दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से शिक्षकों पर SIR ड्यूटी का बोझ कम करने को कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने Election Commission (EC) को स्कूल शिक्षकों पर मतदाता सूचियों के Special Intensive Revision (SIR) के "असहनीय" बोझ को कम करने का निर्देश दिया। एक याचिका में तर्क दिया गया कि SIR कर्तव्यों के लिए शिक्षकों की बड़े पैमाने पर तैनाती से दिल्ली में लाखों छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पीठ ने दोहराया कि EC की शक्तियों का प्रयोग Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 के अनुपालन में किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने EC को स्कूल शिक्षकों पर SIR ड्यूटी का बोझ कम करने का निर्देश दिया।
  • मतदाता सूची संशोधन के लिए शिक्षकों की बड़े पैमाने पर तैनाती से छात्रों की शिक्षा प्रभावित होती है।
  • अदालत ने Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 के अनुपालन पर जोर दिया।
  • Special Intensive Revision (SIR) में चुनावी सूची के कर्तव्य शामिल हैं।

परीक्षा तथ्य

  • Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009।
  • मतदाता सूचियों का Special Intensive Revision (SIR)।

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