सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर 2018 के Sabarimala फैसले की समीक्षा की

सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2018 के अपने फैसले की समीक्षा शुरू कर दी है, जिसने मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं के Sabarimala shrine में प्रवेश के अधिकार को बरकरार रखा था। न्यायमूर्ति B.V. Nagarathna ने कहा कि यदि सामाजिक बुराइयों को धार्मिक रंग दिया जाता है तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। सॉलिसिटर-जनरल Tushar Mehta ने धार्मिक प्रथाओं में न्यायिक अतिरेक के खिलाफ तर्क दिया, अदालतों की "essential religious practices" का निर्धारण करने और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने में विशेषज्ञता पर सवाल उठाया। समीक्षा का उद्देश्य Articles 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में संवैधानिक अदालतों के लिए एक 'judicial policy' स्थापित करना है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट Sabarimala मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर अपने 2018 के फैसले की समीक्षा कर रहा है।
  • न्यायमूर्ति B.V. Nagarathna ने सामाजिक बुराइयों को धार्मिक प्रथाओं से अलग करने में न्यायपालिका की भूमिका पर प्रकाश डाला।
  • तर्क "essential religious practices" पर न्यायिक समीक्षा की सीमा और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या पर केंद्रित थे।
  • यह संदर्भ धार्मिक स्वतंत्रता और सांप्रदायिक अधिकारों से संबंधित एक 'judicial policy' विकसित करना चाहता है।

परीक्षा तथ्य

  • मामला: 2018 Sabarimala judgment की समीक्षा।
  • पीठ: Nine-judge Constitution Bench।
  • मुख्य न्यायाधीश: Justice B.V. Nagarathna, Chief Justice of India Surya Kant।
  • संवैधानिक अनुच्छेद: Article 25 और Article 26।

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