जाति जनगणना: SC ने याचिका खारिज की, 'जातिविहीन' घोषित करने के विकल्प का आह्वान किया
सुप्रीम कोर्ट ने चल रही जनगणना 2027 को रोकने की याचिका खारिज कर दी, जिसमें जातिगत गणना शामिल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कल्याण के लिए पिछड़े वर्गों की पहचान करने की सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। मोदी सरकार ने अप्रैल 2025 में जातिगत गणना की घोषणा की, जो एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है। ऐतिहासिक रूप से, स्वतंत्र भारत ने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए जातिगत गणना से परहेज किया, लेकिन सकारात्मक भेदभाव के लिए जातिगत पहचान का भी इस्तेमाल किया, जिससे एक विरोधाभास पैदा हुआ। लेख में दशकीय जनगणना (जो 2021 में होनी थी) में लंबी देरी और सटीक जातिगत गणना की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, जैसा कि 2011 के Socio-Economic and Caste Census में देखा गया था। जबकि एक जाति जनगणना पहचान को मजबूत कर सकती है, यह सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों के साथ मिलकर लक्षित कल्याण उपायों में भी सहायता कर सकती है, और लोगों को 'जातिविहीन' के रूप में पहचान करने का विकल्प होना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना को बरकरार रखा, जिसमें पिछड़े वर्गों की पहचान करने और कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के लिए इसके महत्व पर जोर दिया गया।
- मोदी सरकार ने जनगणना 2027 में जातिगत गणना को शामिल करने के अपने पिछले रुख को उलट दिया, जो 1931 के बाद पहली बार है।
- जातिविहीन समाज की तलाश और सकारात्मक भेदभाव के लिए जाति का उपयोग करने का भारत का ऐतिहासिक दोहरा दृष्टिकोण एक नीतिगत विरोधाभास पैदा करता है।
- 2011 के Socio-Economic and Caste Census को डेटा त्रुटियों और उपयोगिता के मुद्दों का सामना करना पड़ा था।
- लेख जनगणना में व्यक्तियों को स्वयं को 'जातिविहीन' घोषित करने की अनुमति देने की वकालत करता है।
परीक्षा तथ्य
- Census 2027 में जातिगत गणना शामिल है, जो 1931 के बाद पहली बार है।
- दशकीय जनसंख्या सर्वेक्षण मूल रूप से 2021 में होना था।
- Socio-Economic and Caste Census (SECC) 2011 में आयोजित किया गया था।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जातिगत गणना का समर्थन किया।
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