Supreme Court का फैसला: विकलांग मेधावी उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए
Supreme Court ने केंद्र सरकार को विकलांग मेधावी उम्मीदवारों के लिए 'अपवर्ड मोबिलिटी' (ऊर्ध्वगामी गतिशीलता) सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि यदि विकलांगता वाला कोई उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उन्हें अनारक्षित सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे आरक्षित सीट विकलांगता वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए खाली रह जाए। पीठ ने कहा कि इस गतिशीलता से इनकार करना Rights of Persons with Disabilities Act के तहत आरक्षण के उद्देश्य को विफल करता है और 'शत्रुतापूर्ण भेदभाव' है। यह सिद्धांत प्रारंभिक भर्ती और पदोन्नति दोनों पर लागू होता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आरक्षण मुख्यधारा की भागीदारी के लिए खिड़कियां खोलने के अपने उद्देश्य को पूरा करता है।
मुख्य बिंदु
- विकलांग मेधावी उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें अनारक्षित सीटों के विरुद्ध गिना जाना चाहिए।
- यह प्रथा सुनिश्चित करती है कि अधिक विकलांग व्यक्ति आरक्षण कोटे का लाभ उठा सकें।
- अदालत ने जोर दिया कि कानून को विकलांगता को एक कमी के बजाय संस्थागत ढांचे को प्रकट करने वाले लेंस के रूप में देखना चाहिए।
- सरकार को 14 अक्टूबर तक इस ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों पर रिपोर्ट देनी होगी।
परीक्षा तथ्य
- Rights of Persons with Disabilities Act (Section 34)।
- Supreme Court की पीठ: Justice Vikram Nath और Sandeep Mehta।
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