Supreme Court ने घातक आग की घटनाओं के बाद civic bodies को unauthorized buildings के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

Supreme Court ने दिल्ली और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में unauthorized constructions के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में civic authorities की 'शिथिलता' पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस निष्क्रियता को दिल्ली के Malviya Nagar और लखनऊ में हाल की घातक आग की घटनाओं से जोड़ते हुए, Bench ने जोर दिया कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने मीडिया रिपोर्टों का उल्लेख किया जिसमें बताया गया था कि गुरुग्राम में बड़ी संख्या में इमारतें fire safety norms का पालन करने में विफल रहीं और Municipal Corporation of Delhi (MCD) और गुरुग्राम के civic body को की गई कार्रवाइयों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

मुख्य बिंदु

  • Supreme Court ने unauthorized constructions के खिलाफ निष्क्रियता के लिए civic authorities की आलोचना की।
  • अदालत ने दिल्ली और लखनऊ में हाल की घातक आग की घटनाओं को इस लापरवाही से जोड़ा।
  • इसने MCD और गुरुग्राम के civic body को विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
  • मीडिया रिपोर्टों ने गुरुग्राम की 93% इमारतों के fire safety norms में विफल रहने पर प्रकाश डाला।

परीक्षा तथ्य

  • घातक आग की घटनाएं: Malviya Nagar (दिल्ली) में 3 जून को, लखनऊ में 22 जून को।
  • Amicus curiae: Senior advocate Ajit Sinha।
  • Municipal Corporation of Delhi (MCD)।
  • अगली सुनवाई की तारीख: 4 अगस्त।

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