विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक की आलोचना और शिक्षा सुधार में राज्य प्रतिनिधित्व की मांग
यह लेख Viksit Bharat Shiksha Adhisthan (VBSA) Bill की आलोचना करता है, जिसका उद्देश्य National Education Policy (NEP 2020) को लागू करना है, इसे एक संवैधानिक अतिरेक के रूप में देखता है। यह तर्क देता है कि विधेयक Union government-controlled परिषदों को अत्यधिक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, Education Ministry के फंड आवंटन प्राधिकरण को हड़पता है, और University Grants Commission (UGC) की परामर्श आवश्यकताओं को कमजोर करता है। लेखक, दिनेश अब्रोल, का तर्क है कि यह विधेयक IITs और IIMs जैसे प्रमुख संस्थानों की स्वायत्तता को कमजोर करता है, हिंदुत्व विचारधाराओं को बढ़ावा देता है, और विनियमन को केंद्रीकृत करता है। वह प्रस्तावित करते हैं कि सर्वसम्मत निर्णय लेने, साझा जिम्मेदारी सुनिश्चित करने और अंतर-क्षेत्रीय इक्विटी और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए समान फंड वितरण के लिए एक अलग Higher Education Grants Council (HEGC) की स्थापना के लिए विधेयक की तीन परिषदों में State Higher Education Councils (SHECs) का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- Viksit Bharat Shiksha Adhisthan (VBSA) Bill की संवैधानिक अतिरेक और Union government-controlled परिषदों में शक्ति के केंद्रीकरण के लिए आलोचना की जाती है।
- विधेयक पर प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता को कमजोर करने और UGC की सलाहकार भूमिका को कम करने का आरोप है।
- लेखक का तर्क है कि विधेयक हिंदुत्व विचारधाराओं और एक शीर्ष-डाउन, निर्देशात्मक नियामक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
- एक प्रमुख प्रस्ताव सर्वसम्मत निर्णय लेने के लिए विधेयक की तीन परिषदों में State Higher Education Councils (SHECs) का प्रतिनिधित्व है।
- यह लेख एक साझा जिम्मेदारी मॉडल, एक अलग Higher Education Grants Council (HEGC), और शिक्षा में अंतर-क्षेत्रीय इक्विटी और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत करता है।
परीक्षा तथ्य
- विधेयक का नाम: Viksit Bharat Shiksha Adhisthan (VBSA) Bill।
- जिस नीति को लागू करने का लक्ष्य है: National Education Policy (NEP 2020)।
- उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान: Union List की Entry 66।
- लेखक: दिनेश अब्रोल, Faculty, Transdisciplinary Research Cluster on Sustainability Studies, Jawaharlal Nehru University।
- उल्लिखित मौजूदा अधिनियम: UGC Act (Section 13)।
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