गुवाहाटी HC ने असम, नागालैंड को अवैध खनन को बाढ़ से जोड़ने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

गुवाहाटी High Court ने असम और नागालैंड सरकारों और अन्य अधिकारियों को पूर्वी असम की विनाशकारी बाढ़ के संबंध में 3 नवंबर तक विस्तृत हलफनामे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस नेता Debabrata Saikia द्वारा दायर याचिका, बाढ़ को Dikhow riverbed में कथित अवैध और अवैज्ञानिक रेत और पत्थर के खनन, नागालैंड के जलग्रहण क्षेत्रों में गतिविधियों और ऊपरी बांधों से पानी छोड़ने से जोड़ती है। Saikia ने आरोप लगाया कि पहले की चेतावनियों और अदालत के निर्देशों के बावजूद लंबे समय तक प्रशासनिक निष्क्रियता ने जुलाई की बाढ़ को बढ़ा दिया, जिसमें 80 से अधिक लोगों की जान चली गई।

मुख्य बिंदु

  • गुवाहाटी High Court ने पूर्वी असम की विनाशकारी बाढ़ पर असम और नागालैंड सरकारों से विस्तृत हलफनामे मांगे हैं।
  • याचिका बाढ़ को Dikhow riverbed में कथित अवैध खनन और नागालैंड के जलग्रहण क्षेत्रों में गतिविधियों से जोड़ती है।
  • कांग्रेस नेता Debabrata Saikia ने अवैध खनन के खिलाफ पिछले अदालत के निर्देशों के बावजूद प्रशासनिक निष्क्रियता पर प्रकाश डाला।
  • High Court ने पहले 2019 में अवैध खनन के खिलाफ उपायों और एक Mines and Minerals Task Force Battalion के गठन की मांग की थी।

परीक्षा तथ्य

  • गुवाहाटी High Court ने 3 नवंबर तक हलफनामे मांगने का नोटिस जारी किया।
  • कांग्रेस नेता Debabrata Saikia ने याचिका दायर की।
  • जुलाई की बाढ़ में 80 से अधिक लोगों की जान चली गई।
  • 12 जनवरी की State's Water Resources Department की एक रिपोर्ट ने लगातार खुदाई के परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी।

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