दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में OpenAI के खिलाफ ANI के अंतरिम निषेधाज्ञा को खारिज किया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने समाचार एजेंसी Asian News International (ANI) को OpenAI के खिलाफ उसके कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि ANI कॉपीराइट उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा, यह कहते हुए कि OpenAI द्वारा Large Language Models (LLMs) को प्रशिक्षित करने के लिए ANI के साहित्यिक कार्यों का उपयोग Copyright Act की Section 52(1)(a) के तहत उचित व्यवहार अपवाद के अंतर्गत आता है। अदालत ने यह भी नोट किया कि ANI ने ग्राहकों या व्यवसाय के किसी भी नुकसान को नहीं दिखाया था और OpenAI को अपनी सामग्री के लिए लाइसेंस की पेशकश की थी, जो सफल होने पर मात्रात्मक क्षति का संकेत देता है। अदालत ने कहा कि एक निषेधाज्ञा OpenAI और जनता को अपूरणीय पूर्वाग्रह का कारण बनेगी, जिससे AI विकास में बाधा आएगी।

मुख्य बिंदु

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित कॉपीराइट उल्लंघन के लिए OpenAI के खिलाफ ANI के अंतरिम निषेधाज्ञा अनुरोध को खारिज कर दिया।
  • अदालत ने पाया कि LLMs को प्रशिक्षित करने के लिए OpenAI द्वारा ANI की सामग्री का उपयोग Copyright Act के उचित व्यवहार अपवाद के अंतर्गत आता है।
  • ANI कॉपीराइट उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला या कोई सीधा वित्तीय नुकसान प्रदर्शित करने में विफल रहा।
  • अदालत ने नोट किया कि ANI ने पहले OpenAI को लाइसेंस की पेशकश की थी, जिससे पता चलता है कि क्षति को मापा जा सकता है।
  • एक निषेधाज्ञा AI विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी और OpenAI और जनता को पूर्वाग्रह का कारण बनेगी।

परीक्षा तथ्य

  • जस्टिस अमित बंसल ने फैसला सुनाया।
  • यह मामला Copyright Act की Section 52(1)(a) (उचित व्यवहार अपवाद) से संबंधित है।
  • ANI ने 2 अक्टूबर, 2024 को OpenAI को USD 7.5 मिलियन का लाइसेंस पेश किया था।
  • यह मुकदमा Asian News International (ANI) द्वारा OpenAI के खिलाफ दायर किया गया था।

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