सुप्रीम कोर्ट ने RPWD Act के तहत जबरन एसिड पिलाए जाने वाले पीड़ितों को "एसिड अटैक पीड़ितों" के रूप में शामिल किया

सुप्रीम कोर्ट ने Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के तहत "एसिड अटैक पीड़ितों" की परिभाषा का विस्तार किया है, जिसमें उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिन्हें जबरन एसिड पिलाया गया था। पहले, अधिनियम केवल एसिड फेंकने के पीड़ितों को मान्यता देता था। मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और Joymalya Bagchi के नेतृत्व वाली एक पीठ द्वारा लिया गया यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि जबरन एसिड पिलाए जाने के पीड़ित अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से विकलांगता लाभों का दावा कर सकते हैं। अदालत ने इसके लिए Article 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का उपयोग किया। Solicitor-General Tushar Mehta ने अधिनियम की अनुसूची में एक प्रस्तावित संशोधन का उल्लेख किया। अदालत ने पीड़ितों के व्यापक चिकित्सा उपचार के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचे की भी सिफारिश की।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने RPWD Act, 2016 में "एसिड अटैक पीड़ितों" की परिभाषा का विस्तार किया है, जिसमें जबरन एसिड पिलाए गए लोगों को शामिल किया गया है।
  • यह फैसला इन पीड़ितों के लिए पूर्वव्यापी विकलांगता लाभ सुनिश्चित करता है, जिनमें से कई महिलाएं हैं।
  • अदालत ने इस आदेश को जारी करने के लिए Article 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग किया।
  • अदालत द्वारा पीड़ितों के चिकित्सा उपचार के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचे का सुझाव दिया गया है।

परीक्षा तथ्य

  • Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, इस फैसले के केंद्र में है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने Article 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का उपयोग किया।
  • Indian Penal Code की Section 124 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और न्यायमूर्ति Joymalya Bagchi पीठ में थे।

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