GST Council ने दो-दर वाली टैक्स स्लैब को मंजूरी दी और बीमा प्रीमियम पर टैक्स हटाया
केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman की अध्यक्षता में 56th GST Council की बैठक में टैक्स संरचना को मुख्य रूप से दो स्लैब: 5% और 18% में सरल बनाने का निर्णय लिया गया। एक महत्वपूर्ण कदम में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18% GST को हटाना शामिल है ताकि उन्हें अधिक किफायती बनाया जा सके। तंबाकू, बड़ी कारों और नौकाओं जैसे 'sin goods' और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40% की 'विशेष दर' पेश की जाएगी। 22 सितंबर से प्रभावी ये बदलाव दैनिक उपयोग की वस्तुओं, भोजन और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को कम करने के साथ-साथ कपड़ा और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित inverted duty structure को संबोधित करने का लक्ष्य रखते हैं।
मुख्य बिंदु
- अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए GST संरचना को 5% और 18% स्लैब में सुव्यवस्थित किया जा रहा है।
- स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम अब GST से मुक्त हैं, जो 18% से घटकर 0% हो गए हैं।
- तंबाकू जैसे sin goods और नौकाओं तथा बड़ी कारों जैसी अति-विलासिता की वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लागू होती है।
- क्षेत्र की दक्षता में सुधार के लिए मानव निर्मित वस्त्रों और उर्वरकों में inverted duty structure को सुधारा जा रहा है।
परीक्षा तथ्य
- 56th GST Council बैठक
- प्रभावी तिथि: 22 सितंबर
- 33 जीवन रक्षक दवाओं को 12% से 0% GST में स्थानांतरित किया गया
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