफल रहते हैं।

  • केंद्र सरकार IT Rules, 2021 में संशोधन करने की योजना बना रही है, ताकि I&B Ministry को व्यक्तिगत सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सीधे टेकडाउन नोटिस जारी करने की अनुमति मिल सके।
  • वर्तमान में, IT Rules, 2021 के तहत टेकडाउन नोटिस केवल ऑनलाइन समाचार प्लेटफार्मों तक सीमित हैं।
  • Ministry of Electronics and Information Technology का दावा है कि ये संशोधन स्पष्टीकरण और प्रक्रियात्मक हैं, जिनका उद्देश्य निरीक्षण को मजबूत करना है।
31 मार 2026 और पढ़ें

महाराष्ट्र का धर्मांतरण विरोधी विधेयक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कार्यान्वयन को लेकर चिंताएं बढ़ाता है

Maharashtra Freedom of Religion Bill, 2026, जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है, धोखाधड़ी के माध्यम से अवैध धार्मिक धर्मांतरणों को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखता है। यह धर्मांतरण के लिए 60 दिन की पूर्व सूचना और धर्मांतरण के बाद की घोषणा को अनिवार्य करता है, उल्लंघनों के लिए 10 साल तक की कैद और भारी जुर्माने सहित गंभीर दंड के साथ। विधेयक रिश्तेदारों को शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है और अवैध धर्मांतरण के एकमात्र उद्देश्य से संपन्न विवाहों को शून्य और अमान्य घोषित करता है। नागरिक समाज संगठन और विपक्षी नेता विधेयक की आलोचना 'प्रतिगामी' के रूप में करते हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, विश्वास और विवाह में राज्य के हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है, और संभावित रूप से अंतरधार्मिक संबंधों को लक्षित करता है, जबकि सरकार इसे जबरन धर्मांतरण को संबोधित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बताती है।

  • Maharashtra Freedom of Religion Bill, 2026, धोखाधड़ी के माध्यम से अवैध धार्मिक धर्मांतरणों को रोकने का प्रयास करता है।
  • प्रमुख प्रावधानों में धर्मांतरण के लिए अनिवार्य 60 दिन की पूर्व सूचना, धर्मांतरण के बाद की घोषणा, और उल्लंघनों के लिए कारावास और जुर्माने सहित गंभीर दंड शामिल हैं।
  • विधेयक रिश्तेदारों को शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है और अवैध धर्मांतरण के लिए किए गए विवाहों को शून्य और अमान्य घोषित करता है, जिसमें बच्चे की हिरासत और भरण-पोषण के प्रावधान भी हैं।
30 मार 2026 और पढ़ें

नया विधेयक Central Armed Police Forces में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को सुरक्षित करने का लक्ष्य रखता है

Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026, जिसे 25 मार्च, 2026 को पेश किया गया था, CAPFs में Indian Police Service (IPS) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को विनियमित करना चाहता है। यह अनिवार्य करता है कि CAPFs में 50% Inspector General पद, 67% Additional Director General पद, और सभी Special Director General और Director General पद IPS अधिकारियों द्वारा भरे जाएं। इस विधेयक का उद्देश्य IPS प्रतिनिधित्व को संस्थागत बनाना है और एक Supreme Court के फैसले (मई 2025) का मुकाबला करना है जिसने Inspector General रैंक तक के प्रतिनियुक्ति पदों में क्रमिक कमी का निर्देश दिया था। लेखक, R.K. Vij, का तर्क है कि IPS अधिकारी केंद्र और राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण एकीकृत कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

  • Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026, CAPFs में वरिष्ठ पदों के विशिष्ट प्रतिशत को प्रतिनियुक्ति पर IPS अधिकारियों द्वारा भरे जाने को अनिवार्य करता है।
  • इस विधेयक का उद्देश्य CAPFs में IPS अधिकारियों की ऐतिहासिक भूमिका को संस्थागत बनाना है, जो प्रतिनियुक्ति पदों को कम करने की मांग करने वाले Supreme Court के फैसले का मुकाबला करता है।
  • IPS अधिकारियों को राज्य सरकारों और पुलिस बलों के साथ समन्वय के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच एक एकीकृत कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
30 मार 2026 और पढ़ें

नया ग्रामीण रोजगार अधिनियम न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देने और MGNREGA के मुद्दों को संबोधित करने का अवसर चूक गया

Jean Drèze द्वारा एक विश्लेषण, यह लेख तर्क देता है कि नया Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G) Act, 2025, MGNREGA मजदूरी दर निर्धारण में गंभीर विसंगतियों को ठीक करने में विफल रहा है। यह बताता है कि कैसे MGNREGA मजदूरी 2009 से केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए वास्तविक-मजदूरी फ्रीज के कारण न्यूनतम और बाजार मजदूरी से पीछे रह गई है। इससे "हतोत्साहन प्रभाव" और भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। नया अधिनियम मजदूरी तय करने की केंद्र सरकार की शक्ति (Section 10) को बरकरार रखकर और राज्य-विशिष्ट न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान (Section 6(2)) को हटाकर इस संकट को बनाए रखता है, भले ही मजदूरी लागत अब राज्यों के साथ 60:40 के अनुपात में साझा की जा रही है।

