गृह मंत्री PM, CMs, गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को हटाने के लिए 3 विधेयक पेश करेंगे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में तीन विधेयक पेश करने वाले हैं ताकि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रियों को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया जा सके, जिन्हें गंभीर आपराधिक आरोपों (पांच साल या उससे अधिक कारावास से दंडनीय) में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में लिया जाता है। Constitution (130th Amendment) Bill, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025, और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 के साथ, ऐसे निष्कासन के लिए संवैधानिक प्रावधान की वर्तमान कमी को दूर करने का लक्ष्य रखते हैं। उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखना है, यह सुनिश्चित करना है कि मंत्रियों का आचरण संदेह से परे हो।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रियों को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा बनाने के लिए तीन नए विधेयक पेश किए जाएंगे।
- निष्कासन तब लागू होता है जब उन्हें गंभीर आपराधिक आरोपों (पांच साल या उससे अधिक कारावास से दंडनीय) में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में लिया जाता है।
- विधेयकों का उद्देश्य ऐसे निष्कासन के लिए संवैधानिक प्रावधानों की वर्तमान अनुपस्थिति को दूर करना है।
- उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता, सुशासन और निर्वाचित प्रतिनिधियों में सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखना है।
- तीन विधेयक Constitution (130th Amendment) Bill, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025, और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 हैं।
परीक्षा तथ्य
- तीन विधेयक पेश किए जाएंगे: Constitution (130th Amendment) Bill, 2025; जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025; केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025।
- 5+ साल के कारावास से दंडनीय आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मंत्रियों के लिए प्रस्तावित निष्कासन।
- संविधान के Articles 75, 164 और 239AA में संशोधन का लक्ष्य है।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पेश करेंगे।
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