सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) से बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए Aadhaar और Electors Photo Identity Card (EPIC) को पहचान दस्तावेजों के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया, जिसमें 'सामूहिक बहिष्करण' के बजाय 'सामूहिक समावेशन' पर जोर दिया गया। EC ने इन दस्तावेजों के आसानी से जाली होने का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने तर्क दिया कि कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है और Aadhaar और EPIC में 'सत्यता की धारणा' होती है, जिसमें Aadhaar में एक प्रमाणीकरण प्रणाली भी है। कोर्ट ने EC के इस तर्क पर सवाल उठाया कि जब अन्य 'संकेतक' प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं तो इन दस्तावेजों के आधार पर दावों का मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाता।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण में 'सामूहिक समावेशन' को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने EC की जालसाजी संबंधी चिंताओं के बावजूद Aadhaar और EPIC को वैध पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की वकालत की।
जस्टिस ने जोर दिया कि Aadhaar और EPIC में सत्यता की धारणा होती है और Aadhaar में एक प्रमाणीकरण प्रणाली है।
परीक्षा बिंदु
यह मामला बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित है।
जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची पीठ का हिस्सा थे।
EC ने शुरू में 11 'संकेतक' दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया था, जिसमें Aadhaar और EPIC को निर्णायक प्रमाण के रूप में बाहर रखा गया था।
एक हालिया विवाद ने AYUSH चिकित्सकों के लिए चिकित्सा गतिविधियों के दायरे, विशेष रूप से आधुनिक दवाएं लिखने और सर्जरी करने के उनके अधिकार पर बहस को फिर से तेज कर दिया है। ऐतिहासिक रूप से, Bhore Committee (1946) ने आधुनिक चिकित्सा का समर्थन किया था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के कारण Committee on Indigenous Systems of Medicine (1948) का गठन हुआ, जिसने आयुर्वेद को हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ा। इंदिरा गांधी सरकार ने Indian Medicine Central Council Act (1970) अधिनियमित किया, जिसे बाद में National Commission for Indian System of Medicine Act (2020) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसने AYUSH को मान्यता दी। मुख्य मुद्दा Drugs and Cosmetics Rules, 1945 के Rule 2(ee) की व्याख्या बना हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि आधुनिक दवा कौन लिख सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा एलोपैथिक दवाएं लिखने के खिलाफ फैसला सुनाया था।
यह बहस AYUSH चिकित्सकों के दायरे पर केंद्रित है, जिसमें आधुनिक दवाएं लिखना और सर्जरी करना शामिल है।
Bhore (1946) और Committee on Indigenous Systems of Medicine (1948) जैसी ऐतिहासिक समितियों ने पारंपरिक चिकित्सा की मान्यता को आकार दिया।
Indian Medicine Central Council Act (1970) और National Commission for Indian System of Medicine Act (2020) जैसे कानूनों ने औपचारिक रूप से AYUSH प्रणालियों को मान्यता दी।
परीक्षा बिंदु
Bhore Committee (Health Survey and Development Committee) का गठन 1946 में हुआ था।
Indian Medicine Central Council Act 1970 में अधिनियमित किया गया था, जिसे 2020 में The National Commission for Indian System of Medicine Act द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
Drugs and Cosmetics Rules, 1945 का Rule 2(ee) "registered medical practitioners" को परिभाषित करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु यात्रा ने चोल राजवंश की विरासत को उजागर किया, जिसमें व्यापार, संप्रभुता, जल प्रबंधन, कर संग्रह और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनके उद्यम पर ध्यान केंद्रित किया गया। राजेंद्र चोल प्रथम के समुद्री अभियान और Brihadisvara मंदिरों के निर्माण का स्मरण करते हुए, यह लेख चोल प्रशासन से मिले व्यावहारिक सबकों पर जोर देता है। चोल मंदिरों का लचीलापन भूकंप-प्रतिरोधी निर्माण तकनीकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कावेरी डेल्टा में चोलों का जल संसाधन प्रबंधन समकालीन बाढ़ और कमी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। यह लेख वर्तमान प्रशासनिक खामियों को दूर करने के लिए चोल युग के साथ समानताएं खींचते हुए जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक निकायों के कामकाज का विश्लेषण करने का भी आह्वान करता है।
