गरिमा का अधिकार: ASHA कार्यकर्ताओं के लिए समान वेतन और वैधानिक दर्जा सुनिश्चित करना
यह लेख ASHA और Anganwadi कार्यकर्ताओं के अधिकारों की वकालत करता है, जो भारत की सामाजिक कल्याण योजनाओं के केंद्र में हैं लेकिन उनके पास स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं है। 45वें Labour Conference में नौकरी के नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन की सिफारिशों के बावजूद, क्रमिक सरकारें उन्हें लागू करने में विफल रही हैं। लेख का तर्क है कि केंद्र को कानूनी रूप से इन 'स्वयंसेवकों' (volunteers) को Code on Social Security के तहत वैधानिक कर्मचारियों (statutory employees) के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना चाहिए। इन कार्यकर्ताओं को उनकी उचित गरिमा प्रदान करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और बाल विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
मुख्य बिंदु
- ASHA और Anganwadi कार्यकर्ताओं को वर्तमान में 'स्वयंसेवक' या 'योजना कार्यकर्ता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे उन्हें श्रम कानून के संरक्षण से वंचित रखा गया है।
- 45वें Labour Conference ने इन श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी की सिफारिश की थी।
- State of Karnataka vs Ameerbi (1996) मामले ने शुरू में उन्हें सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी से बाहर कर दिया था।
- न्यूनतम वेतन और पेंशन कवरेज सुनिश्चित करने के लिए Code on Social Security के तहत पुनर्वर्गीकरण का प्रस्ताव है।
परीक्षा तथ्य
- 45th Labour Conference
- Code on Social Security
- Integrated Child Development Scheme (ICDS)
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