सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे का हवाला देते हुए सरकार ने मणिपुर हत्या के वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश दिया

Electronics and Information Technology (MeitY) मंत्रालय ने मणिपुर के चुराचांदपुर में एक 29 वर्षीय व्यक्ति की हत्या को दर्शाने वाले एक वायरल वीडियो के लिए ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किया है। यह आदेश Union Home Ministry के अनुरोध पर Information Technology Act, 2000 की Section 69A के तहत जारी किया गया था। मणिपुर प्रशासन ने High Court के समक्ष तर्क दिया कि वीडियो के प्रसार से संवेदनशील क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था (public order) बिगड़ने की संभावना है। YouTube, Meta और Google जैसे सोशल मीडिया मध्यस्थों को सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने ब्लॉकिंग ऑर्डर की प्रगति के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

मुख्य बिंदु

  • IT Act, 2000 की Section 69A के तहत सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी को रोकने के लिए ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किया गया था।
  • Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009 को लागू किया गया।
  • Manipur High Court आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है और 18 फरवरी के लिए सुनवाई निर्धारित की है।
  • वीडियो में Kuki-Zo बहुल जिले में Meitei समुदाय के एक सदस्य की हत्या शामिल थी।

परीक्षा तथ्य

  • Information Technology Act, 2000 की Section 69A।
  • Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009।
  • यह घटना मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हुई थी।

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