केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले विधेयक को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान 34 (CJI सहित) से बढ़ाकर 38 करना है। CJI Surya Kant द्वारा अनुशंसित इस कदम का उद्देश्य अदालत की दक्षता बढ़ाना, त्वरित न्याय सुनिश्चित करना और एक स्थायी संविधान पीठ की स्थापना को सुविधाजनक बनाना है। अतिरिक्त न्यायाधीशों और कर्मचारियों का खर्च Consolidated Fund of India से पूरा किया जाएगा। न्यायाधीशों की संख्या में आखिरी वृद्धि 2019 में हुई थी, जब इसे 30 से बढ़ाकर 33 न्यायाधीश किया गया था।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक शक्ति बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दी।
  • न्यायाधीशों की संख्या 34 (CJI सहित) से बढ़कर 38 (CJI सहित) हो जाएगी।
  • Chief Justice of India Surya Kant ने दक्षता में सुधार और एक स्थायी संविधान पीठ की सुविधा के लिए इस वृद्धि की सिफारिश की।
  • अतिरिक्त लागत Consolidated Fund of India द्वारा वहन की जाएगी।
  • सुप्रीम कोर्ट की संख्या में आखिरी वृद्धि 2019 में हुई थी।

परीक्षा तथ्य

  • विधेयक का नाम: The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026
  • वर्तमान संख्या: 34 न्यायाधीश (CJI सहित)
  • प्रस्तावित संख्या: 38 न्यायाधीश (CJI सहित)
  • आखिरी वृद्धि: 2019 (30 से 33 न्यायाधीश)
  • संशोधित किया जा रहा अधिनियम: Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956

पढ़ें। याद रखें। याद करें।

स्पेस्ड-रिपीटिशन फ्लैशकार्ड, दैनिक क्विज़ और ऑफ़लाइन एक्सेस पाएं — एंड्रॉइड पर मुफ़्त।

Google Play पर पाएं

के सभी करेंट अफेयर्स 6 मई 2026