महिला आरक्षण: सरकार का 'यू-टर्न' लोकसभा में विफल, 2023 अधिनियम में देरी पर सवाल

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का मुद्दा फिर से सामने आ गया है, सरकार का इसे तुरंत लागू करने का प्रयास विफल रहा। Constitution (106th Amendment) Act, 2023 (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) ने कार्यान्वयन से पहले एक नई Census और delimitation वाली तीन-चरणीय प्रक्रिया अनिवार्य की थी। सरकार का 2026 Constitution (131st Amendment) Bill, जिसने 2011 की जनगणना के आधार पर तत्काल कार्यान्वयन की मांग की थी, पारित नहीं हो सका। Opposition तत्काल कार्यान्वयन के लिए Article 334A(1) से Census और delimitation की आवश्यकता को हटाने की मांग जारी रखे हुए है, जो लगातार देरी को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

  • 2026 Constitution (131st Amendment) Bill की विफलता के कारण 33% महिला आरक्षण का मुद्दा अनसुलझा बना हुआ है।
  • Nari Shakti Vandan Adhiniyam (106th Amendment Act, 2023) को इसके संचालन के लिए एक नई Census और delimitation की आवश्यकता है।
  • सरकार का 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके तत्काल कार्यान्वयन के लिए इन चरणों को दरकिनार करने का प्रयास लोकसभा में विफल रहा।
  • Opposition महिला आरक्षण में तेजी लाने के लिए Article 334A(1) से Census और delimitation खंडों को हटाने की वकालत करता है।
  • सरकार ने 131st Amendment पर बहस के बीच 16 अप्रैल को 106th Amendment Act को लागू किया, जिससे इसके समय पर सवाल उठ रहे हैं।

परीक्षा तथ्य

  • Constitution (106th Amendment) Act, 2023 को Nari Shakti Vandan Adhiniyam के नाम से भी जाना जाता है।
  • 106th Amendment के Article 334A के Clause (1) में तीन-चरणीय प्रक्रिया (Act लागू होना, नई Census, delimitation) अनिवार्य है।
  • प्रस्तावित 2026 Constitution (131st Amendment) Bill ने Article 334 में संशोधन की मांग की थी।
  • उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आंकड़े 2011 के हैं।
  • 106th Amendment Act को 16 अप्रैल को लागू किया गया था।

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