सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया सामग्री और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश बनाने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का आग्रह किया है, विशेष रूप से उन प्रभावशाली लोगों के संबंध में जो कमजोर समूहों को अपमानित करने वाले तरीकों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यावसायीकरण करते हैं। यह निर्देश Spinal Muscular Atrophy (SMA) वाले व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का आरोप लगाने वाले एक आवेदन से उत्पन्न हुआ। कोर्ट ने जोर दिया कि "व्यावसायिक उद्देश्यों" के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और किसी भी अतिरिक्त विनियमन को मौलिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करने से बचने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। संविधान Article 19(2) के तहत केवल आठ संकीर्ण रूप से परिभाषित आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है, और कोर्ट ने लगातार यह माना है कि ये आधार विस्तृत हैं और इनका विस्तार नहीं किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया सामग्री, विशेष रूप से प्रभावशाली लोगों द्वारा व्यावसायिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया।
  • कोर्ट ने जोर दिया कि व्यावसायिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कमजोर समूहों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।
  • संविधान के Article 19(2) के तहत केवल आठ संकीर्ण रूप से परिभाषित आधारों पर ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अनुमेय हैं।
  • Shreya Singhal v. Union of India (2015) जैसे पिछले फैसलों ने भाषण को प्रतिबंधित करने के अस्पष्ट आधारों को रद्द कर दिया है।
  • व्यावसायिक भाषण पर कोर्ट का न्यायशास्त्र विकसित हुआ है, जो इसके सार्वजनिक हित पहलू को पहचानता है जबकि इसे सामाजिक हितों के साथ संतुलित करता है।

परीक्षा तथ्य

  • 25 अगस्त, 2025 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश।
  • संविधान का Article 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के आठ आधारों को सूचीबद्ध करता है।
  • मामला: Shreya Singhal v. Union of India (2015) ने IT Act, 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया।
  • मामला: Kaushal Kishore v. State of Uttar Pradesh (2023) ने दोहराया कि Article 19(2) के आधार विस्तृत हैं।
  • IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021।

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