Supreme Court ने देश भर में विकलांग-अनुकूल जेलों के लिए योजना बनाने हेतु समिति को निर्देश दिया

Supreme Court ने Justice S. Ravindra Bhat (retd) की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति को अपने जनादेश का विस्तार करने और देश भर में जेलों को विकलांग-अनुकूल बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इस योजना को विकलांग कैदियों के लिए उचित सहायक उपकरण, गतिशीलता सहायता और आवश्यक सहायता उपकरण का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे समान व्यवहार और गरिमापूर्ण जीवन के उनके fundamental rights को बनाए रखा जा सके। यह निर्देश अमानवीय जेल स्थितियों को उजागर करने वाली एक याचिका के बाद आया है, जिसमें कार्यकर्ताओं जी. साईबाबा और स्टैन स्वामी के मामलों का हवाला दिया गया है, और RPwD Act के तहत विकलांग कैदियों का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को दंडित करने पर जोर देता है।

मुख्य बिंदु

  • Supreme Court ने एक उच्च-स्तरीय समिति को विकलांग-अनुकूल जेलों के लिए एक व्यापक योजना विकसित करने का आदेश दिया है।
  • योजना को विकलांग कैदियों के लिए उचित सहायक उपकरण और सहायता उपकरण का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए।
  • निर्देश विकलांग कैदियों के fundamental rights को बनाए रखने पर जोर देता है, जिसमें समान व्यवहार और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार शामिल है।
  • यह आदेश अमानवीय जेल स्थितियों पर चिंताओं के कारण दिया गया था, जिसमें कार्यकर्ताओं जी. साईबाबा और स्टैन स्वामी के मामलों का हवाला दिया गया था।
  • विकलांग कैदियों का दुरुपयोग करने वाले जेल अधिकारियों को Right to Persons with Disabilities Act (RPwD) Act के तहत दंडित किया जा सकता है।

परीक्षा तथ्य

  • समिति की अध्यक्षता Justice S. Ravindra Bhat (retd) कर रहे हैं।
  • संविधान के Article 14 (समान व्यवहार का अधिकार) और 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) का हवाला दिया गया है।
  • Right to Persons with Disabilities Act (RPwD) Act का उल्लेख किया गया है।
  • याचिका में कार्यकर्ताओं जी. साईबाबा और स्टैन स्वामी के मामलों को उजागर किया गया था।
  • समिति में Chief Secretaries, Directors-General of Prisons और विभिन्न मंत्रालयों के Secretaries शामिल हैं।

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