SC ने पश्चिम बंगाल चुनावों में 21/27 अप्रैल तक ट्रिब्यूनलों द्वारा मंजूरी प्राप्त मतदाताओं को वोट देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए, लेकिन बाद में 21 अप्रैल या 27 अप्रैल तक Appellate Tribunals द्वारा मंजूरी प्राप्त मतदाताओं को विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए। Chief Justice of India Surya Kant की अध्यक्षता वाली एक पीठ द्वारा जारी यह आदेश उन नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है जिनके मतदान अधिकार "logical discrepancy" के कारण अस्वीकार कर दिए गए थे। अदालत ने Article 142 के तहत अपनी असाधारण संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, Election Commission को इन व्यक्तियों के लिए एक "supplementary revised electoral roll" प्रकाशित करने का निर्देश दिया। हालांकि, ट्रिब्यूनलों के समक्ष लंबित अपील वाले लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य किया कि Appellate Tribunals द्वारा विशिष्ट तिथियों तक मंजूरी प्राप्त मतदाताओं को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए।
  • यह फैसला "logical discrepancy" श्रेणी के तहत मतदाता सूची से हटाए गए नागरिकों के मतदान अधिकारों से इनकार को संबोधित करता है।
  • अदालत ने इन निर्देशों को जारी करने के लिए Article 142 के तहत अपनी असाधारण संवैधानिक शक्तियों का आह्वान किया।
  • Election Commission को उन लोगों के लिए एक supplementary revised electoral roll प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है जिनकी अपील सफल रही।
  • जिन व्यक्तियों की अपील अभी भी ट्रिब्यूनलों के समक्ष लंबित है, उन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परीक्षा तथ्य

  • यह फैसला Chief Justice of India Surya Kant की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सुनाया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के Article 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया।
  • 11 अप्रैल तक मतदाता सूची से हटाए जाने के संबंध में 34 लाख से अधिक अपीलें दायर की गई थीं।
  • यह आदेश 13 अप्रैल को जारी किया गया था, लेकिन 16 अप्रैल को प्रकाशित हुआ।

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