EPFO ने भविष्य निधि विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए "Vishwas 2026" योजना शुरू की

Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ने 29 जून से प्रभावी "Vishwas 2026" नामक एकमुश्त विवाद समाधान योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 की धारा 14B और Code on Social Security, 2020 की धारा 128 के तहत नियोक्ताओं पर लगाए गए हर्जाने या दंड से संबंधित विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान को सुविधाजनक बनाना है। यह योजना स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देती है, मुकदमेबाजी को कम करती है, और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए एक पारदर्शी, पूरी तरह से डिजिटल और समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से लंबे समय से लंबित मामलों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करती है।

मुख्य बिंदु

  • EPFO ने "Vishwas 2026" नामक एकमुश्त विवाद समाधान योजना शुरू की है।
  • इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं पर लगाए गए हर्जाने या दंड से संबंधित विवादों को निपटाना है।
  • यह भविष्य निधि मामलों में स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देती है और मुकदमेबाजी को कम करती है।
  • यह प्रक्रिया पारदर्शी, पूरी तरह से डिजिटल और समयबद्ध होने के लिए डिज़ाइन की गई है।
  • यह योजना चूक की अवधि के आधार पर कम दरों पर हर्जाने की पुनर्गणना करती है।

परीक्षा तथ्य

  • योजना का नाम: Vishwas 2026।
  • द्वारा लॉन्च किया गया: Employees' Provident Fund Organisation (EPFO)।
  • प्रभावी तिथि: 29 जून।
  • प्रासंगिक अधिनियम: EPF and MP Act, 1952 की धारा 14B; Code on Social Security, 2020 की धारा 128।
  • योजना की अवधि: छह महीने।

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