NMC ने ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी को अवैध घोषित किया, अनुमोदित बीमारियों को सीमित किया
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के लिए स्टेम सेल थेरेपी को अवैध घोषित करते हुए एक सलाह जारी की है। यह कदम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, महानगरीय और टियर-2 शहरों में निजी क्लीनिकों द्वारा अवैध प्रथाओं पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखता है जो स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग करके ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी का इलाज करने का झूठा दावा करते हैं। सलाह के अनुसार, ICMR की सिफारिशों के आधार पर, स्टेम सेल थेरेपी अब केवल 32 विशिष्ट बीमारियों के लिए अनुमोदित है।
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के लिए स्टेम सेल थेरेपी को अवैध घोषित किया है।
- यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है और निजी क्लीनिकों द्वारा अप्रमाणित उपचारों को रोकने का लक्ष्य रखता है।
- ICMR की सिफारिशों के आधार पर, स्टेम सेल थेरेपी अब केवल 32 विशिष्ट बीमारियों के लिए अनुमोदित है।
- यह सलाह महानगरीय और टियर-2 शहरों में उन क्लीनिकों को लक्षित करती है जो ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी जैसी स्थितियों का इलाज करने का झूठा दावा करते हैं।
परीक्षा तथ्य
- जारी करने वाला निकाय: National Medical Commission (NMC)।
- आधारित: सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ICMR की सिफारिशों पर।
- स्टेम सेल थेरेपी के लिए अनुमोदित बीमारियां: 32।
- अवैध थेरेपी द्वारा लक्षित स्थितियां: Autism Spectrum Disorder (ASD), cerebral palsy।
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