सुप्रीम कोर्ट ने EC चयन पैनल की निष्पक्षता पर सवाल उठाया, स्वतंत्र चुनाव निकाय पर जोर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्तों (CECs) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका पर सवाल उठाया, इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव वास्तव में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग पर निर्भर करते हैं। अदालत ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में एक तटस्थ व्यक्ति की अनुपस्थिति और कैबिनेट मंत्री के लिए प्रधानमंत्री का विरोध करने की अव्यवहारिकता पर प्रकाश डाला। याचिकाकर्ताओं ने 2023 के अधिनियम को चुनौती दी, जिसने चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को कैबिनेट मंत्री से बदल दिया, यह तर्क देते हुए कि इसने Anoop Baranwal के फैसले द्वारा स्थापित स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया। अटॉर्नी-जनरल ने न्यायिक अतिरेक के खिलाफ तर्क दिया, यह कहते हुए कि अदालत संसद के लिए कानून निर्धारित नहीं कर सकती है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए वास्तव में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की आवश्यकता होती है।
  • अदालत ने चयन समिति की संरचना पर चिंता व्यक्त की, जिसमें एक तटस्थ सदस्य की अनुपस्थिति और प्रधानमंत्री के प्रभाव का उल्लेख किया।
  • याचिकाकर्ताओं ने 2023 के अधिनियम को चुनौती दी, जिसमें चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को कैबिनेट मंत्री से बदल दिया गया था, यह तर्क देते हुए कि यह EC की स्वतंत्रता से समझौता करता है।
  • अटॉर्नी-जनरल ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट को विधायी परिणामों को निर्धारित करके "संसद के दूसरे सदन" के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।
  • अदालत ने याचिकाओं को संविधान पीठ को संदर्भित करने का सुझाव दिया, हालांकि याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह एक "पारंपरिक" चुनौती थी।

परीक्षा तथ्य

  • Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service, and Term of Office) Act, 2023।
  • Anoop Baranwal versus Union of India मामला।
  • Justice Dipankar Datta ने डिवीजन बेंच की अध्यक्षता की।
  • संविधान का Article 324(2)।

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