Delhi High Court ने पेय पदार्थों के लिए भ्रामक 'ORS' लेबल पर FSSAI के प्रतिबंध को बरकरार रखा

Delhi High Court ने गैर-चिकित्सा पेय पदार्थों के लिए 'ORS' (Oral Rehydration Solution) शब्द पर प्रतिबंध लगाने के Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) के फैसले को चुनौती देने वाली Dr. Reddy’s Laboratories की याचिका को खारिज कर दिया है। FSSAI का निर्देश 'ORS' लेबल के उपयोग को उन उत्पादों तक सीमित करता है जो विशिष्ट चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं, जिससे फल-आधारित या पीने के लिए तैयार पेय पदार्थों को इस शब्द का उपयोग करने से रोका जा सके। अदालत ने फैसला सुनाया कि उन उत्पादों के लिए 'ORS' का उपयोग करना जो WHO द्वारा अनुशंसित फॉर्मूले का पालन नहीं करते हैं, उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं और स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं, विशेष रूप से चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान।

मुख्य बिंदु

  • FSSAI ने किसी भी ऐसे पेय के लिए 'ORS' शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है जो Oral Rehydration Solution के लिए स्थापित चिकित्सा मानकों को पूरा नहीं करता है।
  • इस फैसले का उद्देश्य वाणिज्यिक फलों के पेय और चिकित्सकीय रूप से आवश्यक पुनर्जलीकरण लवणों के बीच उपभोक्ता भ्रम को रोकना है।
  • Delhi High Court ने जोर दिया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लेबलिंग सटीक होनी चाहिए, विशेष रूप से निर्जलीकरण के इलाज के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के लिए।

परीक्षा तथ्य

  • FSSAI का अर्थ Food Safety and Standards Authority of India है।
  • इस निर्देश को Dr. Reddy’s Laboratories ने अपने ब्रांड 'Rebalanz VITORS' के संबंध में चुनौती दी थी।
  • FSSAI ने 14 अक्टूबर को ब्रांडिंग में 'ORS' का उपयोग करने की पूर्व अनुमतियां वापस ले लीं, जब तक कि चिकित्सा मानकों को पूरा नहीं किया जाता।

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