किशोरता (Juvenility) की आयु घटाकर 14 वर्ष करने वाले Private Member's Bill पर चिंताएं
एक नया Private Member's Bill 'जघन्य' अपराधों के मामलों में बच्चों को वयस्कों के रूप में मानने की आयु सीमा को 16 से घटाकर 14 वर्ष करने का प्रस्ताव करता है। यह Juvenile Justice (JJ) Act में 2015 के संशोधन के बाद आया है, जिसने 16-18 वर्ष के बच्चों के लिए 'transfer system' पेश किया था। आलोचकों का तर्क है कि यह कदम एक 'पीछे हटने वाला कदम' है, क्योंकि यह विकासात्मक विज्ञान और संरचनात्मक कमजोरियों की अनदेखी करता है। National Crime Records Bureau (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि 14-16 वर्ष के किशोर गंभीर अपराधों के प्राथमिक चालक नहीं हैं, जो विधेयक के आधार का खंडन करता है और दंडात्मक के बजाय पुनर्वास न्याय के बारे में चिंताएं पैदा करता है।
मुख्य बिंदु
- 2015 का JJ Act, JJ Board द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद 16-18 वर्ष के बच्चों पर जघन्य अपराधों के लिए वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।
- आयु घटाकर 14 वर्ष करने से छोटे बच्चे वयस्क जेलों और आपराधिक प्रक्रियाओं के संपर्क में आएंगे, जिससे संभावित रूप से दीर्घकालिक नुकसान होगा।
- NCRB के आंकड़े बताते हैं कि Children in Conflict with the Law (CiCL) 2023 में कुल पंजीकृत अपराधों का केवल 0.5% हैं।
- विशेषज्ञ किशोरों के लिए दंडात्मक उपायों को बढ़ाने के बजाय पुनर्वास और सामाजिक सहायता प्रणालियों को मजबूत करने की वकालत करते हैं।
परीक्षा तथ्य
- Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
- NCRB 2023 statistics: CiCL के खिलाफ 31,365 मामले दर्ज
- प्रस्तावित आयु सीमा 16 से घटाकर 14 वर्ष करना
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