GST 2.0: आहार स्वास्थ्य और NCDs पर सरलीकृत कर दरों के प्रभाव पर चिंताएं
भारत के प्रस्तावित 'GST 2.0' का उद्देश्य कर दरों को दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) में सरल बनाना है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कन्फेक्शनरी और चीनी-मीठे पेय पदार्थों जैसे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों पर कर को 12-18% से घटाकर 5% करने से अस्वास्थ्यकर उत्पादों की खपत बढ़ सकती है। यह गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases - NCDs) से निपटने की भारत की रणनीति के विपरीत है। लेख सुझाव देता है कि कर उपचार को Front-of-Pack Labelling (FOPL) से जोड़ा जाना चाहिए। उच्च-चीनी या उच्च-वसा वाले उत्पादों पर उच्च कर (18% या अधिक) होना चाहिए, जबकि स्वस्थ विकल्पों को बेहतर आहार विकल्पों को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए कम दरों से लाभ होना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- प्रस्तावित GST 2.0 सरलीकरण अनजाने में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड, 'अस्वास्थ्यकर' खाद्य पदार्थों पर कर कम कर सकता है।
- उच्च-चीनी उत्पादों की लागत कम करने से भारत में Non-Communicable Diseases (NCDs) का संकट बढ़ सकता है।
- विशेषज्ञ 'health tax' मॉडल की वकालत करते हैं जहां GST दरें उत्पादों के पोषण प्रोफाइल और FOPL स्थिति पर निर्भर करती हैं।
- वर्तमान नियमों में HFSS (High Fat, Sugar, Salt) खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से बच्चों को लक्षित करने वाले खाद्य पदार्थों के लिए एक व्यापक विज्ञापन व्यवस्था का अभाव है।
परीक्षा तथ्य
- प्रस्तावित GST स्लैब: 5%, 18%, और 40% 'sin' tax ब्रैकेट।
- FSSAI: Food Safety and Standards Authority of India.
- HFSS: High Fat, Sugar, Salt foods.
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