सूचना के अधिकार को कमजोर करने के लिए DPDP Act को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 की धारा 44(3) को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह धारा RTI Act की धारा 8(1)(j) में संशोधन करती है, जिससे सार्वजनिक अधिकारियों को जानकारी को 'व्यक्तिगत प्रकृति' (personal nature) के रूप में वर्गीकृत करके स्पष्ट रूप से मना करने की अनुमति मिलती है। आलोचकों का दावा है कि यह निजता के अधिकार को नागरिकों के राज्य से जानकारी मांगने के अधिकार को 'अक्षम' करने के लिए 'हथियार' (weaponises) बनाता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह उस संतुलन तंत्र को हटा देता है जहां जनहित निजता की चिंताओं से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता था, जिससे शासन में पारदर्शिता की कमी हो सकती है और सार्वजनिक पदाधिकारियों को जांच से बचाया जा सकता है।

मुख्य बिंदु

  • DPDP Act 2023 की धारा 44(3) व्यक्तिगत जानकारी छूट के दायरे का विस्तार करने के लिए RTI Act में संशोधन करती है।
  • याचिका में तर्क दिया गया है कि निजता का उपयोग सामान्य नागरिकों के बजाय राज्य और सार्वजनिक पदाधिकारियों की रक्षा के लिए किया जा रहा है।
  • इसमें दावा किया गया है कि यह संशोधन Article 19 (वाक स्वतंत्रता का अधिकार) और Article 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
  • कथित तौर पर नया प्रावधान पहचान योग्य सार्वजनिक अधिकारियों से जुड़े RTI आवेदनों के लिए एक 'अकाट्य बाधा' (irrebuttable bar) पैदा करता है।

परीक्षा तथ्य

  • प्रासंगिक कानून: Digital Personal Data Protection (DPDP) Act of 2023।
  • विशिष्ट धारा: धारा 44(3) जो RTI Act की धारा 8(1)(j) में संशोधन करती है।
  • उद्धृत संवैधानिक अनुच्छेद: Article 14 और Article 19।

पढ़ें। याद रखें। याद करें।

स्पेस्ड-रिपीटिशन फ्लैशकार्ड, दैनिक क्विज़ और ऑफ़लाइन एक्सेस पाएं — एंड्रॉइड पर मुफ़्त।

Google Play पर पाएं

के सभी करेंट अफेयर्स 15 फ़रवरी 2026