Rajya Sabha ने भारत के बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया
Rajya Sabha ने Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill पारित किया, जो बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देता है। वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने कहा कि इस कदम से अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित होगी, विशेष रूप से वहां जहां घरेलू संयुक्त उद्यम भागीदार उपलब्ध नहीं हैं। यह विधेयक गैर-बीमा और बीमा कंपनियों के विलय की भी अनुमति देता है और Digital Personal Data Protection Act के अनुपालन में डेटा संग्रह को अनिवार्य बनाता है। इसके अतिरिक्त, सदन ने Repealing and Amending Bill पारित किया, जो व्यापार करने में आसानी (ease of doing business) में सुधार के लिए Indian Tramways Act, 1886 सहित 71 पुराने कानूनों को रद्द करता है।
मुख्य बिंदु
- यह विधेयक बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को पिछली सीमा से बढ़ाकर 100% कर देता है।
- इसका उद्देश्य बीमा पैठ और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए प्रीमियम कम हो सकता है।
- कानून विभिन्न प्रकार की बीमा संस्थाओं (जीवन और गैर-जीवन) के विलय की अनुमति देता है।
- बीमा विधेयक के साथ-साथ, व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए औपनिवेशिक काल के 71 पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया गया।
- विधेयक Digital Personal Data Protection Act के अनुपालन में डेटा संग्रह को अनिवार्य बनाता है।
परीक्षा तथ्य
- विधेयक का नाम: Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill.
- निरस्त किए गए पुराने कानूनों की संख्या: 71 (जिसमें Indian Tramways Act, 1886 और Sugar Price Equalisation Fund Act, 1976 शामिल हैं)।
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