भारत में पितृत्व अवकाश पर बहस: साझा पालन-पोषण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना
एक चर्चा भारत में औपचारिक पितृत्व अवकाश की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जिसने बच्चे के दोनों माता-पिता तक देखभाल करने वालों के रूप में पहुंच के अधिकार पर जोर दिया। अश्विनी देशपांडे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय महिलाएं घरेलू काम और बच्चों की देखभाल पर दस गुना अधिक घंटे खर्च करती हैं, जिससे मजदूरी में "मातृत्व दंड" होता है और काम के अवसर सीमित होते हैं। संजय घोष बताते हैं कि मौजूदा मातृत्व कानून केवल 10% औपचारिक कार्यबल को कवर करते हैं और भेदभाव बना हुआ है। दोनों "मातृत्व/पितृत्व" के बजाय "माता-पिता के अवकाश" की आवश्यकता पर सहमत हैं, जिसमें पिताओं के लिए एक गैर-हस्तांतरणीय घटक हो, साथ ही सामाजिक मानदंडों में बदलाव भी हो। चुनौतियों में अनौपचारिक क्षेत्र, छोटे उद्यम और पितृसत्तात्मक मानसिकता शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के दोनों माता-पिता तक पहुंच के अधिकार पर प्रकाश डाला, जिससे भारत में औपचारिक पितृत्व अवकाश पर बहस छिड़ गई।
- भारतीय महिलाएं बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों का असमान रूप से वहन करती हैं, जिससे "मातृत्व दंड" होता है और कार्यबल में उनकी भागीदारी सीमित होती है।
- मौजूदा मातृत्व लाभ कार्यबल के केवल एक छोटे से हिस्से को कवर करते हैं, और औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव बना हुआ है।
- विशेषज्ञ साझा पालन-पोषण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पिताओं के लिए अनिवार्य घटक के साथ "माता-पिता के अवकाश" में बदलाव का सुझाव देते हैं, साथ ही सामाजिक मानदंडों में बदलाव भी।
परीक्षा तथ्य
- Hamsaanandini Nanduri मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
- Maternity Benefit Act, 1961।
- Time-Use Survey डेटा से पता चलता है कि भारतीय महिलाएं घरेलू काम पर 10 गुना अधिक घंटे खर्च करती हैं।
- Labour codes of 2020।
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