केरल High Court ने Waqf Board के प्रमुख कार्यों पर संविधान को लेकर रोक लगाई
केरल High Court ने केरल State Waqf Board को अदालत की अनुमति के बिना सभी प्रमुख कार्यों, जिसमें capital expenditure और policy decisions शामिल हैं, को रोकने का आदेश दिया है। अदालत ने इसके न्यायिक कार्यों को भी रोकने का आदेश दिया। यह निर्देश इसलिए जारी किया गया क्योंकि बोर्ड का गठन Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development Act, 2025 के अनुसार नहीं किया गया था, जिसमें दो गैर-मुस्लिम और एक शिया सदस्य को शामिल करना आवश्यक है। राज्य सरकार ने Act के अनुपालन में बोर्ड का पुनर्गठन करने की अपनी तत्परता का संकेत दिया है।
मुख्य बिंदु
- केरल High Court ने केरल State Waqf Board के प्रमुख कार्यों पर रोक लगाई।
- बोर्ड का गठन UMEED Act, 2025 के अनुरूप नहीं पाया गया।
- UMEED Act बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम और एक शिया सदस्य को शामिल करना अनिवार्य करता है।
- राज्य सरकार ने Act की आवश्यकताओं के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन करने की इच्छा व्यक्त की है।
परीक्षा तथ्य
- केरल High Court ने केरल State Waqf Board को निर्देश जारी किया।
- बोर्ड का गठन Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development Act, 2025 के अनुसार नहीं किया गया था।
- Act में बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्य और एक शिया सदस्य की आवश्यकता है।
- K.S. Hamsa बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं।
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