Justice Gavai का कहना है कि एक साथ चुनाव भारतीय संविधान के Basic Structure का उल्लंघन नहीं करते हैं

भारत के पूर्व न्यायाधीश B.R. Gavai ने एक Parliamentary Joint Committee के समक्ष गवाही दी कि Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024, Basic Structure सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। यह विधेयक Lok Sabha और State Assemblies के लिए चुनावों को सिंक्रनाइज़ (एक साथ) करने का प्रयास करता है। Justice Gavai ने तर्क दिया कि संशोधन केवल 'चुनाव के तरीके' को बदलता है और संसदीय क्षमता के भीतर आता है। हालांकि, कानूनी समुदाय विभाजित है; जबकि चार पूर्व CJIs विधेयक का समर्थन करते हैं, Justice U.U. Lalit जैसे अन्य लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि यह संघवाद (federalism) के संबंध में Supreme Court में कानूनी चुनौती का सामना नहीं कर पाएगा।

मुख्य बिंदु

  • 129वें संशोधन विधेयक का उद्देश्य पूरे भारत में Lok Sabha और State Assembly चुनावों को एक साथ कराना है।
  • Justice Gavai ने तर्क दिया कि यह विधेयक संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है और न ही सरकारी जवाबदेही को प्रभावित करता है।
  • छह पूर्व CJIs ने गवाही दी है, जिसमें विधेयक की संवैधानिकता के पक्ष में 4-2 का विभाजन है।
  • समिति स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के लिए एक सामान्य मतदाता सूची (common electoral roll) पर भी विचार कर रही है।

परीक्षा तथ्य

  • Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024।
  • Kesavananda Bharati केस में स्थापित Basic Structure Doctrine।
  • यह विधेयक 17 दिसंबर, 2024 को Lok Sabha में पेश किया गया था।

पढ़ें। याद रखें। याद करें।

स्पेस्ड-रिपीटिशन फ्लैशकार्ड, दैनिक क्विज़ और ऑफ़लाइन एक्सेस पाएं — एंड्रॉइड पर मुफ़्त।

Google Play पर पाएं

के सभी करेंट अफेयर्स 13 फ़रवरी 2026