  • VB-G RAM G Act, 2025, की आलोचना की गई है कि यह MGNREGA मजदूरी दरों के न्यूनतम और बाजार मजदूरी से पीछे रहने के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को संबोधित नहीं करता है।
  • 2009 से केंद्र सरकार द्वारा Consumer Price Index for Agricultural Labourers पर आधारित वास्तविक-मजदूरी फ्रीज के कारण MGNREGA मजदूरी राज्य की न्यूनतम मजदूरी से कम हो गई है।
  • नया अधिनियम मजदूरी दरें निर्धारित करने की केंद्र सरकार की शक्ति (Section 10) को बरकरार रखता है और साझा मजदूरी लागत के बावजूद राज्य-विशिष्ट न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान (Section 6(2)) को हटाता है।
30 मार 2026 और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरितों के लिए SC स्थिति स्पष्ट की; पुन: धर्मांतरण का प्रमाण रेखांकित किया

सुप्रीम कोर्ट ने Chinthada Anand v. State of Andhra Pradesh मामले में फैसला सुनाया कि ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाला व्यक्ति Scheduled Caste (SC) का दर्जा दावा नहीं कर सकता है, Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 को बरकरार रखते हुए, जो हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म का पालन करने वालों के लिए SC स्थिति को प्रतिबंधित करता है। कोर्ट ने कहा कि गैर-सूचीबद्ध धर्म में धर्मांतरण के परिणामस्वरूप जन्म की परवाह किए बिना SC स्थिति का तत्काल और पूर्ण नुकसान होता है। इसने हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म में "पुन: धर्मांतरण" के लिए तीन-शर्तों की सीमा भी निर्धारित की, जिसमें मूल SC समूह से संबंधित होने का प्रमाण, bona fide पुन: धर्मांतरण का विश्वसनीय प्रमाण और मूल जाति/समुदाय द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होती है। हालांकि, Scheduled Tribes (STs) के लिए, कोई धर्म-आधारित बहिष्कार लागू नहीं होता है, जिसमें स्थिति आदिवासी पहचान और सामुदायिक मान्यता के प्रतिधारण पर निर्भर करती है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईसाई धर्म में धर्मांतरण से Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 के अनुसार Scheduled Caste (SC) का दर्जा तत्काल समाप्त हो जाता है।
  • आदेश में निर्दिष्ट है कि SC का दर्जा केवल हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म का पालन करने वालों तक ही सीमित है।
  • सूचीबद्ध धर्म में "पुन: धर्मांतरण" के लिए, कोर्ट ने एक तीन-भाग वाला परीक्षण स्थापित किया: मूल SC से संबंधित होने का प्रमाण, bona fide पुन: धर्मांतरण का विश्वसनीय प्रमाण, और मूल समुदाय द्वारा स्वीकृति।
29 मार 2026 और पढ़ें

समुदाय की चिंताओं के बीच Transgender Persons Rights Bill के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता

Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026, LGBTQIA+ समुदायों के सार्वजनिक विरोध और प्रदर्शनों के बीच पारित किया गया था, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। आलोचकों का तर्क है कि यह Bill एक heteronormative दृष्टिकोण लागू करता है, जो जटिल लिंग पहचान (gender identity) के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने में विफल रहता है। यह स्व-पहचान (self-identification) के बजाय अनिवार्य जैविक पहचानकर्ताओं (mandatory biological markers) पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे मौजूदा सुरक्षा सीमित हो सकती है और sex और gender को भ्रमित किया जा सकता है। हितधारकों का सुझाव है कि सरकार को नई समस्याएं पैदा करने के बजाय सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी परामर्श के साथ एक सहयोगात्मक, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

  • Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026, LGBTQIA+ समुदायों के महत्वपूर्ण विरोध और चिंताओं के बावजूद पारित किया गया था।
  • आलोचकों का तर्क है कि यह Bill एक heteronormative दृष्टिकोण का उपयोग करता है और लिंग पहचान (gender identity) तथा मानवीय गरिमा की जटिलताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहता है।
  • यह Bill स्व-पहचान (self-identification) से अनिवार्य जैविक पहचानकर्ताओं (mandatory biological markers) पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे NALSA vs Union of India जैसे पिछले न्यायिक मिसालों द्वारा स्थापित अधिकारों को संभावित रूप से सीमित किया जा सकता है।
28 मार 2026 और पढ़ें

NMC ने ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी को अवैध घोषित किया, अनुमोदित बीमारियों को सीमित किया

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के लिए स्टेम सेल थेरेपी को अवैध घोषित करते हुए एक सलाह जारी की है। यह कदम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, महानगरीय और टियर-2 शहरों में निजी क्लीनिकों द्वारा अवैध प्रथाओं पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखता है जो स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग करके ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी का इलाज करने का झूठा दावा करते हैं। सलाह के अनुसार, ICMR की सिफारिशों के आधार पर, स्टेम सेल थेरेपी अब केवल 32 विशिष्ट बीमारियों के लिए अनुमोदित है।

  • राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के लिए स्टेम सेल थेरेपी को अवैध घोषित किया है।
  • यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है और निजी क्लीनिकों द्वारा अप्रमाणित उपचारों को रोकने का लक्ष्य रखता है।
  • ICMR की सिफारिशों के आधार पर, स्टेम सेल थेरेपी अब केवल 32 विशिष्ट बीमारियों के लिए अनुमोदित है।
27 मार 2026 और पढ़ें

गरिमापूर्ण अंत-जीवन देखभाल के लिए लिविंग विल का महत्व

लेख "लिविंग विल" (अग्रिम निर्देश) की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है ताकि गरिमापूर्ण अंत-जीवन देखभाल सुनिश्चित की जा सके, जिससे रोगियों और उनके परिवारों के लिए लंबे समय तक पीड़ा को रोका जा सके। एक लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है जो टर्मिनल या अपरिवर्तनीय स्थितियों के लिए एक व्यक्ति की उपचार प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है, जिससे रिश्तेदारों और डॉक्टरों को कठिन निर्णयों से राहत मिलती है। इसके बिना, रोगी अवांछित उपचारों को सहन कर सकते हैं, और परिवारों को भावनात्मक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने Common Cause vs. Union of India (2018) मामले में अग्रिम निर्देशों को कानूनी रूप से मान्यता दी। यह स्पष्ट करता है कि एक लिविंग विल केवल अपरिवर्तनीय स्थितियों पर लागू होती है, न कि नियमित बीमारियों पर, और अनावश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप और खर्चों को कम करने में मदद करती है, जिससे युवा वयस्कों को भी लाभ होता है।

  • एक लिविंग विल गरिमापूर्ण अंत-जीवन देखभाल सुनिश्चित करने और टर्मिनल या अपरिवर्तनीय स्थितियों वाले रोगियों के लिए लंबे समय तक पीड़ा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
  • यह एक कानूनी दस्तावेज है जो उपचार प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट करता है, जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को रोकना, परिवार और डॉक्टरों को कठिन निर्णयों से राहत देना।
  • सुप्रीम कोर्ट ने Common Cause vs. Union of India (2018) मामले में "अग्रिम निर्देशों" को कानूनी रूप से मान्यता दी।
27 मार 2026 और पढ़ें

कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से Transgender Amendment Bill 2026 को मंजूरी न देने का आग्रह किया

लगभग 140 वकीलों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 को "संवैधानिक उल्लंघनों" और "प्रक्रियात्मक दुर्बलताओं" का हवाला देते हुए मंजूरी न देने का आग्रह किया है। ALIFA और NAJAR जैसे समूहों के पत्र में विधेयक को पारित करने में अनुचित जल्दबाजी और सार्वजनिक परामर्श की कमी की आलोचना की गई। उनका तर्क है कि विधेयक सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले (2014) का उल्लंघन करता है, जिसमें स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान के अधिकार को हटा दिया गया है और मेडिकल बोर्ड की जांच शुरू की गई है, जो शारीरिक अखंडता और गोपनीयता का उल्लंघन करता है। National Council for Transgender Persons के सदस्यों ने भी विरोध में इस्तीफा दे दिया।

  • वकीलों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 को संवैधानिक और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए मंजूरी न देने का आग्रह किया है।
  • विधेयक की अनुचित जल्दबाजी और पर्याप्त सार्वजनिक और हितधारक परामर्श के बिना पारित होने के लिए आलोचना की गई है।
  • कार्यकर्ताओं का तर्क है कि विधेयक सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले (2014) का उल्लंघन करता है, जो स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान के अधिकार को कमजोर करता है।
27 मार 2026 और पढ़ें

गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री के लिए प्रतिदिन 290 टेकडाउन नोटिस जारी किए

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के माध्यम से, मार्च 2024 से मार्च 2025 तक IT Act की धारा 79(3)(b) के तहत कुल 1,11,185 ब्लॉकों के साथ, संदिग्ध ऑनलाइन सामग्री के लिए प्रतिदिन औसतन 290 टेकडाउन नोटिस जारी किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाना अनिवार्य है। अलग से, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) ने साइबर सुरक्षा घटनाओं में तेज वृद्धि की सूचना दी, जो 2024 में 20.41 लाख से बढ़कर 2025 में 29.44 लाख हो गई।

  • गृह मंत्रालय के I4C ने मार्च 2024 से मार्च 2025 तक IT Act की धारा 79(3)(b) के तहत 1,11,185 संदिग्ध ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करते हुए, प्रतिदिन औसतन 290 टेकडाउन नोटिस जारी किए।
  • सोशल मीडिया मध्यस्थों को सक्षम आदेश प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाना आवश्यक है।
  • CERT-In को रिपोर्ट की गई साइबर सुरक्षा घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2024 में 20.41 लाख से बढ़कर 2025 में 29.44 लाख हो गई।
27 मार 2026 और पढ़ें

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