चीन ने World Trade Organization में भारत की Production-Linked Incentive (PLI) योजनाओं को चुनौती दी
चीन ने WTO में एक शिकायत दर्ज की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि ACC batteries, ऑटो क्षेत्र और solar PV modules के लिए भारत की Production-Linked Incentive (PLI) योजनाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करती हैं। चीन का तर्क है कि 'Domestic Value Addition' (DVA) आवश्यकताएं निषिद्ध आयात प्रतिस्थापन सब्सिडी के रूप में कार्य करती हैं। WTO के Subsidies and Countervailing Measures (SCM) Agreement के तहत, आयातित वस्तुओं के बजाय घरेलू वस्तुओं के उपयोग पर निर्भर सब्सिडी प्रतिबंधित है। भारत का कहना है कि ये योजनाएं घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के संप्रभु अधिकार हैं, लेकिन यह विवाद औद्योगिक नीति की कानूनी जटिलताओं और WTO के Appellate Body के वर्तमान पक्षाघात को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- चीन विशेष रूप से Advanced Chemistry Cell (ACC) बैटरी और ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए PLI योजनाओं को लक्षित करता है।
- विवाद का मूल 'Domestic Value Addition' (DVA) की आवश्यकता है, जिसे चीन आयात के खिलाफ भेदभावपूर्ण मानता है।
- WTO SCM Agreement उन सब्सिडी को प्रतिबंधित करता है जो 'आयात प्रतिस्थापन' या 'निर्यात प्रदर्शन' पर निर्भर होती हैं।
- WTO की विवाद निपटान प्रक्रिया वर्तमान में इसके Appellate Body में रिक्ति के कारण बाधित है, जिससे अंतिम समाधान में देरी हो रही है।
परीक्षा तथ्य
- SCM Agreement का अर्थ Agreement on Subsidies and Countervailing Measures है।
- TRIMS का संदर्भ Agreement on Trade-Related Investment Measures से है।
- WTO Appellate Body दिसंबर 2019 से गैर-कार्यात्मक है।
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