SC ने NEET-SS कट-off निर्णय की समीक्षा करने के लिए Centre को कहा

Supreme Court ने Union government से चालू वर्ष के लिए National Eligibility-cum-Entrance Test-Super-specialty (NEET-SS) सीटों के लिए कट-off प्रतिशत को कम न करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आराधये की बेंच ने हर साल बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खाली सीटें कट-off कम करने के लिए एक मजबूत मामला बनाती हैं। Centre ने खाली NEET-SS सीटों के लिए 'स्ट्रे राउंड' आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन क्वालिफाइंग प्रतिशत को कम न करने का निर्णय लिया था। यह बेंच Tamil Nadu Medical Officers Association द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

मुख्य बिंदु

  • Supreme Court ने Centre को सीटों को खाली रहने से रोकने के लिए NEET-SS कट-off प्रतिशत को कम करने पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
  • Centre ने खाली सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल सीटों को भरने के लिए स्ट्रे राउंड आयोजित करने की इच्छा दिखाई।
  • यह याचिका Tamil Nadu Medical Officers Association द्वारा राज्य में 40 खाली सीटों और 152 डायवर्ट की गई सीटों का हवाला देते हुए दायर की गई थी।
  • अदालत ने मेडिकल शिक्षा के बुनियादी ढांचे और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

परीक्षा तथ्य

  • DM और M.Ch. सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए National Board of Examinations (NBE) द्वारा प्रतिवर्ष NEET-SS आयोजित किया जाता है।
  • मामਲੇ की सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आराधये शामिल थे।
  • याचिका में तमिलनाडु में सेवारत सरकारी डॉक्टरों के लिए आरक्षित 152 खाली सुपर-स्पेशलिटी सीटों पर प्रकाश डाला गया।

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