National Medical Commission ने मेडिकल कॉलेजों के लिए नियमित संकाय पात्रता समीक्षाओं को सीमित किया
National Medical Commission (NMC) अब शिक्षण पदों के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु संकाय सदस्यों और मेडिकल कॉलेजों से "नियमित" अनुरोधों को संसाधित नहीं करेगा। Post Graduate Medical Education Board (PGMEB) ने कहा कि पात्रता का आकलन करने की जिम्मेदारी अब मुख्य रूप से नियुक्तिकर्ता प्राधिकरण, जैसे मेडिकल संस्थान या विश्वविद्यालय पर है, जो Medical Institutions (Qualifications of Faculty) Regulations, 2025 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए करेगा। अधिक जटिल मामलों को अभी भी NMC को संदर्भित किया जाएगा, लेकिन उन्हें एक संस्थान के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, साथ में ₹25,000 का शुल्क भी होना चाहिए। इस बदलाव का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और संस्थानों को सशक्त बनाना है।
मुख्य बिंदु
- NMC मेडिकल शिक्षण पदों के लिए नियमित संकाय पात्रता अनुरोधों को संसाधित करना बंद कर देगा।
- संकाय पात्रता निर्धारित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी अब नियुक्तिकर्ता मेडिकल संस्थानों या विश्वविद्यालयों पर है।
- यह बदलाव Medical Institutions (Qualifications of Faculty) Regulations, 2025 पर आधारित है।
- जटिल मामलों को अभी भी NMC को संदर्भित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संस्थागत प्रस्तुति और शुल्क की आवश्यकता होगी।
परीक्षा तथ्य
- जारी करने वाला निकाय: National Medical Commission (NMC) - Post Graduate Medical Education Board (PGMEB)
- विनियमन: Medical Institutions (Qualifications of Faculty) Regulations, 2025
- जटिल मामलों के लिए शुल्क: ₹25,000
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