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Supreme Court ने Delhi-NCR में दो दिनों के लिए प्रमाणित Green Crackers की अनुमति दी
Supreme Court of India ने Delhi-NCR क्षेत्र में दो दिनों यानी 7 नवंबर और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे तक और रात 8 बजे से रात 10 बजे के प्रतिबंधित समय स्लॉट के भीतर प्रमाणित green crackers फोड़ने की अनुमति दे दी है। अदालत ने अस्पतालों, नर्सिंग होम और अधिसूचित silence zones के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है और उन्हें no-cracker zones घोषित किया है। इस फैसले का उद्देश्य गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं के बीच पारंपरिक उत्सव और वायु प्रदूषण को रोकने तथा जन स्वास्थ्य की रक्षा करने की अत्यधिक आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना है।
मुख्य बिंदु
- Supreme Court ने Delhi-NCR में 7 और 8 नवंबर को दो दिनों के लिए green crackers की अनुमति दी।
- अनुमत समय स्लॉट सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे और रात 8 बजे से रात 10 बजे तक सीमित हैं।
- अस्पतालों, नर्सिंग होम और silence zones के आसपास 300 मीटर के सख्त no-cracker zone का पालन कराया जाएगा।
- यह उपाय उत्सव की परंपराओं और गंभीर वायु प्रदूषण दोनों से निपटने वाले एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।
परीक्षा तथ्य
- Green crackers की अनुमति की तिथियां: 7 और 8 नवंबर
- अनुमत समय स्लॉट: सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे
- No-cracker zone बफर त्रिज्या: संवेदनशील स्वास्थ्य सुविधाओं के आसपास 300 मीटर
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