सरकार ने दूरसंचार अवसंरचना फर्मों को भारत के भीतर सभी डेटा संग्रहीत करने का आदेश दिया, विदेश में साझा करने पर प्रतिबंध लगाया।
सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि सभी दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता, जिनमें क्लाउड-आधारित नेटवर्क, मोबाइल टावर और सैटेलाइट गेटवे शामिल हैं, को सभी दूरसंचार डेटा, लॉग और जानकारी भारत के भीतर संग्रहीत करनी होगी। इस निर्देश में देश के बाहर ऐसे डेटा की किसी भी प्रति को रूट करने, साझा करने या उपलब्ध कराने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम Telecommunications Act 2023 के तहत लाइसेंसिंग व्यवस्था से हल्के विनियमन में बदलाव करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डेटा सुरक्षा और महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना जानकारी पर राष्ट्रीय नियंत्रण बढ़ाना है।
मुख्य बिंदु
- सभी दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं को अब दूरसंचार डेटा, लॉग और जानकारी भारत के भीतर संग्रहीत करनी होगी।
- सरकार ने इस डेटा की किसी भी प्रति को भारत के बाहर साझा करने या रूट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- यह जनादेश क्लाउड-आधारित नेटवर्क, मोबाइल टावर और सैटेलाइट गेटवे पर लागू होता है।
- यह निर्देश लाइसेंसिंग व्यवस्था से हल्के विनियमन में व्यापक बदलाव का हिस्सा है।
- इस उपाय का उद्देश्य डेटा सुरक्षा और महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना पर राष्ट्रीय नियंत्रण बढ़ाना है।
परीक्षा तथ्य
- यह अधिसूचना दूरसंचार विभाग द्वारा 20 जुलाई को जारी की गई थी।
- यह निर्देश Telecommunications Act 2023 के तहत प्राधिकरण ढांचे का हिस्सा है।
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