चोल राजवंश की विरासत भव्य मंदिरों से परे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कौशल तक फैली हुई है।
चोल-युग का जल प्रबंधन, विशेष रूप से कावेरी डेल्टा में, आधुनिक संसाधन प्रबंधन के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है।
चोल मंदिरों की संरचनात्मक स्थिरता और भूकंपीय लचीलापन समकालीन निर्माण तकनीकों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
परीक्षा बिंदु
इस आयोजन ने राजेंद्र चोल प्रथम के समुद्री अभियान के 1,000 साल और प्रतिष्ठित मंदिर (संभवतः Gangaikonda Cholapuram में Brihadisvara Temple) के निर्माण का स्मरण किया।
संविधान के 73वें और 74वें संशोधन स्थानीय निकायों से संबंधित हैं।
भारत की न्यायिक प्रणाली गंभीर बैकलॉग का सामना कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यह 'न्याय में देरी न्याय से इनकार' की स्थिति संरचनात्मक बाधाओं, प्रक्रियात्मक देरी और प्रणालीगत बाधाओं से और बढ़ जाती है, जिसमें अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, कर्मचारी और प्रभावी केस प्रबंधन की कमी शामिल है। दीवानी मामले, विशेष रूप से जिला स्तर पर, सबसे लंबी देरी का अनुभव करते हैं, जिसमें केवल 38.7% एक वर्ष के भीतर हल होते हैं। एक महत्वपूर्ण कारण न्यायिक शक्ति में लगातार कमी है, जिसमें न्यायपालिका 79% क्षमता पर कार्य कर रही है, जो 1987 के Law Commission की सिफारिश से काफी कम है। Lok Adalats जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र आशाजनक दिखते हैं, जिन्होंने 2021 और मार्च 2025 के बीच 27.5 करोड़ से अधिक मामलों को सुलझाया है।
भारत के न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक लंबित मामले हैं, जो समय पर न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती का संकेत देते हैं।
देरी का कारण संरचनात्मक बाधाएं, न्यायिक रिक्तियां और प्रभावी केस प्रबंधन की कमी है।
दीवानी मामले, विशेष रूप से जिला स्तर पर, सबसे लंबे समाधान समय का अनुभव करते हैं।
परीक्षा बिंदु
भारत में सभी न्यायालय स्तरों पर 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।
न्यायपालिका अपनी स्वीकृत क्षमता के 79% पर कार्य करती है।
1987 के Law Commission ने प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की थी, जबकि भारत में 15-19 हैं।
तमिलनाडु और केरल ने सुप्रीम कोर्ट से एक Presidential Reference को खारिज करने का आग्रह किया, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा राज्य विधेयकों को मंजूरी देने की समय-सीमा पर स्पष्टता मांगी गई थी। दोनों राज्यों ने तर्क दिया कि यह संदर्भ 'भ्रामक' है और कोर्ट के पिछले आधिकारिक निर्णयों, विशेष रूप से Tamil Nadu Governor मामले के खिलाफ 'छिपी हुई अपील' है। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान सुप्रीम कोर्ट को अपने स्वयं के निर्णयों की अपील में बैठने की अनुमति नहीं देता है, न ही राष्ट्रपति ऐसे संदर्भ के माध्यम से अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान कर सकते हैं। Article 143 का हवाला देते हुए, राज्यों ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति कानून के प्रश्न को तभी संदर्भित कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उस पर निर्णय न लिया हो, जो यहां ऐसा नहीं है क्योंकि Articles 200 और 201 के तहत शक्तियां कई निर्णयों का विषय रही हैं।
तमिलनाडु और केरल ने एक Presidential Reference को इस आधार पर चुनौती दी कि यह सुलझे हुए कानूनी सवालों पर फिर से विचार करना चाहता है।
राज्यों ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट Presidential Reference के माध्यम से अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा नहीं कर सकता है।
उन्होंने Article 143 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति केवल कानून के उन प्रश्नों को संदर्भित कर सकते हैं जिन पर सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है।
परीक्षा बिंदु
Presidential Reference संविधान के Articles 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों से संबंधित है।
संविधान का Article 143 सुप्रीम कोर्ट को सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान करता है।
Cauvery Water Disputes Tribunal मामले में 1993 के संदर्भ को एक न्यायिक मिसाल के रूप में उद्धृत किया गया था।
NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) उपग्रह को श्रीहरिकोटा से अपने निर्धारित प्रक्षेपण के लिए Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) पर लगाया गया है। यह 2,392 किलोग्राम का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 743 किलोमीटर की sun-synchronous orbit में स्थापित किया जाएगा, जो पहली बार किसी उपग्रह द्वारा dual-frequency synthetic aperture radar (NASA का L-band और ISRO का S-band) के साथ पृथ्वी का अवलोकन करेगा। पांच साल के मिशन जीवन के साथ, NISAR SweepSAR तकनीक का उपयोग करके दुनिया को स्कैन करेगा, जो 12-दिवसीय अंतराल पर हर मौसम में, दिन-रात डेटा प्रदान करेगा। इसके अनुप्रयोगों में भू-विरूपण, बर्फ की चादर की गति, वनस्पति गतिशीलता, समुद्री बर्फ वर्गीकरण और आपदा प्रतिक्रिया का पता लगाना शामिल है, जिसमें प्रक्षेपण के बाद 90 दिनों के भीतर कमीशनिंग की उम्मीद है।
NISAR उपग्रह, NASA और ISRO के बीच एक संयुक्त मिशन, GSLV पर प्रक्षेपण के लिए तैयार है।
यह 2,392 किलोग्राम का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे 743 किलोमीटर की sun-synchronous orbit के लिए डिज़ाइन किया गया है।
NISAR dual-frequency synthetic aperture radar (NASA से L-band, ISRO से S-band) का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह होगा।
परीक्षा बिंदु
NISAR का अर्थ NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar है।
इसे श्रीहरिकोटा के Satish Dhawan Space Centre से GSLV-F16 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा।
उपग्रह का वजन 2,392 किलोग्राम है और इसका मिशन जीवन पांच साल है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने Environment Protection (Management of Contaminated Sites) Rules, 2025 को अधिसूचित किया है, जो रासायनिक रूप से दूषित स्थलों को संबोधित करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। इन स्थलों पर, ऐतिहासिक रूप से खतरनाक कचरा डंप किया जाता था, विनियमन का अभाव था। नए नियमों के तहत, जिला प्रशासन 'संदिग्ध दूषित स्थलों' की रिपोर्ट करेगा, जिसके बाद 90 दिनों के भीतर एक State Board या संदर्भ संगठन द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाएगा। फिर एक विस्तृत सर्वेक्षण संदूषण की पुष्टि करेगा, और एक संदर्भ संगठन उपचारात्मक योजनाओं को निर्दिष्ट करेगा। जिम्मेदार पक्ष सफाई लागत वहन करेंगे, जिसमें जीवन की हानि या क्षति का कारण बनने वाले संदूषण के लिए Bharatiya Nyaya Sanhita (2023) के तहत आपराधिक दायित्व होगा।
नए Environment Protection (Management of Contaminated Sites) Rules, 2025, दूषित स्थलों के प्रबंधन के लिए एक कानूनी संरचना प्रदान करते हैं।
जिला प्रशासन संदिग्ध स्थलों की पहचान और रिपोर्ट करेगा, जिसके बाद State Boards या विशेषज्ञ संगठनों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
जिम्मेदार पक्षों की पहचान की जाएगी और उन्हें उपचारात्मक लागतों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
परीक्षा बिंदु
नए नियमों को Environment Protection (Management of Contaminated Sites) Rules, 2025 कहा जाता है।
इन्हें Environment Protection Act के तहत अधिसूचित किया गया है।
आपराधिक दायित्व के लिए Bharatiya Nyaya Sanhita (2023) का उपयोग किया जाएगा।
एक नए अध्ययन से पता चला है कि भारत में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की संख्या सबसे अधिक है - 158 मिलियन से अधिक - जो मुख्य रूप से गंगा नदी डेल्टा में केंद्रित हैं। विश्व स्तर पर, Global South में 33% अनौपचारिक बस्तियां (445 मिलियन लोग) बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों में हैं। अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कम आय वाले परिवारों को अक्सर सस्ते भूमि के कारण बाढ़ के मैदानों में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही जोखिम अधिक हो। यह असंगत जोखिम विफल बुनियादी ढांचे और जल निकासी की कमी से और बढ़ जाता है। निष्कर्ष मानव-केंद्रित जोखिम प्रबंधन रणनीतियों, सामुदायिक सहयोग और स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में कौशल सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं ताकि लचीलापन बढ़ाया जा सके, जो 2030 तक UN के Sustainable Development Goals के अनुरूप है।
भारत में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की संख्या सबसे अधिक (158 मिलियन से अधिक) है, मुख्य रूप से गंगा नदी डेल्टा में।
विश्व स्तर पर, Global South में 33% अनौपचारिक बस्तियां बाढ़ के संपर्क में हैं।
कम आय वाली आबादी को अक्सर सामर्थ्य और अन्य व्यवहार्य विकल्पों की कमी के कारण बाढ़ के मैदानों में धकेल दिया जाता है।
परीक्षा बिंदु
भारत में 158 मिलियन से अधिक झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में रहते हैं।
यह अध्ययन जुलाई में Nature Cities में प्रकाशित हुआ था।
UN के Sustainable Development Goals (SDGs) की समय-सीमा 2030 है।
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