उत्तराखंड विधानसभा ने UCC, धर्मांतरण विरोधी और अल्पसंख्यक शिक्षा पर विवादास्पद विधेयक पारित किए

उत्तराखंड विधानसभा ने हंगामे के बीच नौ विधेयक पारित किए, जिनमें Uniform Civil Code (UCC) और धर्मांतरण विरोधी कानूनों में संशोधन, और एक नया Minority Educational Institutions Bill, 2025 शामिल है। UCC (Amendment) Bill, 2025, अवैध लिव-इन रिलेशनशिप के लिए दंड बढ़ाता है, ऐसे रिश्तों में प्रवेश करने वाले विवाहित व्यक्तियों को सात साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। Anti-conversion Bill, 2025, 'जबरन धर्मांतरण' के लिए जेल की अवधि को आजीवन कारावास तक बढ़ाता है और इसमें 'शादी के झूठे वादे' और शादी के इरादे से धर्म छिपाने के प्रावधान शामिल हैं। Minority Educational Institutions Bill, 2025, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध संस्थानों को लाभ प्रदान करता है, जबकि मदरसों को जुलाई 2026 तक उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने या बंद होने का आदेश देता है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड विधानसभा ने UCC और धर्मांतरण विरोधी कानूनों में संशोधन सहित कई विवादास्पद विधेयक पारित किए।
  • UCC (Amendment) Bill, 2025, अवैध लिव-इन रिलेशनशिप के लिए दंड बढ़ाता है, खासकर विवाहित व्यक्तियों के लिए।
  • Anti-conversion Bill, 2025, जबरन धर्मांतरण के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है और शादी के झूठे वादों और धर्म छिपाने के खिलाफ नए प्रावधान शामिल करता है।
  • एक नया Minority Educational Institutions Bill, 2025, विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ प्रदान करता है और मदरसों के लिए संबद्धता अनिवार्य करता है।

परीक्षा तथ्य

  • पारित किए गए विधेयकों में Uniform Civil Code (Amendment) Bill, 2025, और Freedom of Religion and Prohibition of Unlawful Conversion (Amendment) Bill, 2025, शामिल हैं।
  • UCC संशोधन का Section 380(2) लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित है।
  • The Minority Educational Institutions Bill, 2025, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध समुदायों को लाभ प्रदान करता है।
  • मदरसों को 1 जुलाई, 2026 तक उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करनी होगी।

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