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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दो दिनों के लिए Green Crackers की अनुमति दी

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में Deepavali के दौरान 7 और 8 नवंबर को दो दिनों के लिए green firecrackers चलाने की अनुमति दे दी है। अदालत के इस फैसले में उत्सव के लिए सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच का कड़क समय तय किया गया है। इस आदेश का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ हवा बनाम त्योहार मनाने के मौलिक सांस्कृतिक अधिकार के बीच एक संवेदनशील संवैधानिक संतुलन बनाना है। अदालत ने गंभीर वायु और ध्वनि प्रदूषण से संवेदनशील आबादी की रक्षा के लिए अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और बड़े संस्थानों जैसे sensitive zones के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को दिल्ली-NCR में green crackers की अनुमति दी।
  • अनुमत समय सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक कड़ाई से विनियमित है।
  • अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध है।
  • यह फैसला पर्यावरण संरक्षण को त्योहार मनाने के मौलिक अधिकार के साथ संतुलित करना चाहता है।

परीक्षा तथ्य

  • Green crackers के लिए अनुमत तिथियां: 7 और 8 नवंबर
  • अनुमत समय स्लॉट: सुबह 6 बजे–7 बजे और रात 8 बजे–10 बजे
  • प्रतिबंधित क्षेत्र की त्रिज्या: अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के आसपास 300 मीटर

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