Supreme Court ने सीधी स्टाफ भर्ती में OBCs, SCs, STs के लिए आरक्षण लागू किया

Supreme Court ने सीधी स्टाफ भर्ती में Other Backward Classes (OBCs), Scheduled Castes (SCs) और Scheduled Tribes (STs) के लिए आरक्षण लागू करने के लिए अपने स्टाफ भर्ती नियमों में संशोधन किया है। Chief Justice of India B.R. Gavai के नेतृत्व में इस सुधार से आरक्षण का लाभ गैर-न्यायिक स्टाफ नौकरियों से आगे बढ़कर शारीरिक रूप से अक्षम, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों तक भी विस्तारित हो गया है। यह निर्णय Indra Sawhney case और R.K. Sabharwal case जैसे पिछले निर्णयों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य नौकरियों का न्यायसंगत वितरण करना है।

मुख्य बिंदु

  • Supreme Court ने OBCs, SCs और STs के लिए आरक्षण शामिल करने के लिए स्टाफ भर्ती नियमों में संशोधन किया है।
  • आरक्षण अब सीधी स्टाफ भर्ती पर लागू होता है, न कि केवल गैर-न्यायिक नौकरियों पर।
  • यह सुधार शारीरिक रूप से अक्षम, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को लाभ पहुंचाता है।
  • यह निर्णय आरक्षण नीति पर पिछले ऐतिहासिक निर्णयों में निहित है।

परीक्षा तथ्य

  • Chief Justice of India: B.R. Gavai।
  • Indra Sawhney judgment: नवंबर 1992।
  • R.K. Sabharwal case: नौकरी वितरण के लिए 200-पॉइंट रोस्टर प्रणाली प्रदान की।

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