सुप्रीम कोर्ट: धार्मिक विश्वास प्रणालियों की जांच के लिए तर्क सही उपकरण नहीं; अदालतें धर्म को खोखला नहीं कर सकतीं

सबरीमाला मंदिर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं कर सकतीं और तर्क विश्वास प्रणालियों की जांच के लिए सही उपकरण नहीं हो सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पणी की कि कोई धर्म सामाजिक सुधार के माध्यम से अपनी पहचान नहीं खो सकता है। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सुधार धर्म के भीतर से ही उत्पन्न होना चाहिए और धार्मिक मामलों के लिए न्यायिक समीक्षा तर्कसंगतता या विज्ञान पर आधारित नहीं होनी चाहिए। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने सवाल किया कि क्या कोई गैर-भक्त धार्मिक प्रथाओं को अदालत में चुनौती दे सकता है। अदालत ने यह भी चर्चा की कि 'essential religious practices' शब्द एक न्यायिक रचना थी, जिसका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि तर्क धार्मिक विश्वास प्रणालियों की जांच के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।
  • अदालतों को सुधार के बहाने धर्म को कमजोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुधार आदर्श रूप से धर्म के भीतर से आना चाहिए।
  • 'essential religious practices' की अवधारणा एक न्यायिक रचना है, जिसका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।
  • न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने धार्मिक प्रथाओं को चुनौती देने के लिए गैर-भक्तों के locus standi पर सवाल उठाया।

परीक्षा तथ्य

  • मामला: सबरीमाला shrine case।
  • पीठ: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीशों की पीठ।
  • सॉलिसिटर-जनरल: तुषार मेहता।
  • न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की गैर-भक्तों द्वारा प्रथाओं को चुनौती देने पर टिप्पणी।

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