सरकार ने अंग प्रत्यारोपण के लिए मृत अंग दाताओं के परिजनों को प्राथमिकता दी
सरकार ने घोषणा की है कि मृत अंग दाताओं के सभी परिजनों को अब अंग प्रत्यारोपण आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी, चाहे वे किसी भी राज्य के निवासी हों। यह नीतिगत बदलाव दाता परिवारों के परोपकारी कार्य को मान्यता देकर अंग दान को प्रोत्साहित करना चाहता है। पहले, प्राथमिकता अक्सर भौगोलिक सीमाओं से सीमित होती थी। नया नियम, देशव्यापी रूप से लागू, अंगों की उपलब्धता बढ़ाने और आवंटन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता है, जिससे एक अधिक न्यायसंगत और कुशल अंग प्रत्यारोपण प्रणाली को बढ़ावा मिलता है।
मुख्य बिंदु
- मृत अंग दाताओं के परिजनों को अब अंग प्रत्यारोपण आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी।
- यह प्राथमिकता देशव्यापी है, निवास के राज्य की परवाह किए बिना।
- नीति का उद्देश्य दाता परिवारों के परोपकार को मान्यता देकर अंग दान को प्रोत्साहित करना है।
- यह अंग उपलब्धता बढ़ाने और आवंटन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता है।
परीक्षा तथ्य
- अंग प्रत्यारोपण आवंटन के लिए नई नीति।
- मृत अंग दाताओं के परिजनों के लिए प्राथमिकता।
- देशव्यापी रूप से लागू, निवास की परवाह किए बिना।
- 13वें Indian Organ Donation Day का उल्लेख किया गया।
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