Supreme Court ने FSSAI को Processed Foods के लिए अनिवार्य Front-of-Package Warning Labels पर विचार करने का निर्देश दिया

भारत के Supreme Court ने Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) को अनिवार्य front-of-package warning labels (FOPL) पर विचार करने का निर्देश देकर नागरिकों के right to health की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया है। ये लेबल चीनी, नमक और संतृप्त वसा (saturated fats) की उच्च मात्रा वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को लक्षित करेंगे, जो मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर-संचारी बीमारियों (NCDs) से जुड़े हैं। अदालत ने FSSAI की वर्तमान पहलों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। 2023 ICMR-INDIAB study के आंकड़े इस तात्कालिकता को उजागर करते हैं, जो दिखाते हैं कि 100 million से अधिक भारतीयों को मधुमेह है, जिससे पारदर्शी खाद्य लेबलिंग के माध्यम से तत्काल निवारक उपायों की आवश्यकता है।

मुख्य बिंदु

  • Supreme Court प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य FOPL पर जोर देकर right to health पर बल देता है।
  • प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में चीनी, नमक और वसा का उच्च स्तर सीधे तौर पर भारत में बढ़ते NCDs से जुड़ा है।
  • पिछली अनुपालन रिपोर्टों से असंतोष के बाद FSSAI को चार सप्ताह के भीतर प्रस्ताव पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
  • 2023 ICMR-INDIAB study स्वास्थ्य संकट के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य आधार के रूप में कार्य करती है।

परीक्षा तथ्य

  • 2023 ICMR-INDIAB study में पाया गया कि भारत में 101 million लोगों को मधुमेह है।
  • FSSAI का अर्थ Food Safety and Standards Authority of India है।
  • Bench में Justices J.B. Pardiwala और K.V. Viswanathan शामिल थे।

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