राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 38 करने वाले विधेयक को मंजूरी दी
राज्यसभा ने Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill पारित किया, जिससे भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई। यह विधेयक, जो पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका था, एक Money Bill है। विपक्षी सदस्यों ने पहले एक Ordinance लाने और फिर उसे एक Act में बदलने की "जल्दी" पर सवाल उठाया। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना न्यायिक दक्षता में सुधार की दिशा में एक कदम है।
मुख्य बिंदु
- राज्यसभा ने Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill पारित किया।
- यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करता है।
- विपक्षी सदस्यों ने विधेयक से पहले एक Ordinance के उपयोग पर चिंता जताई।
- सरकार ने न्यायिक दक्षता में सुधार के उपाय के रूप में वृद्धि को उचित ठहराया।
परीक्षा तथ्य
- Bill: Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill.
- Previous strength of SC judges: 34.
- New strength of SC judges: 38.
- Minister of State for Law and Justice: Arjun Ram Meghwal.
- Congress MP: Vivek Tankha.
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