कर्नाटक HC ने PSC प्रमुख के निलंबन पर सुनवाई टाली, कानूनी व्याख्या मांगी
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के अध्यक्ष के रूप में अपने निलंबन को चुनौती देने वाली शिवशंकरप्पा एस. साहूकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। राज्यपाल ने श्री साहूकार को इस आरोप के बाद निलंबित कर दिया था कि उनकी बेटी ने एक फर्जी आय प्रमाण पत्र का उपयोग करके एक आरक्षित सरकारी नौकरी हासिल की थी। जस्टिस सूरज गोविंदराज ने संविधान के Article 317(2) के तहत राज्यपाल की SPSC अध्यक्ष या सदस्य को जांच के दौरान निलंबित करने की शक्ति की कानूनी व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने KPSC अध्यक्ष के निलंबन पर सुनवाई टाल दी।
- शिवशंकरप्पा एस. साहूकार ने राज्यपाल के निलंबन आदेश को चुनौती दी।
- निलंबन इस आरोप के बाद हुआ कि उनकी बेटी ने फर्जी आय प्रमाण पत्र के साथ सरकारी नौकरी प्राप्त की थी।
- अदालत संविधान के Article 317(2) के तहत राज्यपाल की शक्ति की कानूनी व्याख्या चाहती है।
- सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।
परीक्षा तथ्य
- याचिकाकर्ता शिवशंकरप्पा एस. साहूकार, KPSC के अध्यक्ष हैं।
- यह मामला संविधान के Article 317(2) की व्याख्या से संबंधित है।
- जस्टिस सूरज गोविंदराज ने सुनवाई स्थगित कर दी।
- निलंबन सरकारी नौकरी के लिए फर्जी आय प्रमाण पत्र के आरोपों पर आधारित था।
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